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मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता
5.5/10मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता योजना, ओडिशा सरकार के मत्स्य और पशु संसाधन विकास विभाग के तहत, समुद्री मछुआरा परिवारों की आजीविका का समर्थन करने के लिए है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: ओडिशा
नोडल विभाग: मत्स्य और पशु संसाधन विकास विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): हाँ
योजना प्रारंभ तिथि: 2016-04-01
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: मछुआरे, आजीविका, वित्तीय सहायता
विवरण
मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता योजना, ओडिशा सरकार के मत्स्य और पशु संसाधन विकास विभाग के तहत, समुद्री मछुआरा परिवारों की आजीविका का समर्थन करने के लिए है। यह योजना राज्य क्षेत्र की छत्र योजना मुख्यमंत्री मछ्याजीबी कल्याण योजना (MMKY) के अंतर्गत आती है। यह योजना ओडिशा के कछुए के घोंसले और प्रजनन क्षेत्रों के आसपास के समुद्री मछुआरा परिवारों की आजीविका का समर्थन करती है, जिसमें भितरकनिका क्षेत्रों में साल भर मछली पकड़ने पर प्रतिबंध शामिल है।
लाभ
- 1. प्रभावित परिवारों में से केवल एक सदस्य को योजना के तहत वार्षिक ₹15,000/- की सहायता दी जाएगी। 2. यह राशि वित्तीय वर्ष के नवंबर से मार्च के बीच एक किस्त में लाभार्थियों को दी जाएगी। 3. सहायता राशि लाभार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से जारी की जाएगी।
- प्रभावित परिवारों में से केवल एक सदस्य को योजना के तहत वार्षिक ₹15,000/- की सहायता दी जाएगी। 2. यह राशि वित्तीय वर्ष के नवंबर से मार्च के बीच एक किस्त में लाभार्थियों को दी जाएगी। 3. सहायता राशि लाभार्थियों को सीधे लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से जारी की जाएगी।
पात्रता
लाभार्थी के लिए पात्रता मानदंड: 1. लाभार्थी एक सक्रिय समुद्री मछुआरा होना चाहिए। 2. सहायता केवल परिवार के एक सदस्य को प्रदान की जाएगी। 3. लाभार्थी की आयु 18-70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 4. लाभार्थी ओडिशा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास पहचान और निवास प्रमाण होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड शामिल है। 5. लाभार्थी के नाम पर ओडिशा में एक बैंक खाता होना चाहिए। 6. लाभार्थी के पास एक नाव (मोटर चालित नाव) का मालिक होना चाहिए/मोटर चालित नाव का चालक दल सदस्य होना चाहिए/मछली व्यापारी होना चाहिए/मछली की छंटाई और ग्रेडिंग में संलग्न होना चाहिए। 7. मछुआरों को बीपीएल श्रेणी से संबंधित होना चाहिए यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत कवर किया गया हो और स्वचालित रूप से बाहर किए गए परिवारों में न होना चाहिए। 8. यदि मछुआरा नाव का मालिक है, तो उसके पास वैध पंजीकरण (रियल क्राफ्ट) और वैध मछली पकड़ने का लाइसेंस होना चाहिए। 9. यदि मछुआरा चालक दल का सदस्य है, तो उसे एक पंजीकृत मछली पकड़ने वाली नाव में काम करना चाहिए और वैध मछली पकड़ने के लाइसेंस की तारीख दिखानी चाहिए। 10. यदि मछुआरा मछली व्यापारी है/मछली की छंटाई और ग्रेडिंग में संलग्न है, तो उसे इस संबंध में एक पंजीकृत नाव के मालिक से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नोट: लाभार्थियों के चयन की प्राथमिकता इस क्रम में होगी: 1. नाव का मालिक। 2. मछली पकड़ने वाली नाव का चालक दल सदस्य। 3. छंटाई, ग्रेडिंग और अन्य सहायक गतिविधियों में लगे श्रमिक।
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता5.0
- वित्तीय प्रभाव6.0
- ग्रामीण उपयोगिता7.0
- जागरूकता4.0
- सरलता3.0
- समावेशिता5.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
यह योजना मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो उनके आजीविका के मुद्दों को संबोधित करती है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान आय का नुकसान
- समुद्री मछुआरों के परिवारों के लिए सहायता
सबसे अधिक लाभदायक
- सक्रिय समुद्री मछुआरे
- मछली पकड़ने पर निर्भर परिवार
संभावित चुनौतियाँ
- योग्यता मानदंडों के बारे में जागरूकता
- जटिल आवेदन प्रक्रिया
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
यह योजना व्यावहारिक है लेकिन लाभार्थियों को आवेदन प्रक्रिया को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है।
ग्रामीण चुनौतियाँ
- योजना के बारे में सीमित जागरूकता
- मत्स्य कार्यालयों तक पहुंच कठिन हो सकती है
डिजिटल चुनौतियाँ
- लक्षित लाभार्थियों के बीच कम डिजिटल साक्षरता
- सीमित ऑनलाइन आवेदन विकल्प
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- सत्यापन में देरी
- स्थानीय अधिकारियों पर निर्भरता
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- योजना के बारे में कम पहुंच और संचार
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- मध्यम, पहचान और निवास प्रमाण की आवश्यकता
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, कई सत्यापन चरण शामिल हैं
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, स्थानीय मत्स्य कार्यालयों के साथ बातचीत की आवश्यकता
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- हाँ, लाभ सीधे लाभ हस्तांतरण के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित, मुख्य रूप से ऑफलाइन प्रक्रिया
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- मध्यम, दस्तावेज़ इकट्ठा करने और कार्यालयों में जाने की आवश्यकता
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- वार्षिक
- लाभ की व्यावहारिकता
- मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान परिवारों का समर्थन करने के लिए व्यावहारिक
- वित्तीय महत्व
- मध्यम अर्थपूर्ण, क्योंकि ₹15,000 अस्थायी राहत प्रदान कर सकता है
- दीर्घकालिक प्रभाव
- यदि लाभार्थी प्रतिबंध के बाद अपनी आजीविका बनाए रख सकते हैं तो संभावित रूप से सकारात्मक
सरल भाषा में मार्गदर्शन
यह योजना ओडिशा के समुद्री मछुआरों की मदद करती है, मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करके। योग्य मछुआरे अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए वार्षिक ₹15,000 प्राप्त कर सकते हैं।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- सक्रिय समुद्री मछुआरे जिनकी आयु 18-70 वर्ष है और जो ओडिशा के निवासी हैं।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- अर्ध-शिक्षित व्यक्ति और जो आवेदन प्रक्रिया से अपरिचित हैं।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्थानीय मत्स्य कार्यालय के माध्यम से आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया: योजना का विज्ञापन विभागीय वेबसाइट, समाचार पत्रों और राज्य के जिला और ब्लॉक मत्स्य कार्यालयों में दीवार पोस्टरों के माध्यम से किया जाएगा। इच्छुक पात्र लाभार्थी/मछुआरे को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा, जिसे संबंधित सहायक मत्स्य अधिकारियों (AFOs) (ME यूनिट) के माध्यम से जिला के अतिरिक्त मत्स्य अधिकारी (समुद्री) को प्रस्तुत करना होगा (निर्देशों के पृष्ठ संख्या 4 को देखें)। 1. आवेदक को आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज की स्व-प्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करनी होगी और आवेदन प्रस्तुत करते समय निर्धारित प्राप्ति और सत्यापन अधिकारी, यानी AFO समुद्री विस्तार इकाई के समक्ष मूल दस्तावेज दिखाना होगा। आवेदन के बाद की प्रक्रियाएं: आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद, प्राप्ति और सत्यापन अधिकारी, यानी सहायक मत्स्य अधिकारी समुद्री विस्तार इकाई आवेदन की जांच करेगा और इसे अतिरिक्त मत्स्य अधिकारी (समुद्री) को अग्रेषित करेगा। एक जिला स्तर की समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता संबंधित उप-संग्रहकर्ता द्वारा की जाएगी, जिसमें अतिरिक्त मत्स्य अधिकारी (समुद्री) सदस्य संयोजक के रूप में होंगे, लाभार्थी सूची को अंतिम रूप देने के लिए। समिति के अन्य सदस्य संबंधित तहसील के तहसीलदार, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रतिनिधि, PRI प्रतिनिधि और संबंधित समुद्री PFCS के एक कार्यालय धारक होंगे। संबंधित जिले की समिति आवश्यक क्रॉस-चेक करने के बाद आवेदनों को मंजूरी देगी और सहायता जारी करने की सिफारिश करेगी। लाभार्थियों की अंतिम सूची अतिरिक्त मत्स्य अधिकारी (समुद्री) द्वारा तैयार की जाएगी और इसे वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए निदेशालय को अग्रेषित किया जाएगा। संबंधित अतिरिक्त मत्स्य अधिकारी (समुद्री) लाभार्थियों को DBT के माध्यम से सहायता राशि जारी करेंगे।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- योजना का उद्देश्य क्या है?
योजना का उद्देश्य राज्य के कछुए के घोंसले और प्रजनन क्षेत्रों के आसपास समुद्री मछुआरा परिवारों की आजीविका का समर्थन करना है।
- यह योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई थी?
मत्स्य और पशु संसाधन विकास विभाग, ओडिशा
- यह योजना कब शुरू की गई थी?
यह योजना वित्तीय वर्ष 2016-17 में शुरू की गई थी।
- कब मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है?
हर साल 1 नवंबर से 31 मई (दोनों दिन शामिल) तक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है, साथ ही 15 अप्रैल से 14 जून (61 दिन) तक एक समान प्रतिबंध है।
- यह योजना किन जिलों में लागू की जाएगी?
यह योजना ओडिशा के समुद्री जिलों के केन्द्रापाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी और गंजाम में लागू की जाएगी, जहां मछुआरे मछली पकड़ने पर प्रतिबंध के कारण प्रभावित हैं।
- लाभार्थी को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी?
योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को प्रति वर्ष ₹15,000/- की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- लाभार्थी को वित्तीय सहायता की राशि कब दी जाएगी?
यह राशि वित्तीय वर्ष के नवंबर से मार्च के बीच एक किस्त में लाभार्थियों को दी जाएगी।
- क्या यह योजना केवल ओडिशा के निवासियों के लिए है?
हाँ, लाभार्थी को ओडिशा का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके पास पहचान और निवास प्रमाण होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड शामिल है।
- योजना के तहत आवेदन करने के लिए आयु मानदंड क्या है?
लाभार्थी की आयु 18-70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- एक परिवार के कितने सदस्य वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे?
सहायता केवल परिवार के एक सदस्य को प्रदान की जाएगी।
- लाभार्थियों के चयन के लिए क्या कोई प्राथमिकता का क्रम है?
हाँ, लाभार्थियों के चयन की प्राथमिकता इस क्रम में होगी: (1) नाव का मालिक (2) मछली पकड़ने वाली नाव का चालक दल सदस्य (3) छंटाई, ग्रेडिंग और अन्य सहायक गतिविधियों में लगे श्रमिक।
- यह योजना किसके द्वारा लागू की जाएगी?
यह योजना ओडिशा के मत्स्य निदेशक द्वारा लागू की जाएगी, जो संबंधित जिले के अतिरिक्त मत्स्य अधिकारियों (समुद्री) के माध्यम से प्रतिनिधित्व करेंगे।
- मैं योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
पात्र मछुआरे को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा, जिसे संबंधित सहायक मत्स्य अधिकारियों (ME यूनिट) के माध्यम से जिला के अतिरिक्त मत्स्य अधिकारी (समुद्री) को प्रस्तुत करना होगा।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guideline
- https://fard.odisha.gov.in/sites/default/files/2023-10/14.%20Livelihood%20Support%20to%20Marine%20Fishermen%20during%20Fishing%20Ban%20Period.PDF
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अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता का उद्देश्य क्या है?
- मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता का प्रबंधन मत्स्य और पशु संसाधन विकास विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या छोटे और सीमांत किसान मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- क्या मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
- मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
- क्या CSC केंद्र मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के लिए आवेदन की समय-सीमा है?
- कुछ योजनाएँ निश्चित आवेदन अवधि, वार्षिक पंजीकरण चक्र या विभाग-विशिष्ट समय-सीमा के अनुसार चल सकती हैं।
- क्या मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- ओडिशा में मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- ओडिशा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- मछली पकड़ने के प्रतिबंध के दौरान समुद्री मछुआरों के लिए आजीविका सहायता आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।