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लघु व्यवसाय योजना

लघु व्यवसाय योजना, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा शुरू की गई, हरियाणा में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को आत्म-रोज़गार और आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के लिए ऋण प्रदान करके सशक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। योग्य आवेदक ₹2,00,000 तक के ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें परियोजना लागत पर 50% सब्सिडी है, जो अधिकतम ₹10,000 तक सीमित है, जो वंचित समुदायों के लिए आर्थिक उत्थान को लक्षित करती है।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा

नोडल विभाग: अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्ति

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: व्यवसाय और उद्यमिता

उप-श्रेणियाँ: Loan

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: ऋण, अनुसूचित जाति, उद्यमिता, सब्सिडी, रोज़गार, लघु व्यवसाय

विवरण

"लघु व्यवसाय योजना" हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, हरियाणा सरकार द्वारा एक आर्थिक सशक्तिकरण योजना है। इस योजना में, आत्म-रोज़गार/आय उत्पन्न करने वाली गतिविधियों के लिए अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को ऋण प्रदान किए जाते हैं।

लाभ

  • - विभिन्न आर्थिक विकास योजनाओं के लिए ₹2,00,000/- तक की इकाई लागत पर ऋण। - परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी। - कुल परियोजना लागत का 50% सब्सिडी, अधिकतम ₹10,000/- तक।
  • विभिन्न आर्थिक विकास योजनाओं के लिए ₹2,00,000/- तक की इकाई लागत पर ऋण। - परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी। - कुल परियोजना लागत का 50% सब्सिडी, अधिकतम ₹10,000/- तक।

पात्रता

  • आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। - आवेदक अनुसूचित जाति से होना चाहिए। - आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। - आय सीमा कम से कम 50% लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹1,50,000/- तक और शेष 50% लाभार्थियों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹3,00,000/- तक होनी चाहिए।

अपवर्जन


आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

चरण 1: "अंत्योदय सारल" पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: "यहाँ साइन इन करें" अनुभाग में, "नया उपयोगकर्ता? यहाँ पंजीकरण करें" पर क्लिक करें।
चरण 3: पंजीकरण फॉर्म एक नए ब्राउज़र विंडो में खुलेगा। फॉर्म के सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें। एक मजबूत पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड में कम से कम '9' वर्ण होने चाहिए, जिसमें कम से कम एक विशेष वर्ण(!@#$%^&*), एक संख्या, एक छोटे अक्षर और एक बड़े अक्षर होना चाहिए (जैसे ADmin@357)। कैप्चा कोड भरें और "सबमिट" पर क्लिक करें।
चरण 4: पंजीकरण फॉर्म में दिए गए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। प्राप्त OTP केवल एक बार उपयोग के लिए होगा और अनुरोध के समय से 15 मिनट तक मान्य रहेगा। ईमेल पर प्राप्त सत्यापन लिंक अनुरोध के समय से 48 घंटे तक मान्य रहेगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को OTP के माध्यम से सफलतापूर्वक सत्यापित करने पर उपयोगकर्ता को निम्नलिखित संदेश दिखाई देगा: "आपने https://saralharyana.gov.in/ पर सफलतापूर्वक पंजीकरण किया है। कृपया अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके आवेदन में लॉगिन करें"।
चरण 5: "अंत्योदय सारल" पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। "यहाँ साइन इन करें" अनुभाग में, अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें।
चरण 6: अगले स्क्रीन पर, बाईं पैन में, 'सेवा के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें, फिर "सभी उपलब्ध सेवाएँ देखें" पर क्लिक करें।
चरण 7: आपको योजनाओं/सेवाओं की एक सूची दिखाई जाएगी। उस योजना पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पर ले जाया जाएगा।
चरण 8: आवेदन फॉर्म में, सभी अनिवार्य विवरण भरें, 'स्व-घोषणा' पर क्लिक करें। सत्यापन कोड/कैप्चा भरें और 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें।
चरण 9: सभी भरे हुए विवरणों का पूर्वावलोकन करें और 'अनुबंध संलग्न करें' पर क्लिक करें। सभी अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करें और 'अनुबंध सहेजें' पर क्लिक करें।
चरण 10: सभी विवरणों की पुष्टि करने के बाद, 'सबमिट' बटन पर क्लिक करें। भविष्य के संदर्भ के लिए उत्पन्न 'स्वीकृति रसीद' का प्रिंटआउट लें।

अपने आवेदन/अपील को पोर्टल के माध्यम से ट्रैक करें:
चरण 1: SARAL पोर्टल पर जाएं https://status.saralharyana.nic.in/
चरण 2: "ट्रैकिंग फीचर" पर क्लिक करें।
चरण 3: ड्रॉपडाउन मेनू से विभाग और सेवा का चयन करें।
चरण 4: अपना अपील/आवेदन संदर्भ आईडी (जो आपको सेवा के लिए आवेदन करते समय प्रदान किया गया था) दर्ज करें और "स्थिति जांचें" पर क्लिक करें।

SMS के माध्यम से:
अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से, निम्नलिखित SMS 7738299899 पर भेजें: SARALApplication ID

SARAL हेल्पलाइन: 0172-3968400 (सुबह 7:00 बजे से रात 8:00 बजे तक; सोमवार से शनिवार, सरकारी छुट्टियों को छोड़कर)
saral.haryana@gov.in

आवेदन के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल: https://saralharyana.gov.in/resources/homePage/6/pdf/Using%20Saral.pdf

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

इस योजना के लिए प्रबंधन प्राधिकरण कौन सा विभाग/संस्थान है?
यह योजना हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम द्वारा लागू और निगरानी की जा रही है।
इस योजना के प्रशासन के लिए निगम द्वारा कौन सा प्रक्रिया अपनाई जाएगी?
निगम के संबंधित अधिकारी इस योजना के तहत सहायता के लिए ऋणों को सत्यापित, प्रशासन और स्वीकृत करेंगे, जो निगम द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर उनके संबंधित क्षेत्राधिकार में होंगे।
इस योजना के दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?
यदि किसी आवेदक द्वारा तथ्यों का गलत प्रतिनिधित्व या झूठी जानकारी प्रदान की जाती है, तो निगम द्वारा योजना के तहत सभी उनके दावों को रद्द कर दिया जाएगा।
क्या कोई आवेदन शुल्क लागू है?
नहीं, हालाँकि ₹10/- सेवा शुल्क के रूप में लागू हो सकता है।
आवेदन को कैसे ट्रैक करें?
आवेदन जमा करने के बाद आपको एक आवेदन संदर्भ आईडी मिलेगी जिसे आप होमपेज पर स्थिति जांचने के लिए दर्ज कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के बाद प्रत्येक चरण पर आपको SMS भी भेजा जाएगा।
मुझे अपना पासवर्ड याद नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए?
यदि आप अपना पासवर्ड याद नहीं रखते हैं तो कृपया पासवर्ड भूल गए पर क्लिक करें और अपना ईमेल आईडी दर्ज करें, और अगले चरणों के लिए आपको एक ईमेल भेजा जाएगा।
क्या आवेदन पूरा करने पर मुझे कोई SMS, ईमेल प्राप्त होगा?
प्रत्येक चरण के बाद आपको स्थिति और अगले चरणों के बारे में सूचित करने के लिए एक SMS और एक ईमेल भेजा जाएगा।
क्या मैं अपना आवेदन सहेज सकता हूँ और फिर से जमा कर सकता हूँ?
हाँ, आप बीच में आवेदन को सहेज सकते हैं और आप अधूरे आवेदनों को देखने में आवेदन देख सकते हैं और आप वहां से आगे बढ़ सकते हैं।
क्या मैं ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूँ? क्या जिला, तहसील, गाँव स्तर पर कोई केंद्र हैं?
यह योजनाएँ जिला, तहसील और उप-विभाग स्तर पर अंत्योदय केंद्र/सारल केंद्र/अंत्योदय-सारल केंद्र पर उपलब्ध होंगी। यह योजनाएँ CSC केंद्रों पर भी उपलब्ध होंगी।
क्या मैं पोर्टल के माध्यम से ही भुगतान कर सकता हूँ?
हाँ, सभी मध्यवर्ती भुगतान चरण पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं और स्वीकृति पर्ची उत्पन्न की जाएगी।
₹2,00,000/- तक की एकल इकाई लागत के लिए निगम NSFDC के सहयोग से किस प्रकार की सहायता प्रदान करेगा?
निगम NSFDC के सहयोग से विभिन्न आर्थिक विकास योजनाओं के लिए ₹2,00,000/- तक का ऋण प्रदान कर सकता है।
परियोजना लागत का निगम कितना प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में प्रदान करता है?
निगम परियोजना लागत का 10% मार्जिन मनी के रूप में प्रदान करता है।
HSFDC निगम कितनी सब्सिडी प्रदान करता है, और एक परियोजना के लिए अधिकतम सब्सिडी राशि क्या है?
निगम (HSFDC) कुल परियोजना लागत का 50% सब्सिडी प्रदान करता है और अधिकतम सब्सिडी राशि ₹10,000/- है।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status