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किशोरी बालिका योजना- उत्तराखंड

उत्तराखंड में किशोरी बालिका योजना 14 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी लड़कियों को पोषण, स्वास्थ्य और जीवन चक्र के मुद्दों के प्रति जागरूक करके सशक्त बनाती है। यह योजना हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे आकांक्षी जिलों के निवासियों को लक्षित करते हुए, वर्ष में 300 दिनों के लिए फोर्टिफाइड चावल और गेहूं सहित पूरक पोषण प्रदान करती है।

राज्य वस्तु रूप

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड

नोडल विभाग: महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: महिला और बाल, स्वास्थ्य और कल्याण

उप-श्रेणियाँ: Health promotion

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: किशोरी लड़कियाँ, पोषण पर जागरूकता, स्वास्थ्य पर जागरूकता, किशोरी लड़की

विवरण

यह योजना 14 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी लड़कियों में पोषण, स्वास्थ्य और जीवन चक्र के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ वर्ष में 300 दिनों के लिए पूरक पोषण प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

लाभ

  • इस योजना के तहत
  • किशोरी लड़कियों में पोषण
  • स्वास्थ्य और जीवन चक्र के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है। उन्हें वर्ष में 300 दिनों के लिए पूरक पोषण (25 दिनों के लिए फोर्टिफाइड चावल और गेहूं) भी प्रदान किया जाता है।

इस योजना के तहत, किशोरी लड़कियों में पोषण, स्वास्थ्य और जीवन चक्र के मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है। उन्हें वर्ष में 300 दिनों के लिए पूरक पोषण (25 दिनों के लिए फोर्टिफाइड चावल और गेहूं) भी प्रदान किया जाता है।

पात्रता

  1. आवेदक उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक 14 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी लड़की होनी चाहिए। 1. आवेदक उत्तराखंड के एक आकांक्षी जिले- हरिद्वार या उधम सिंह नगर में निवास कर रही हो।

आवेदन प्रक्रिया

लाभार्थियों का ऑफलाइन पंजीकरण पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से किया जाता है, जिसके लिए किशोरी लड़की का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

योजना के लिए कौन योग्य है?
14 से 18 वर्ष की आयु की किशोरी लड़कियाँ, जो उत्तराखंड की निवासी हैं, और हरिद्वार या उधम सिंह नगर के आकांक्षी जिलों में रहती हैं।
इस योजना के तहत कौन से जिले शामिल हैं?
यह योजना वर्तमान में उत्तराखंड के आकांक्षी जिलों: हरिद्वार और उधम सिंह नगर में लागू है।
योजना के तहत किस प्रकार का पोषण समर्थन प्रदान किया जाता है?
लाभार्थियों को हर महीने 25 दिनों के लिए फोर्टिफाइड चावल और गेहूं प्रदान किया जाता है, जो कुल मिलाकर वर्ष में 300 दिनों के लिए होता है।
योजना के लिए कैसे पंजीकरण किया जा सकता है?
लाभार्थियों का पंजीकरण पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से किया जाता है।
पंजीकरण के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
पंजीकरण के लिए किशोरी लड़की का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं।
वर्ष में पोषण समर्थन कितने समय तक रहता है?
पूरक पोषण वर्ष में 300 दिनों के लिए प्रदान किया जाता है।
क्या योजना लाभार्थियों के लिए मुफ्त है?
हाँ, योजना के तहत सभी सेवाएँ और पोषण समर्थन मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status