KKN-P

कलाकार कृतज्ञता निधि: महामारी

कलाकार कृतज्ञता निधि: महामारी उन वृद्ध और जरूरतमंद गोवा के कलाकारों को ₹5,000 से ₹10,000 की एक बार की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिन्होंने COVID-19 महामारी के कारण अपनी आय खो दी है। पात्र आवेदकों को गोवा का निवासी होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, और उनकी वार्षिक आय ₹1,50,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि वे कला और संस्कृति क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गोवा

नोडल विभाग: कला, संस्कृति और संग्रहालय विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, खेल और संस्कृति

उप-श्रेणियाँ: Crisis/Disaster/Accident, वित्तीय सहायता, संस्कृति

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: कलाकार, महामारी, राहत, वित्तीय सहायता, संस्कृति

विवरण

यह योजना उन वृद्ध और जरूरतमंद गोवा के कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है, जिन्होंने महामारी के कारण आय का स्रोत खो दिया है। यह योजना पात्र कलाकारों को ₹5,000/- (एकमुश्त) से लेकर ₹10,000/- (एकमुश्त) तक की वित्तीय सहायता के रूप में राहत प्रदान करती है।

लाभ

  • - प्रत्येक पात्र कलाकार को ₹5,000/- से ₹10,000/- (एकमुश्त) की एक बार की वित्तीय सहायता, जो समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी। - यह राशि कलाकार के बैंक खाते (राष्ट्रीयकृत बैंक) में जारी की जाएगी। वितरण इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा मोड के रूप में किया जाएगा।
  • प्रत्येक पात्र कलाकार को ₹5,000/- से ₹10,000/- (एकमुश्त) की एक बार की वित्तीय सहायता, जो समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी। - यह राशि कलाकार के बैंक खाते (राष्ट्रीयकृत बैंक) में जारी की जाएगी। वितरण इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा मोड के रूप में किया जाएगा।

पात्रता

  • कलाकार गोवा का निवासी होना चाहिए। - कलाकार की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। - कलाकार को COVID-19 महामारी के कारण आय का स्रोत खोना चाहिए। - कलाकार की व्यक्तिगत आय (सभी स्रोतों से) प्रति वर्ष ₹1,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। - कलाकार को कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम करना और योगदान देना चाहिए, जैसे कि संगीत/नृत्य/नाटक/तियातर/लोक/कीर्तन/भजन/चित्रकला/मूर्ति कला/साहित्य/कांतारिस्ट/साहित्यिक/कवियों/फोटोग्राफरों/पारंपरिक हस्तशिल्प आदि। - कलाकार को इस योजना में विचारित वित्तीय सहायता की आवश्यकता होनी चाहिए। - कलाकार को कला से संबंधित गतिविधियों/कार्यक्रमों पर पूरी तरह निर्भर होना चाहिए। - कलाकार सरकारी कर्मचारी या स्वायत्त निकायों, निगमों का कर्मचारी या किसी संगठन का पेंशनर नहीं होना चाहिए।

अपवर्जन

  • Scheme will not be applicable to the beneficiaries of Kala Samman who get monthly pensions from Department of Art & Culture, Government of Goa and also to those who are receiving any other pension /financial assistance from the Government (Centre/State).
  • The applicant working in private agency/company/institution on regular basis (on a regular payroll) are not eligible. However, the employees on contract/daily wages shall be considered provided their individual income from all sources does not exceed Rs.1.50 lakhs per annum.

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

चरण 1: कला एवं संस्कृति निदेशालय, संस्कृती भवन, पट्टो, पणजी, गोवा के कार्यालय में जाएं और योजना के लिए निर्धारित आवेदन पत्र प्राप्त करें।
चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित करें)।
चरण 3: पूर्ण आवेदन पत्र सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे कला एवं संस्कृति निदेशालय, संस्कृती भवन, पट्टो, पणजी, गोवा में जमा करें।

आवेदन के बाद की प्रक्रियाएं
चरण 1: निदेशालय आवेदन को उप-समिति को भेजेगा ताकि आवेदन की पूरी तरह से जांच की जा सके। निदेशक उप-समिति को अपनी सिफारिशें देगा।
चरण 2: उप-समिति प्राप्त आवेदनों पर विचार करेगी और उन आवेदकों की सिफारिश करेगी जिन्हें उप-समिति द्वारा इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए उपयुक्त माना जाएगा। समिति जरूरतमंद कलाकार को जारी की जाने वाली सहायता की मात्रा तय करेगी।
चरण 3: समिति द्वारा सहायता की मात्रा तय करने के बाद, वित्तीय सहायता के वितरण के लिए सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
चरण 4: सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, निदेशक एक बार की वित्तीय सहायता राशि आवेदक को इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम मोड के रूप में बैंक खाते में वितरित करेगा।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

एक कलाकार के लिए महामारी राहत प्रावधान के तहत वित्तीय सहायता के लिए न्यूनतम आयु आवश्यकता क्या है?
आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और उसे COVID-19 महामारी के कारण आय का स्रोत खोना चाहिए ताकि वह इस सहायता के लिए योग्य हो सके।
यदि मैं किसी निजी संगठन में अनुबंध या दैनिक वेतन के आधार पर काम कर रहा हूं, तो क्या मैं इस वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता हूं?
हाँ, अनुबंध या दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी पात्र माने जाते हैं, बशर्ते उनकी व्यक्तिगत वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹1,50,000/- से अधिक न हो।
सभी स्रोतों से अधिकतम वार्षिक आय सीमा क्या है जो एक कलाकार को महामारी से संबंधित वित्तीय सहायता के लिए पात्र बनाती है?
कलाकार की व्यक्तिगत वार्षिक आय सभी स्रोतों से ₹1,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए ताकि वह इस महामारी राहत के लिए पात्र हो सके।
क्या वे कलाकार जो कला सम्मान योजना के तहत मासिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, इस सहायता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं?
नहीं, कला एवं संस्कृति विभाग से मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले कला सम्मान के लाभार्थी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
एक पात्र कलाकार को महामारी राहत श्रेणी के तहत कितनी एकमुश्त वित्तीय सहायता मिल सकती है?
वित्तीय सहायता की राशि पात्र कलाकार के लिए ₹5,000/- से लेकर ₹10,000/- तक एकमुश्त राशि के रूप में होती है।
क्या कोई सरकारी कर्मचारी या किसी संगठन का पेंशनर महामारी राहत प्रावधान के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं, आवेदक सरकारी कर्मचारी, स्वायत्त निकायों या निगमों का कर्मचारी, या किसी संगठन का पेंशनर नहीं होना चाहिए।
क्या सहायता के लिए पात्र होने के लिए आवेदक का कला से संबंधित गतिविधियों और कार्यक्रमों पर पूरी तरह निर्भर होना अनिवार्य है?
हाँ, आवेदक को वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने के लिए कला से संबंधित गतिविधियों और कार्यक्रमों पर पूरी तरह निर्भर होना चाहिए।
क्या एक कलाकार जो किसी निजी कंपनी या संस्थान में नियमित वेतन पर काम कर रहा है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं, आवेदक को किसी निजी एजेंसी, कंपनी या संस्थान में नियमित रूप से काम नहीं करना चाहिए या नियमित वेतन पर नहीं होना चाहिए।
इस योजना के महामारी राहत घटक के तहत पात्रता के लिए कला और संस्कृति के कौन से क्षेत्र मान्यता प्राप्त हैं?
संगीत, नृत्य, नाटक, तियातर, लोक, कीर्तन, भजन, चित्रकला, मूर्तिकला, साहित्य, कांतारिस्ट, साहित्यिक, कवियों, फोटोग्राफरों, और पारंपरिक हस्तशिल्प में काम करने वाले कलाकार पात्र हैं।
क्या सहायता के लिए आवेदन करते समय सभी स्रोतों से आय के संबंध में कोई घोषणा या हलफनामा प्रस्तुत करना अनिवार्य है?
हाँ, आवेदकों को अपनी व्यक्तिगत आय के संबंध में ₹50/- के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप में स्व-हस्ताक्षरित हलफनामा या घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।
क्या वे कलाकार जो केंद्रीय या राज्य सरकार से कोई अन्य पेंशन या वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं?
नहीं, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से कोई अन्य पेंशन या वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कलाकार इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
इस योजना के तहत महामारी से संबंधित वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाले कलाकारों के लिए निवास की आवश्यकता क्या है?
आवेदक कलाकार को वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने के लिए गोवा का निवासी होना चाहिए।
समिति प्रत्येक पात्र कलाकार को स्वीकृत वित्तीय सहायता की सटीक मात्रा कैसे निर्धारित करती है?
समिति निर्धारित सीमा के भीतर ₹5,000/- से ₹10,000/- की सहायता की मात्रा तय करेगी, जो उनकी मूल्यांकन के आधार पर होगी।
महामारी राहत श्रेणी के तहत पात्र कलाकार को वित्तीय सहायता राशि किस मोड में वितरित की जाएगी?
वित्तीय सहायता सीधे कलाकार के राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गए बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम मोड के माध्यम से जारी की जाएगी।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status