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झारखंड राज्य अनुसूचित जाति पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

झारखंड राज्य अनुसूचित जाति पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना झारखंड में अनुसूचित जाति के छात्रों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा मिलता है। यह विभिन्न शैक्षणिक खर्चों को कवर करती है, जिसमें शिक्षण और रखरखाव शुल्क शामिल हैं, लाभ पाठ्यक्रम समूह के अनुसार भिन्न होते हैं और सीधे छात्र के आधार से जुड़े बैंक खाते में जमा किए जाते हैं, जो पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्रों का समर्थन करते हैं।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: झारखंड

नोडल विभाग: अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): हाँ

श्रेणियाँ: शिक्षा और अध्ययन

उप-श्रेणियाँ: Scholarships and student finance, Education and training grants, fellowship, stipend

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: छात्र, छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति, पोस्ट-मैट्रिक

विवरण

"झारखंड राज्य अनुसूचित जाति पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना" झारखंड में अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य SC छात्रों की पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा में भागीदारी बढ़ाना है।

लाभ

  • शिक्षण शुल्क
  • शैक्षणिक भत्ता
  • और रखरखाव शुल्क कवर करता है: पाठ्यक्रम समूह होस्टलर डे-स्कॉलर समूह- 1 "A" ₹1 00 000/- ₹90 000/- समूह- 1 "B" ₹90 000/- ₹85 000/- समूह- 1 "C" ₹85 000/- ₹80 000/- समूह- 2 "A" ₹75 000/- ₹70 000/- समूह- 2 "B" ₹70 000/- ₹65

शिक्षण शुल्क, शैक्षणिक भत्ता, और रखरखाव शुल्क कवर करता है: पाठ्यक्रम समूह होस्टलर डे-स्कॉलर समूह- 1 "A" ₹1,00,000/- ₹90,000/- समूह- 1 "B" ₹90,000/- ₹85,000/- समूह- 1 "C" ₹85,000/- ₹80,000/- समूह- 2 "A" ₹75,000/- ₹70,000/- समूह- 2 "B" ₹70,000/- ₹65,000/- समूह- 2 "C" ₹65,000/- ₹60,000/- समूह- 3 ₹45,000/- ₹40,000/- समूह- 4 ₹35,000/- ₹30,000/- नोट: - राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से जमा की जाती है। - 60% वित्तपोषण भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा और 40% झारखंड राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। - छात्र को छात्रवृत्ति के लिए अपने शैक्षणिक संस्थान या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उपस्थिति प्रणाली का पालन करना चाहिए। - यदि कोई छात्र मध्य में पाठ्यक्रम बदलता है, तो वह केवल तभी नए पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति के लिए पात्र होगा यदि उसने उसी शैक्षणिक वर्ष में पिछले पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त की है।

पात्रता

छात्र के लिए पात्रता मानदंड: 1. छात्र झारखंड का निवासी होना चाहिए। 1. छात्र अनुसूचित जाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। 1. छात्र के परिवार की वार्षिक आय ₹2,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1. छात्र को एक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में नामांकित होना चाहिए जो योजना के नियमों का पालन करता हो और विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकृत हो। 1. छात्र को एक पोस्ट-मैट्रिक पाठ्यक्रम (डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, या समकक्ष) का अध्ययन करना चाहिए। 1. छात्र को केंद्रीय या राज्य सरकार से कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए। पाठ्यक्रमों का वर्गीकरण: पृष्ठ संख्या 4 1. समूह 1: A++ से B++ NAAC मान्यता वाले संस्थानों में पेशेवर डिग्री/पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रम। 1. समूह 2: व्यावसायिक और डिप्लोमा पाठ्यक्रम जो कक्षा 12 या उच्चतर योग्यता की आवश्यकता होती है। 1. समूह 3: पॉलिटेक्निक और अन्य पाठ्यक्रम जो समूह 1 या 2 में शामिल नहीं हैं। 1. समूह 4: स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम। 1. समूह 5: सभी पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा 10 स्तर के गैर-डिग्री पाठ्यक्रम)।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन छात्र पंजीकरण: छात्रों को अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा निर्दिष्ट छात्रवृत्ति ई-कल्याण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।- छात्रों को ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरते समय पहले अपना आधार नंबर, नाम, जन्म तिथि, लिंग, मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। पंजीकरण के बाद: सत्यापन के बाद, पोर्टल द्वारा एक आवेदन आईडी उत्पन्न की जाएगी, जिसका उपयोग आवेदन के आगे के चरणों को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए। छात्रों को अपने नाम के तहत आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण प्रदान करना होगा। छात्रों को पोर्टल पर दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। नोट: किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बैंक खाता विवरण वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सत्यापन: ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, इसे संबंधित शैक्षणिक संस्थान या कॉलेज द्वारा विभागीय पोर्टल के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। संस्थान/कॉलेज द्वारा सत्यापित नहीं किए गए आवेदन अमान्य माने जाएंगे। नोट: किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्देश: सभी शैक्षणिक संस्थानों को योजना के तहत कवर होने के लिए निर्धारित समय के भीतर विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। संस्थानों/कॉलेजों को जनजातीय कल्याण आयुक्त, झारखंड, रांची द्वारा निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। छात्रवृत्ति पोर्टल पर आयुक्त द्वारा पंजीकरण के लिए एक निर्धारित फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। केवल वे संस्थान जो निर्धारित शैक्षणिक मानकों को बनाए रखते हैं, इस योजना के तहत पात्र हैं। संस्थानों/कॉलेजों के पास AISHE (अखिल भारतीय उच्च शिक्षा पर सर्वेक्षण) या U-DISE (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली) कोड होना चाहिए। संस्थानों/कॉलेजों को पोर्टल पर एक बार पंजीकरण कराना होगा, और पंजीकरण पाठ्यक्रम की मान्यता अवधि के दौरान मान्य रहेगा। संस्थानों को पोर्टल पर अपने NAAC (राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद) या NBA (राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड) विवरण अपडेट करने होंगे। जनजातीय कल्याण आयुक्त इन विवरणों को NAAC/NBA पोर्टल के माध्यम से सत्यापित करेगा। संस्थानों को जनजातीय कल्याण आयुक्त को निर्धारित प्रारूप में हर छह महीने में एक स्व-ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। प्रत्येक संस्थान को छात्रवृत्ति से संबंधित सभी कार्यों को संभालने और जिला कल्याण अधिकारी को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए एक नोडल अधिकारी (संस्थान नोडल अधिकारी - INO) नामित करना होगा। संस्थानों और छात्रावासों को जो इस योजना से लाभान्वित छात्रों को आवास प्रदान करते हैं, उन्हें विभागीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर भू-टैग की गई तस्वीरें अपलोड करनी होंगी। जनजातीय कल्याण आयुक्त द्वारा गठित दो सदस्यीय निरीक्षण टीम हर तीन साल में राज्य के बाहर के संस्थानों का भौतिक निरीक्षण करेगी। यदि निरीक्षण के दौरान कोई अनियमितताएँ या त्रुटियाँ पाई जाती हैं, तो आयुक्त को आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

इस छात्रवृत्ति के लिए कौन पात्र है?
झारखंड के अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्र और निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करने वाले छात्र।
इस योजना के तहत कौन से प्रकार के पाठ्यक्रम कवर किए जाते हैं?
पेशेवर, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र, एम.फिल., पीएच.डी., और विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम।
योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है?
विभाग के छात्रवृत्ति पोर्टल पर अनिवार्य ऑनलाइन आवेदन।
छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है?
आधार आधारित प्रणाली का उपयोग करके पंजीकरण करें, पोर्टल पर आवेदन पत्र भरें, और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
क्या ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य है?
नहीं, केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।
आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और आधार से जुड़े बैंक खाते का विवरण।
छात्रवृत्ति की राशि कैसे वितरित की जाती है?
राशि सीधे आधार से जुड़े बैंक खाते में DBT (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) के माध्यम से जमा की जाती है।
क्या अन्य छात्रवृत्तियाँ प्राप्त कर रहे छात्र पात्र हैं?
नहीं, जो छात्र पहले से अन्य छात्रवृत्तियाँ प्राप्त कर रहे हैं, वे पात्र नहीं हैं।
क्या कोई शैक्षणिक संस्थान इस योजना में भाग ले सकता है?
नहीं, केवल AISHE कोड वाले पंजीकृत संस्थान पात्र हैं।
क्या योजना के तहत आय सीमा बदल सकती है?
हाँ, भारत सरकार द्वारा आय सीमा में किसी भी संशोधन को झारखंड में भी लागू किया जाएगा।
यदि भुगतान में देरी होती है तो छात्रों को क्या करना चाहिए?
छात्र सहायता के लिए ई-कल्याण पोर्टल या संबंधित जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
क्या छात्र यदि वे अपना पाठ्यक्रम बदलते हैं तो छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं?
हाँ, छात्र यदि पिछले पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़ देते हैं तो नए पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन वे एक ही शैक्षणिक वर्ष में छात्रवृत्ति दो बार प्राप्त नहीं कर सकते।
शिकायतें कैसे दर्ज की जा सकती हैं?
छात्र ई-कल्याण पोर्टल के माध्यम से या ईमेल के जरिए शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
क्या राज्य के बाहर पढ़ाई कर रहे छात्र इस योजना से लाभ उठा सकते हैं?
हाँ, बशर्ते संस्थान विभागीय मानदंडों को पूरा करता हो और पंजीकृत हो।
योजना की निगरानी और समीक्षा कैसे की जाती है?
सभी आवेदनों की सत्यापन और अनुमोदन जिला और राज्य स्तर पर किया जाता है। जिला स्तर की समिति शिकायतों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार होती है।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status