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झारखंड राज्य प्रवासी श्रमिक सर्वेक्षण और पुनर्वास योजना
झारखंड राज्य प्रवासी श्रमिक सर्वेक्षण और पुनर्वास योजना झारखंड के प्रवासी श्रमिकों को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता और कल्याण उपाय प्रदान करती है। यह मृत्यु या स्थायी विकलांग के लिए नकद लाभ, घर लौटने के लिए परिवहन लागत, और पंजीकृत और गैर-पंजीकृत श्रमिकों के लिए आजीविका समर्थन प्रदान करती है, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित होता है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: झारखंड
नोडल विभाग: श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
योजना प्रारंभ तिथि: 2015-04-15
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, कौशल और रोजगार
उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता, Welfare measures
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: वित्तीय सहायता, पुनर्वास, प्रवासी श्रमिक, मृत्यु
विवरण
"झारखंड राज्य प्रवासी श्रमिक सर्वेक्षण और पुनर्वास योजना" का उद्देश्य राज्य के प्रवासी श्रमिकों की पहचान करना और उनका समर्थन करना है। यह योजना प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए सामाजिक सुरक्षा, पुनर्वास और कल्याण सुनिश्चित करती है।
लाभ
- श्रमिकों और परिवारों के लिए वित्तीय सहायता और आजीविका समर्थन: क्रम संख्या श्रेणी पंजीकृत श्रमिकों को लाभ गैर-पंजीकृत श्रमिकों को लाभ 1मृत्यु या स्थायी विकलांग की स्थिति में (निर्भर या लाभार्थी को प्राप्त होगा)₹1 50 000/-₹1 00 000/-2दोनों आंखों या दो अंगों का नुकसान₹1 50 000/-₹1 00 000/-3एक आंख या एक अंग का नुकसान₹75 000/-₹50 000/-4मृत्यु/प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु/पूर्ण विकलांगअन्य राज्य से श्रमिक/निर्भर के पैतृक घर तक की पूरी परिवहन लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
श्रमिकों और परिवारों के लिए वित्तीय सहायता और आजीविका समर्थन: क्रम संख्याश्रेणीपंजीकृत श्रमिकों को लाभ****गैर-पंजीकृत श्रमिकों को लाभ1मृत्यु या स्थायी विकलांग की स्थिति में (निर्भर या लाभार्थी को प्राप्त होगा)₹1,50,000/-₹1,00,000/-2दोनों आंखों या दो अंगों का नुकसान₹1,50,000/-₹1,00,000/-3एक आंख या एक अंग का नुकसान₹75,000/-₹50,000/-4मृत्यु/प्राकृतिक आपदा के कारण मृत्यु/पूर्ण विकलांगअन्य राज्य से श्रमिक/निर्भर के पैतृक घर तक की पूरी परिवहन लागत सरकार द्वारा वहन की जाएगी।
पात्रता
- प्रवासी श्रमिक झारखंड का निवासी होना चाहिए। 1. श्रमिक की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1. मृत्यु या चोट राज्य के बाहर काम करते समय दुर्घटना के कारण हुई होनी चाहिए। 1. श्रमिक को असक्षम या अर्ध-कुशल नौकरी में लगे होना चाहिए। 1. श्रमिक को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) से संबंधित होना चाहिए।
अपवर्जन
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन प्रक्रिया:
चरण 1: इच्छुक आवेदक को (कार्यालय के समय के दौरान) जिला श्रम कार्यालय में जाना चाहिए और आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी के लिए कर्मचारियों से अनुरोध करना चाहिए।
चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित करें)।
चरण 3: भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र दस्तावेजों के साथ जिला श्रम कार्यालय में जमा करें।
चरण 4: जिला श्रम कार्यालय से एक रसीद या स्वीकृति प्राप्त करें। सुनिश्चित करें कि रसीद में जमा करने की तारीख और समय, और एक अद्वितीय पहचान संख्या (यदि लागू हो) जैसी आवश्यक जानकारी हो।
नोट: घटना को निकटतम सरकारी कार्यालय (जैसे ब्लॉक विकास अधिकारी, श्रम अधीक्षक, या जिला मजिस्ट्रेट) को एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर रिपोर्ट किया जाना चाहिए।
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:
चरण 1: श्रमाधान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: व्यक्तिगत विवरण जैसे आधार संख्या, पूरा नाम, पिता या माता का नाम, निवास का पता, कार्यस्थल का पता, योग्यता और कौशल विवरण, और जन्म तिथि दर्ज करें।
चरण 3: ड्रॉपडाउन से उपयुक्त श्रेणी का चयन करें और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
चरण 4: अपने बैंक खाता नंबर, IFSC कोड, और नामांकित व्यक्ति का नाम दर्ज करें।
चरण 5: UIDAI के साथ अपने आधार विवरण साझा करने के लिए सहमति देने के लिए चेकबॉक्स का चयन करें।
चरण 6: "सबमिट" पर क्लिक करें।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- इस योजना से कौन लाभान्वित हो सकता है?
- झारखंड के स्थायी निवासी प्रवासी श्रमिक और उनके परिवार।
- इस योजना के तहत कौन से लाभ प्रदान किए जाते हैं?
- वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य देखभाल, आजीविका समर्थन, और कौशल विकास के अवसर।
- क्या इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों के लिए एक हेल्पलाइन है?
- हाँ, शिकायत निवारण और समर्थन के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन उपलब्ध है।
- सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है?
- सर्वेक्षण का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों की रोजगार स्थिति, चुनौतियों और आवश्यकताओं की पहचान करना है।
- क्या प्रवासी श्रमिकों के परिवार इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- हाँ, प्रवासी श्रमिकों के परिवार कुछ लाभों के लिए पात्र हैं।
- क्या यह योजना झारखंड के भीतर काम करने वाले श्रमिकों के लिए उपलब्ध है?
- नहीं, यह विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए है जो झारखंड के बाहर प्रवासित हुए हैं।
- मैं इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
- आवेदन जिला श्रम कार्यालय में या आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- क्या कौशल विकास प्रशिक्षण योजना का हिस्सा है?
- हाँ, योजना में रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम शामिल हैं।
- वित्तीय सहायता का वितरण कैसे किया जाएगा?
- सहायता सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।
- मैं योजना के बारे में अधिक जानकारी कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ?
- अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या निकटतम जिला श्रम कार्यालय से संपर्क करें।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status