ISSSPWD

एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना: संकट में महिलाओं के लिए पेंशन

यह योजना लद्दाख के संघ शासित प्रदेश के सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा लागू की गई है, जो संकट में पड़ी महिलाओं, जिसमें गरीब विधवाएं, तलाकशुदा, या deserted महिलाएं शामिल हैं, को बिना आय के प्रति माह ₹1,000 की पेंशन प्रदान करती है। पात्र आवेदक को लद्दाख का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिसकी आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और वह गरीबी रेखा (BPL) श्रेणी में होना चाहिए।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: लद्दाख

नोडल विभाग: सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, महिला और बाल

उप-श्रेणियाँ: पेंशन, वित्तीय सहायता, Citizen empowerment

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: पेंशन, महिला, संकट, गरीब विधवा, तलाकशुदा महिला, deserted महिला, BPL

विवरण

यह योजना लद्दाख के संघ शासित प्रदेश के सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा लागू की गई है। इस योजना के तहत, बिना आय के संकट में पड़ी विधवाओं, तलाकशुदा या deserted महिलाओं को प्रति माह ₹1,000/- की वित्तीय सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जाती है।

लाभ

  • वित्तीय सहायता/पेंशन की राशि: प्रति लाभार्थी ₹1,000/- प्रति माह

वित्तीय सहायता/पेंशन की राशि: प्रति लाभार्थी ₹1,000/- प्रति माह

पात्रता

  1. आवेदक को लद्दाख के संघ शासित प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक को संकट में पड़ी महिला होना चाहिए, जैसे कि गरीब, अलगावित, तलाकशुदा, या विधवा। 1. आवेदक को गरीबी रेखा (BPL) श्रेणी में होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1. आवेदक के पास कोई आय का स्रोत नहीं होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:

चरण 1: 'लद्दाख ई-सेवा प्लेटफार्म' पर जाएं और स्क्रीन के दाईं ओर 'गो लाइव सेवाएं' टैब पर जाएं। 'सामाजिक कल्याण' अनुभाग के तहत ISSS योजना का चयन करें।
चरण 2: स्क्रीन के दाईं ओर 'पंजीकरण' टैब पर क्लिक करें।
चरण 3: निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और सभी आवश्यक जानकारी को सही ढंग से भरें। पासपोर्ट आकार की स्कैन फोटो (jpg छवि) को 50 kB से कम के स्पष्ट पृष्ठभूमि में अपलोड करें।
चरण 4: सफल पंजीकरण के बाद भविष्य के संदर्भ के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड नोट करें।

योजना लाभ के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें:

चरण 1: योजना के तहत आवेदन करने के लिए, 'लद्दाख ई-सेवा प्लेटफार्म' पर फिर से जाएं और स्क्रीन के दाईं ओर 'गो लाइव सेवाएं' टैब पर जाएं। 'सामाजिक कल्याण' अनुभाग के तहत ISSS योजना का चयन करें।
चरण 2: अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स (पंजीकरण के बाद उत्पन्न लॉगिन आईडी और पासवर्ड) दर्ज करें, 'उपयोगकर्ता भूमिका' के रूप में 'नागरिक' चुनें, कैप्चा दर्ज करें, और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
चरण 3: लॉगिन के बाद, आवेदक को बाईं मेनू में 'ई-सेवाएं' टैब पर क्लिक करना होगा।
चरण 4: 'सामाजिक और जनजातीय कल्याण विभाग' पर क्लिक करें और 'एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना' के तहत 'संकट में महिलाओं के लिए पेंशन' का चयन करें।
चरण 5: सभी आवश्यक विवरण सही ढंग से भरें और अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें, फिर आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सबमिट पर क्लिक करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:

चरण 1: संबंधित तहसील सामाजिक कल्याण अधिकारी (TSWO) के कार्यालय पर जाएं और आवेदन पत्र प्राप्त करें, जो मुफ्त में उपलब्ध है।
चरण 2: सभी आवश्यक जानकारी को सही और स्पष्ट रूप से भरें।
चरण 3: आवेदन के साथ सभी अनिवार्य दस्तावेज (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित) संलग्न करें।
चरण 4: आवेदन को TSWO को जमा करें और जमा की स्वीकृति के लिए उचित रसीद मांगें।

आवेदन के बाद की प्रक्रिया:
संबंधित TSWO योजना के तहत पात्र आवेदकों की सूची संकलित करता है और इसे धन की व्यवस्था और लद्दाख के UT सामाजिक कल्याण विभाग के निदेशक द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली जिला स्तर की स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृति के लिए संबंधित जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी को अग्रेषित करता है।

नोट: यदि हर महीने की 8 तारीख तक पेंशन प्राप्त नहीं होती है, तो लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित पते पर ईमेल या व्यक्तिगत रूप से शिकायत करें:
ईमेल: directorsocialwelfareladakh@gmail.com
पता: सामाजिक और जनजातीय कल्याण निदेशालय, ग्राउंड फ्लोर, काउंसिल सचिवालय, कुर्बाथांग, कारगिल-194103।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

इस पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
लद्दाख के स्थायी निवासी महिलाएं, जो BPL श्रेणी में हैं, जिनकी आयु 40 से 79 वर्ष के बीच है, और जो गरीब, अलगावित, तलाकशुदा, या विधवा हैं, जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है।
इस योजना के तहत वित्तीय सहायता की राशि क्या है?
लाभार्थियों को प्रति माह ₹1,000 प्राप्त होते हैं।
पेंशन भुगतान कब जारी होते हैं?
भुगतान हर महीने की 8 तारीख को पिछले महीने के लिए जारी होते हैं, ट्रेजरी द्वारा जारी करने के 3 कार्य दिवसों के भीतर।
मैं ऑफलाइन पेंशन के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
संबंधित तहसील सामाजिक कल्याण अधिकारी (TSWO) के कार्यालय पर जाएं और आवेदन पत्र प्राप्त करें, जो मुफ्त में उपलब्ध है।
मैं ऑनलाइन पेंशन के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?
'लद्दाख ई-सेवा प्लेटफार्म' पर जाएं: https://eseva.ladakh.gov.in/ladakheservices।
यदि मैं महीने की 8 तारीख तक अपनी पेंशन प्राप्त नहीं करता, तो मुझे क्या करना चाहिए?
ईमेल पर directorsocialwelfareladakh@gmail.com पर शिकायत करें या व्यक्तिगत रूप से सामाजिक और जनजातीय कल्याण निदेशालय, ग्राउंड फ्लोर, काउंसिल सचिवालय, कुर्बाथांग, कारगिल-194103 पर जाएं।
योजना के लिए आयु की आवश्यकता क्या है?
आवेदक की आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
क्या पेंशन के लिए पात्रता के लिए कोई आय मानदंड हैं?
हाँ, आवेदकों के पास कोई आय का स्रोत नहीं होना चाहिए।
क्या मैं ऑनलाइन अपने आवेदन की स्थिति जांच सकता हूँ?
हाँ, आप 'लद्दाख ई-सेवा प्लेटफार्म' पर जाकर स्थिति जांच सकते हैं।
पेंशन कितनी बार वितरित की जाती है?
पेंशन मासिक रूप से वितरित की जाती है।
क्या योजना लद्दाख के गैर-निवासियों पर लागू होती है?
नहीं, यह योजना केवल लद्दाख के संघ शासित प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए है।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status