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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (महाराष्ट्र)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (महाराष्ट्र) 40 से 79 वर्ष की आयु की बीपीएल परिवारों की विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें ₹1500 की मासिक पेंशन शामिल है। इस राशि में केंद्रीय सरकार से ₹300 और राज्य प्रायोजित संजय गांधी निराधार अनुदान योजना से ₹1200 शामिल हैं, जो महाराष्ट्र में पात्र व्यक्तियों के लिए आवश्यक समर्थन सुनिश्चित करती है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: महाराष्ट्र
नोडल विभाग: सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्ति
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
उप-श्रेणियाँ: पेंशन, वित्तीय सहायता, Citizen empowerment
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: विधवा, महिला, पेंशन
विवरण
"इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (महाराष्ट्र)" महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजना है। इस योजना में 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवाओं को जो BPL परिवार से हैं, ₹1500/- प्रति माह पेंशन दी जाती है।
लाभ
- - प्रत्येक लाभार्थी को ₹1500प्रति माह की पेंशन दी जाती है। नोट: केंद्रीय सरकार से ₹300/- प्रति माह और राज्य प्रायोजित संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के तहत ₹1200/- प्रति माह।
- प्रत्येक लाभार्थी को ₹1500 प्रति माह की पेंशन दी जाती है। नोट: केंद्रीय सरकार से ₹300/- प्रति माह और राज्य प्रायोजित संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के तहत ₹1200/- प्रति माह।
पात्रता
- आवेदक महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक विधवा होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1. आवेदक को बीपीएल (नीचे गरीबी रेखा) परिवार से होना चाहिए। 1. आवेदक को किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पेंशन लाभ नहीं मिलना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
चरण 1: इच्छुक आवेदक को (कार्यालय के समय के दौरान) कलेक्टर कार्यालय / तहसीलदार कार्यालय, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना शाखा / आपके जिले के तालाठी कार्यालय में जाना चाहिए और संबंधित प्राधिकरण से आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की हार्ड कॉपी मांगनी चाहिए।
चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएँ (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित)।
चरण 3: सभी दस्तावेजों के साथ भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र निर्धारित अवधि (यदि कोई हो) के भीतर संबंधित प्राधिकरण को जमा करें।
चरण 4: संबंधित प्राधिकरण से एक रसीद या स्वीकृति मांगें, जिसे आवेदन प्रस्तुत किया गया है। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि जमा करने की तारीख और समय, और एक अद्वितीय पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल हो।
नोट: सुनिश्चित करें कि आवेदन निर्धारित अवधि के भीतर जमा किया गया है, यदि कोई हो।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के लिए कौन पात्र है?
- बीपीएल परिवार से 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवा पात्र है।
- एक विधवा को कुल पेंशन राशि क्या मिल सकती है?
- एक विधवा को कुल ₹600 प्रति माह मिल सकता है (केंद्रीय योजना से ₹200 और राज्य योजना से ₹400)।
- मैं इस योजना के लिए कहाँ आवेदन कर सकता हूँ?
- आवेदन कलेक्टर कार्यालय, तहसीलदार या तालाठी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- क्या ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है?
- ऑनलाइन आवेदन के बारे में कोई विशेष जानकारी प्रदान नहीं की गई है। आपको आवेदन जमा करने के लिए उल्लेखित कार्यालयों में जाना होगा।
- आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
- आवेदन के लिए आयु का प्रमाण, बीपीएल (नीचे गरीबी रेखा) प्रमाणपत्र, और विधवापन स्थिति जैसे दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं।
- महाराष्ट्र में इस योजना को कौन लागू करता है?
- इस योजना को महाराष्ट्र सरकार का सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग लागू करता है।
- क्या यह योजना केंद्रीय प्रायोजित है?
- हाँ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है।
- क्या 40 वर्ष से कम आयु की विधवाएँ आवेदन कर सकती हैं?
- नहीं, केवल 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवाएँ पात्र हैं।
- क्या 79 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं के लिए कोई प्रावधान है?
- यह योजना केवल 40 से 79 वर्ष की आयु की विधवाओं के लिए लागू है।
- क्या गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों की विधवाएँ आवेदन कर सकती हैं?
- नहीं, केवल नीचे गरीबी रेखा (BPL) परिवारों से आने वाली विधवाएँ इस योजना के लिए पात्र हैं।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status