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अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार

5.5/10

"अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार" मणिपुर सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा दिया जाने वाला अनुदान है। इस योजना में, उस व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया जाता है जो एक अक्षम व्यक्ति से विवाह करता है। यह एक राज्य प्रायोजित योजना है। केवल मणिपुर के निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: मणिपुर

नोडल विभाग: परिवार कल्याण विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्ति

योजना प्रोफ़ाइल

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: Marriage, वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: विवाह, अक्षम व्यक्ति, PwD

विवरण

"अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार" मणिपुर सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा दिया जाने वाला अनुदान है। इस योजना में, उस व्यक्ति को प्रोत्साहन दिया जाता है जो एक अक्षम व्यक्ति से विवाह करता है। यह एक राज्य प्रायोजित योजना है और केवल मणिपुर राज्य के निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। विवाह मणिपुर में होना चाहिए और पति-पत्नी को आवेदन करते समय एक साथ रहना चाहिए। इसके अलावा, विवाह का पंजीकरण विवाह रजिस्ट्रार के साथ होना चाहिए। आवेदन संबंधित जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

लाभ

  • [ [ { "children": [ { "text": "₹15 000/- in the case of a girl marries a young man with a disability." } ] }
  • { "children": [ { "text": "₹20 000/- in the case of a young man mairres a girl with a disability." } ] }
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₹ 15,000/- in the case of a girl marries a young man with a disability.

₹ 20,000/- in the case of a young man mairres a girl with a disability.

₹ 35,000/- in the case a girl with a disability marries a young man with a disability.

पात्रता

  1. आवेदक को मणिपुर राज्य का निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक की वैवाहिक आयु होनी चाहिए। 3. आवेदक को एक अक्षम व्यक्ति से विवाह करना चाहिए जिसकी वैवाहिक आयु हो। दुल्हन की उम्र विवाह के समय 18 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4. विकलांगता का प्रतिशत 40% और उससे अधिक होना चाहिए। 5. आवेदक आयकरदाता नहीं होना चाहिए। 6. विवाह मणिपुर में होना चाहिए और पति-पत्नी को आवेदन करते समय एक साथ रहना चाहिए। 7. विवाह का पंजीकरण विवाह रजिस्ट्रार के साथ होना चाहिए और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए: - a) विवाह के समय किसी भी पक्ष का कोई जीवित पति/पत्नी नहीं होना चाहिए; b) विवाह के समय, किसी भी पक्ष - i. मानसिक अस्वस्थता के कारण वैध सहमति देने में असमर्थ नहीं होना चाहिए; या ii. हालांकि वैध सहमति देने में सक्षम है, मानसिक विकार से ग्रस्त होना चाहिए जो विवाह और संतान उत्पत्ति के लिए अनुपयुक्त हो; या iii. बार-बार मानसिक विकार या मिर्गी के हमलों का शिकार होना चाहिए; c) दूल्हे की उम्र विवाह के समय 21 (इक्कीस) वर्ष और दुल्हन की उम्र 18 (अठारह) वर्ष होनी चाहिए। d) पक्ष एक-दूसरे के साथ निषिद्ध संबंधों की डिग्री में नहीं होने चाहिए जब तक कि प्रत्येक के लिए प्रचलित रीति-रिवाज या प्रथा विवाह की अनुमति न देती हो; e) किसी भी पक्ष का मानसिक रूप से असामान्य होना नहीं चाहिए। नोट: यदि विवाह के पहले किस्त की प्राप्ति की तारीख से 3 (तीन) वर्ष से 5 (पांच) वर्ष के भीतर तलाक या विवाह का विघटन होता है (यानी प्रोत्साहन का 10%), तो बिना विकलांगता वाले पति या पत्नी को कुल राशि का 50% भूमि राजस्व के रूप में एक वर्ष के भीतर वापस करना होगा, अन्यथा उस पर 6.5% वार्षिक ब्याज के साथ मूल राशि चार्ज की जाएगी।

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

5.5
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 6.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 6.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 6.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 4.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 7.0/10 Good
जागरूकता 4.0/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 6.0/10 Moderate
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव6.0
  • ग्रामीण उपयोगिता6.0
  • जागरूकता4.0
  • सरलता4.0
  • समावेशिता7.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है, जो समावेशिता और विकलांग व्यक्तियों के लिए समर्थन को बढ़ावा देती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • विकलांग व्यक्तियों से विवाह को प्रोत्साहित करती है
  • परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है

सबसे अधिक लाभदायक

  • विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने वाले व्यक्ति
  • विकलांग व्यक्तियों के परिवार

संभावित चुनौतियाँ

  • संभावित लाभार्थियों के बीच योजना की जागरूकता
  • जटिल पात्रता मानदंड

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

योजना व्यावहारिक है लेकिन जागरूकता और पहुंच में चुनौतियों का सामना कर सकती है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • जानकारी तक सीमित पहुंच
  • जिला कार्यालयों तक परिवहन

डिजिटल चुनौतियाँ

  • कम डिजिटल साक्षरता
  • सीमित ऑनलाइन संसाधन

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • जागरूकता और पहुंच
  • सत्यापन में देरी

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • ग्रामीण क्षेत्रों में योजना की कम दृश्यता

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑफलाइन कार्यालय
दस्तावेज़ों का बोझ
न्यूनतम, स्व-प्रमाणित दस्तावेजों की आवश्यकता
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, जिला कल्याण अधिकारी शामिल हैं
कार्यालय निर्भरता
उच्च, स्थानीय कार्यालयों में जमा करने की आवश्यकता
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम, कई चरणों की आवश्यकता

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच दोनों

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
एक बार
लाभ की व्यावहारिकता
व्यावहारिक, लेकिन विवाह पंजीकरण पर निर्भर
वित्तीय महत्व
मध्यम, कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करती है लेकिन सभी खर्चों को कवर नहीं कर सकती
दीर्घकालिक प्रभाव
सामाजिक स्वीकृति और विकलांग व्यक्तियों के लिए समर्थन को प्रोत्साहित करती है

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना मणिपुर में विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने वाले लोगों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आवेदन करने के लिए, आपको विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और अपना आवेदन स्थानीय कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा।

किसे आवेदन करना चाहिए
विकलांग व्यक्तियों से विवाह करने वाले व्यक्ति जो मणिपुर में निवास करते हैं।
किसे कठिनाई हो सकती है
जो आवेदन प्रक्रिया से अपरिचित हैं या आवश्यक दस्तावेजों की कमी है।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय में सीधे आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

चरण 1: आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट www.socialwelfare.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है या जिला सामाजिक कल्याण कार्यालयों, CDPO कार्यालय से एकत्र किया जा सकता है। आवेदन पत्र मुख्यमंत्री के दरबार हॉल में MeeyamgiNumit के दौरान भी उपलब्ध हैं।

चरण 2: आवेदन पत्र के अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, समर्थन (स्वयं-प्रमाणित) दस्तावेज संलग्न करें और पासपोर्ट आकार का फोटो लगाएं।

चरण 3: संबंधित जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी के कार्यालय में फॉर्म जमा करें।

चरण 4: चयनित लाभार्थियों के नाम विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे या सामाजिक कल्याण निदेशालय/जिला सामाजिक कल्याण कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

"अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार" योजना का प्रबंधन कौन करता है?

योजना "अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार" का प्रबंधन मणिपुर सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।

क्या यह एक राज्य प्रायोजित योजना है या केंद्रीय प्रायोजित योजना?

यह योजना एक राज्य प्रायोजित योजना है।

PwD का पूरा नाम क्या है?

PwD का पूरा नाम "अक्षम व्यक्ति" है।

क्या असम का निवासी भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं, केवल मणिपुर राज्य के निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्या आवेदन करने के लिए विवाह का मणिपुर में होना अनिवार्य है?

हाँ, विवाह मणिपुर में होना चाहिए और पति-पत्नी को आवेदन करते समय एक साथ रहना चाहिए।

विवाह का पंजीकरण कैसे किया जाना चाहिए?

विवाह का पंजीकरण विवाह रजिस्ट्रार के साथ किया जाना चाहिए।

मणिपुर सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट का लिंक कहाँ मिलेगा?

मणिपुर सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट इस लिंक पर उपलब्ध है - https://socialwelfare.mn.gov.in/

क्या आवेदन करते समय पति और पत्नी का एक साथ रहना अनिवार्य है?

हाँ, पति और पत्नी को आवेदन करते समय एक साथ रहना चाहिए।

यदि एक लड़की एक अक्षम युवक से विवाह करती है तो प्रोत्साहन की राशि कितनी होगी?

यदि एक लड़की एक अक्षम युवक से विवाह करती है तो प्रोत्साहन की राशि ₹ 15,000/- होगी।

यदि एक लड़की एक अक्षम युवक से विवाह करती है तो प्रोत्साहन की राशि कितनी होगी?

यदि एक लड़की एक अक्षम युवक से विवाह करती है तो प्रोत्साहन की राशि ₹ 20,000/- होगी।

यदि एक अक्षम लड़की एक अक्षम युवक से विवाह करती है तो प्रोत्साहन की राशि कितनी होगी?

यदि एक अक्षम लड़की एक अक्षम युवक से विवाह करती है तो प्रोत्साहन की राशि ₹ 35,000/- होगी।

क्या प्रोत्साहन किस्तों में दिया जाएगा या एकमुश्त?

प्रोत्साहन एकमुश्त दिया जाएगा।

योजना के दिशा-निर्देशों का लिंक कहाँ मिलेगा?

योजना के दिशा-निर्देश इस लिंक पर उपलब्ध हैं - https://socialwelfare.mn.gov.in/media/filer_public/95/a0/95a06957-f9f8-4488-9ca2-72199ebe2a9a/merriage_incentive.pdf

आवेदन पत्र का लिंक कहाँ मिलेगा?

आवेदन पत्र इस लिंक पर उपलब्ध है - https://socialwelfare.mn.gov.in/media/filer_public/95/a0/95a06957-f9f8-4488-9ca2-72199ebe2a9a/merriage_incentive.pdf

क्या यदि विकलांगता का प्रतिशत 40% से कम है तो युगल प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे?

नहीं, उस स्थिति में युगल प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे।

क्या यदि लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो युगल प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे?

नहीं, उस स्थिति में युगल प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगे।

क्या यह योजना ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करती है?

नहीं, यह योजना केवल ऑफलाइन आवेदन स्वीकार करती है।

आवेदन किसे संबोधित किया जाना चाहिए?

आवेदन को संबोधित किया जाना चाहिए: संबंधित जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी के कार्यालय।

DSWO का पूरा नाम क्या है?

DSWO का पूरा नाम "जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी" है।

संदर्भ

Guidelines
https://socialwelfare.mn.gov.in/media/filer_public/95/a0/95a06957-f9f8-4488-9ca2-72199ebe2a9a/merriage_incentive.pdf
Application Form
https://socialwelfare.mn.gov.in/media/filer_public/95/a0/95a06957-f9f8-4488-9ca2-72199ebe2a9a/merriage_incentive.pdf

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार का उद्देश्य क्या है?
अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्ति, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार का प्रबंधन परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या CSC केंद्र अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
मणिपुर में अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
मणिपुर के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
अक्षम व्यक्ति से विवाह के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।