GGTWS(GBOCWWB)
गो-ग्रीन थ्री व्हीलर्स योजना (GBOCWWB)
गुजरात में पंजीकृत निर्माण विकलांग श्रमिकों को बैटरी चालित तिपहिया (ई-रिक्शा) खरीदने के लिए एक्स-शोरूम मूल्य का 50% या ₹48,000, जो भी कम हो, की एक बार की सब्सिडी मिल सकती है। योजना नए थ्री-व्हीलर की पहली बार खरीद के लिए पंजीकरण शुल्क और सड़क कर को भी कवर करती है, जिससे इन व्यक्तियों की गतिशीलता और स्वतंत्रता बढ़ती है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गुजरात
नोडल विभाग: श्रम और रोजगार विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
उप-श्रेणियाँ: Aids/Appliances
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: निर्माण श्रमिक, निर्माण श्रमिक, श्रम, सब्सिडी, थ्री व्हीलर्स, ई-रिक्शा, तिपहिया, विकलांग व्यक्ति, PwD
विवरण
इस योजना के तहत, पंजीकृत निर्माण विकलांग श्रमिकों को बैटरी चालित तिपहिया (ई-रिक्शा) वाहनों की खरीद पर एक बार की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, नए थ्री-व्हीलर के लिए पहली बार चुकाए गए पंजीकरण शुल्क और सड़क कर की राशि के लिए सहायता उपलब्ध होगी।
लाभ
- 1. इस योजना के तहत
- एक बार की सब्सिडी एक्स-शोरूम मूल्य का 50% या ₹48 000/- जो भी कम हो
- के रूप में उपलब्ध होगी। 1. नए थ्री-व्हीलर के लिए पहली बार चुकाए गए पंजीकरण शुल्क और सड़क कर की राशि के लिए भी सहायता उपलब्ध होगी। (RTO कर और सड़क कर भी वापस किए जाएंगे।) नोट 01: नए थ्री-व्हीलर के लिए मोटर वाहन कर की राशि
- जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और विकलांग व्यक्तियों के लिए लागू वर्तमान दर पर होगी
- इसे यहां पंजीकृत विकलांग निर्माण श्रमिक द्वारा वहन किया जाएगा। नोट 02: यह अतिरिक्त सब्सिडी सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित योजनाओं के तहत उपलब्ध सब्सिडी के अलावा प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत, एक बार की सब्सिडी एक्स-शोरूम मूल्य का 50% या ₹48,000/- जो भी कम हो, के रूप में उपलब्ध होगी। 1. नए थ्री-व्हीलर के लिए पहली बार चुकाए गए पंजीकरण शुल्क और सड़क कर की राशि के लिए भी सहायता उपलब्ध होगी। (RTO कर और सड़क कर भी वापस किए जाएंगे।) नोट 01: नए थ्री-व्हीलर के लिए मोटर वाहन कर की राशि, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है और विकलांग व्यक्तियों के लिए लागू वर्तमान दर पर होगी, इसे यहां पंजीकृत विकलांग निर्माण श्रमिक द्वारा वहन किया जाएगा। नोट 02: यह अतिरिक्त सब्सिडी सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित योजनाओं के तहत उपलब्ध सब्सिडी के अलावा प्रदान की जाएगी।
पात्रता
- निर्माण श्रमिकों को गुजरात भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए। 1. पंजीकृत निर्माण श्रमिक जो निर्माण स्थल पर काम करते समय दुर्घटना के कारण विकलांग या अक्षम हो जाते हैं, इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। 1. पंजीकृत निर्माण विकलांग श्रमिक (श्रमयोगी) को अपने नाम पर लिथियम-आयन बैटरी चालित वाहन खरीदना चाहिए। 1. पंजीकृत निर्माण विकलांग श्रमिक (श्रमयोगी) को तिपहिया चलाने के लिए तिपहिया लाइसेंस होना चाहिए। 1. इस योजना का लाभ प्रति पंजीकृत निर्माण विकलांग श्रमिक एक बार उपलब्ध होगा।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
चरण 01: योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को गुजरात भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के निकटतम जिला कार्यालय में जाना होगा।
चरण 02: आवेदन पत्र प्राप्त करें और सभी आवश्यक विवरण भरें।
चरण 03: सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और आवेदन पत्र को जिला कार्यालय में संबंधित अधिकारी को जमा करें।
आवेदन के बाद की प्रक्रिया:
चरण 01: आवेदन पत्र को जिला निरीक्षक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
चरण 02: फिर इसे मुख्य कार्यालय के राज्य परियोजना प्रबंधक को प्रस्तुत किया जाएगा।
चरण 03: इसके बाद इसे मुख्य कार्यालय के सरकारी श्रम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और फिर सदस्य सचिव द्वारा।
चरण 04: डीलर द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन की जांच के बाद, लेखा अधिकारी और माननीय सदस्य सचिव द्वारा अनुमोदित राशि वापस की जाएगी।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- योजना का उद्देश्य क्या है?
- योजना का प्राथमिक उद्देश्य उन पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो निर्माण स्थलों पर दुर्घटनाओं के कारण विकलांग या अक्षम हो जाते हैं। ई-रिक्शा की खरीद के लिए सब्सिडी प्रदान करके, यह योजना इन श्रमिकों को उनके जीवनयापन को बनाए रखने और अपने परिवारों का समर्थन करने में मदद करने का इरादा रखती है।
- इस योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
- पात्रता मानदंडों में गुजरात भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण, निर्माण स्थल पर दुर्घटना के कारण विकलांग होने वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिक होना, लिथियम-आयन बैटरी चालित वाहन का मालिक होना, तिपहिया लाइसेंस होना, और प्रति पंजीकृत निर्माण विकलांग श्रमिक एक बार योजना का लाभ लेना शामिल है।
- योजना के तहत क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं?
- योजना के तहत, पात्र व्यक्तियों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए एक्स-शोरूम मूल्य का 50% या ₹48,000, जो भी कम हो, की एक बार की सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा, नए थ्री-व्हीलर के लिए पहली बार पंजीकरण शुल्क और सड़क कर के भुगतान के लिए सहायता उपलब्ध है।
- कोई योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?
- आवेदकों को गुजरात भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के निकटतम जिला कार्यालय में जाना होगा, आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा, सभी आवश्यक विवरण भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होगा, और उन्हें जिला कार्यालय में संबंधित अधिकारी को जमा करना होगा।
- क्या सब्सिडी को कई बार लिया जा सकता है?
- नहीं, इस योजना का लाभ प्रति पंजीकृत निर्माण विकलांग श्रमिक केवल एक बार उपलब्ध है।
- योजना के तहत कौन से प्रकार के वाहनों को कवर किया गया है?
- योजना बैटरी चालित तिपहिया (ई-रिक्शा) वाहनों को कवर करती है जो लिथियम-आयन बैटरी द्वारा संचालित होते हैं।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status