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पूर्ण चिकित्सा जांच सहायता योजना- गुजरात श्रम कल्याण बोर्ड

गुजरात के संगठित क्षेत्र में 45 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष श्रमयोगियों और 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला श्रमयोगियों को ₹1950 की मूल्यवान व्यापक स्वास्थ्य जांच प्राप्त करने का अवसर है, जिसमें 25% लागत उनके नियोक्ता द्वारा कवर की जाएगी। यह पहल श्रमिकों की स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ाने के लिए आवश्यक चिकित्सा परीक्षाओं तक पहुंच सुनिश्चित करती है, जो साल में एक बार होती है।

राज्य वस्तु रूप

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गुजरात

नोडल विभाग: श्रम और रोजगार विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: स्वास्थ्य और कल्याण

उप-श्रेणियाँ: Workplace health and safety

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: श्रमयोगी, चिकित्सा, जांच, संगठित श्रमिक, श्रम, संगठित_श्रमिक

विवरण

इस योजना का उद्देश्य गुजरात राज्य में संगठित क्षेत्र में काम कर रहे 45 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष श्रमिकों और 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जांच कराना है।

लाभ

  • 1. यह योजना 45 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष श्रमिकों और 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जांच प्रदान करती है जो गुजरात राज्य के संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नोट: पूर्ण चिकित्सा जांच के लिए प्रति श्रमिक ₹1950/- की निश्चित राशि और इस राशि का 25% ₹487.50 संगठन/कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा।
  1. यह योजना 45 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष श्रमिकों और 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जांच प्रदान करती है जो गुजरात राज्य के संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नोट: पूर्ण चिकित्सा जांच के लिए प्रति श्रमिक ₹1950/- की निश्चित राशि और इस राशि का 25% ₹487.50 संगठन/कंपनी द्वारा भुगतान किया जाएगा।

पात्रता

  1. केवल वे श्रमिक (श्रमयोगी) पात्र होंगे जिनका श्रम कल्याण कोष पिछले एक वर्ष से उनके संगठन/इकाई द्वारा नियमित रूप से भुगतान किया गया हो। 1. 45 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष श्रम योगी और 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला श्रम योगी जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। 1. श्रमिकों को साल में एक बार लाभ दिया जाएगा। 1. गुजरात श्रम कल्याण बोर्ड शारीरिक परीक्षा के दौरान/बाद में किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। 1. यहां से प्रिंसिपल स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, चिकित्सा परीक्षा कंपनी और अस्पताल के आपसी सहमति से 30 दिनों के भीतर करानी होगी। नोट 01: लाभ प्राप्त करने के इच्छुक कंपनी को पोर्टल में सूची (एक्सेल शीट) अपलोड करनी होगी। नोट 02: इस योजना के तहत भुगतान की गई फीस वापस नहीं की जाएगी। नोट 03: योजना के संबंध में अंतिम निर्णय कल्याण आयुक्त के पास होगा। क्षेत्राधिकार अहमदाबाद होगा।

आवेदन प्रक्रिया

योजना लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

चरण 01: आवेदक संमान पोर्टल पर जा सकते हैं: https://sanman.gujarat.gov.in/

चरण 02: होम पेज पर, 'नागरिक लॉगिन' टैब के अंतर्गत, 'कृपया यहाँ पंजीकरण करें' पर क्लिक करें।

चरण 03: अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें, उपयोगकर्ता प्रकार चुनें, और फिर अपना श्रम कल्याण कोष खाता नंबर दर्ज करें।

चरण 04: अब, 'फेच' पर क्लिक करें और विवरण सत्यापित करें।

चरण 05: उपयोगकर्ता विवरण और पासवर्ड दर्ज करें।

चरण 06: सफल पंजीकरण के बाद, आवेदक अपने उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।

चरण 07: अब योजना का चयन करें और चयनित योजना के लिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

चरण 08: आवेदन पत्र भरें और सभी संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करें।

चरण 09: नियमों और विनियमों से सहमत हों और आवेदन पत्र जमा करें। पंजीकृत ईमेल आईडी पर आवेदन संख्या के साथ एक पुष्टि ईमेल भेजा जाएगा।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

श्रमयोगी पूर्ण चिकित्सा जांच सहायता योजना का प्रशासन कौन करता है?
यह योजना गुजरात श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा, श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग, गुजरात सरकार के अंतर्गत प्रशासित की जाती है।
योजना का उद्देश्य क्या है?
उद्देश्य यह है कि पात्र पुरुष और महिला श्रमयोगियों के लिए व्यापक स्वास्थ्य जांच प्रदान की जाए जो निश्चित आयु सीमा से ऊपर हैं।
योजना के लाभ क्या हैं?
यह योजना पात्र पुरुष और महिला श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य जांच प्रदान करती है, जिसमें पूर्ण चिकित्सा जांच के लिए प्रति श्रमिक एक निश्चित राशि आवंटित की जाती है।
चिकित्सा जांच के लिए निश्चित राशि कितनी है?
निश्चित राशि प्रति कर्मचारी ₹1950/- है, जिसमें संगठन/कंपनी इस राशि का 25% भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है।
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?
पात्र श्रमिक (श्रमयोगी) को पिछले एक वर्ष से उनके संगठन/इकाई द्वारा नियमित रूप से श्रम कल्याण कोष का भुगतान किया गया होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, 45 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुष श्रम योगी और 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिला श्रम योगी जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पात्र हैं।
एक श्रमिक कितनी बार लाभ प्राप्त कर सकता है?
पात्र श्रमिकों को साल में एक बार लाभ प्रदान किया जाएगा।
क्या गुजरात श्रम कल्याण बोर्ड शारीरिक परीक्षा के दौरान या बाद में किसी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार है?
नहीं, गुजरात श्रम कल्याण बोर्ड शारीरिक परीक्षा के दौरान या बाद में किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
प्रिंसिपल स्वीकृति प्राप्त करने के बाद चिकित्सा परीक्षा पूरी करने की समय सीमा क्या है?
चिकित्सा परीक्षा प्रिंसिपल स्वीकृति प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर कंपनी और अस्पताल के बीच आपसी सहमति से करानी होगी।
क्या इस योजना के तहत भुगतान की गई फीस वापस की जा सकती है?
नहीं, इस योजना के तहत भुगतान की गई फीस वापस नहीं की जाएगी।
योजना लाभ के लिए कैसे आवेदन करें?
आवेदक संमान पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं: https://sanman.gujarat.gov.in/

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status