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विधवा और अविवाहित व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना: अविवाहितों के लिए

45 वर्ष और उससे अधिक आयु के अविवाहित व्यक्ति, जो हरियाणा में रहते हैं, उन्हें ₹2750 की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है ताकि वे 60 वर्ष की आयु तक अपनी सामाजिक सुरक्षा आवश्यकताओं का समर्थन कर सकें। भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से वितरित किया जाता है, जिससे उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर न होने पर समय पर सहायता मिलती है।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा

नोडल विभाग: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्ति

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): हाँ

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: अविवाहित, वित्तीय सहायता, सामाजिक सुरक्षा, सशक्तिकरण

विवरण

इस योजना का उद्देश्य उन अविवाहित व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है जो अपने स्रोतों से आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं और राज्य से वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

लाभ

  • 1. योजना योग्य लाभार्थियों को ₹2750/- की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 1. वित्तीय सहायता तब तक जारी रहेगी जब तक लाभार्थी की आयु 60 वर्ष नहीं हो जाती। भुगतान का तरीका: - वित्तीय सहायता सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित की जाती है। नोट: बैंक लाभार्थी को उस जिले के बाहर से लाभ निकालने की अनुमति नहीं देगा जिसमें वह पंजीकृत है। भुगतान की आवृत्ति: - सहायता मासिक आधार पर प्रदान की जाती है। भुगतान की अपेक्षित समय सीमा: - लाभार्थी की सूची मासिक रूप से अपडेट की जाती है
  • और भुगतान उसी के अनुसार संसाधित किए जाते हैं। वैधता: सहायता तब तक जारी रहती है जब तक लाभार्थी की आयु 60 वर्ष नहीं हो जाती
  • जिसके बाद वे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में परिवर्तित हो सकते हैं।
  1. योजना योग्य लाभार्थियों को ₹2750/- की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 1. वित्तीय सहायता तब तक जारी रहेगी जब तक लाभार्थी की आयु 60 वर्ष नहीं हो जाती। भुगतान का तरीका: - वित्तीय सहायता सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित की जाती है। नोट: बैंक लाभार्थी को उस जिले के बाहर से लाभ निकालने की अनुमति नहीं देगा जिसमें वह पंजीकृत है। भुगतान की आवृत्ति: - सहायता मासिक आधार पर प्रदान की जाती है। भुगतान की अपेक्षित समय सीमा: - लाभार्थी की सूची मासिक रूप से अपडेट की जाती है, और भुगतान उसी के अनुसार संसाधित किए जाते हैं। > वैधता: > सहायता तब तक जारी रहती है जब तक लाभार्थी की आयु 60 वर्ष नहीं हो जाती, जिसके बाद वे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में परिवर्तित हो सकते हैं।

पात्रता

  1. आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए या पिछले 15 वर्षों से राज्य में रह रहा होना चाहिए। 1. आवेदक अविवाहित होना चाहिए, चाहे वह पुरुष हो या महिला। 1. आवेदक की आयु 45 वर्ष होनी चाहिए। 1. आवेदक को एक परिवार की पहचान पत्र होना चाहिए, क्योंकि सत्यापन हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (HPPA) के डेटा पर आधारित है। अन्य शर्तें और नियम: 1. यदि योजना के तहत प्राप्त किसी भी लाभ को सही जानकारी को छिपाकर या गलत दावा करके प्राप्त किया गया है या जिसके लिए पेंशन दी गई थी वह स्थिति अब मौजूद नहीं है या लाभार्थी ने लाभ प्राप्त करने के बाद विवाह कर लिया है, तो इसे भूमि राजस्व के बकाया के रूप में 12% वार्षिक ब्याज के साथ वसूला जाएगा। 1. लाभार्थी की मृत्यु पर वित्तीय सहायता का भुगतान बंद हो जाएगा। हालांकि, मृत्यु के महीने में (किसी भी तारीख) सहायता की राशि पूरी महीने के लिए नामांकित व्यक्ति को दी जाएगी। 1. इस योजना के तहत वित्तीय सहायता किसी भी न्यायालय के अधीन नहीं होगी। 1. यदि किसी व्यक्ति के PFMS के तहत एक से अधिक बैंक खाते पाए जाते हैं, तो सभी बैंक खातों को समाप्त कर दिया जाएगा। वह भविष्य में राज्य की किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाएगा।

अपवर्जन

  1. The beneficiary shall not be allowed to draw the financial Assistance in case he/she is already drawing any other pension/financial assistance/annuity from any Government/ Autonomous body.

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: एंटीओदया-सरल पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया:
चरण 01: योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक को आधिकारिक पोर्टल - एंटीओदया-सरल पोर्टल पर जाना होगा।
चरण 02: यदि आवेदक पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो वह पोर्टल पर पंजीकरण कराता है।
चरण 03: पंजीकरण के लिए, "नया उपयोगकर्ता/यहां पंजीकरण करें" पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें, जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
चरण 04: आवेदकों को उनके मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी प्राप्त होगी। योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें:
चरण 01: आधिकारिक पोर्टल - एंटीओदया-सरल पोर्टल पर जाएं।
चरण 02: स्क्रीन के दाईं ओर "यहां साइन इन करें" विकल्प उपलब्ध है। आवेदक को अपने क्रेडेंशियल भरने होंगे और 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करना होगा।
चरण 03: खुलने वाली विंडो में, "योजना/सेवाओं की सूची" पर क्लिक करें और स्क्रीन पर योजनाओं की एक सूची दिखाई देगी।
चरण 04: अब, योजना का चयन करें और "सेवा/योजना के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें।
चरण 05: ऑनलाइन आवेदन पत्र में पूछे गए सभी विवरण भरें और आवेदन पत्र सबमिट करें।
पता बदलने की प्रक्रिया: लाभार्थी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह किसी भी पते में परिवर्तन की सूचना जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी को दे। यदि कोई लाभार्थी हरियाणा राज्य के बाहर तीन महीने से अधिक समय तक स्थानांतरित होता है, तो वह सामान्यतः वित्तीय सहायता के भुगतान के लिए अयोग्य होगा। हालांकि, यदि वास्तविक कठिनाई का मामला है, तो जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी ऐसे व्यक्ति को एक वर्ष तक अनुपस्थिति के लिए वित्तीय सहायता का भुगतान करने की अनुमति दे सकते हैं, यदि वह संतुष्ट हैं कि निवास स्थान का परिवर्तन लाभार्थी के लिए आवश्यक था।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

अविवाहित श्रेणी के तहत कौन योग्य है?
अविवाहित व्यक्ति (पुरुष और महिला दोनों) जो 45 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं, और जिनका वार्षिक आय ₹1,80,000 तक है, योग्य हैं।
क्या तलाकशुदा व्यक्ति अविवाहित श्रेणी के तहत आवेदन कर सकता है?
नहीं, तलाकशुदा व्यक्ति इस योजना के लिए योग्य नहीं हैं।
अविवाहित लाभार्थियों को सहायता कितने समय तक प्रदान की जाएगी?
सहायता तब तक जारी रहती है जब तक लाभार्थी की आयु 60 वर्ष नहीं हो जाती, जिसके बाद वे यदि योग्य हैं तो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना में परिवर्तित हो सकते हैं।
क्या आवेदक इस योजना के साथ किसी अन्य पेंशन का लाभ उठा सकता है?
नहीं, लाभार्थी यदि पहले से किसी पेंशन, वित्तीय सहायता, या सरकार या स्वायत्त निकाय से किसी भी अनुदान का लाभ उठा रहे हैं, तो वे इस योजना से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर सकते।
यदि आवेदक गलत जानकारी प्रदान करता है तो क्या होगा?
यदि गलत जानकारी का पता चलता है, तो लाभार्थी को सहायता राशि 12% वार्षिक ब्याज के साथ चुकानी होगी, और वे योजना से अयोग्य हो सकते हैं।
आय की योग्यता कैसे सत्यापित की जाती है?
आय की सत्यापन हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (HPPA) के डेटा के माध्यम से की जाती है।
यदि एक अविवाहित लाभार्थी हरियाणा छोड़ देता है तो क्या होगा?
यदि बिना वैध कारणों के तीन महीने से अधिक समय तक हरियाणा से अनुपस्थित रहते हैं, तो लाभों का निलंबन हो सकता है।
क्या एक लाभार्थी लाभ प्राप्त करने के लिए एक से अधिक बैंक खाते रख सकता है?
नहीं, यदि एक से अधिक PFMS से जुड़े बैंक खाते पाए जाते हैं, तो सभी खातों को समाप्त कर दिया जाएगा, और आवेदक हरियाणा की किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाएगा।
यदि एक अविवाहित लाभार्थी का पता बदलता है तो उसे क्या करना चाहिए?
किसी भी पते में परिवर्तन की सूचना जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी (DSWO) को देनी होगी।
क्या एक लाभार्थी लाभ प्राप्त करने के लिए एक से अधिक बैंक खाते रख सकता है?
नहीं, यदि एक से अधिक PFMS से जुड़े बैंक खाते पाए जाते हैं, तो सभी खातों को समाप्त कर दिया जाएगा, और आवेदक हरियाणा की किसी भी सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अयोग्य हो जाएगा।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status