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कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड

6.4/10

हरियाणा के औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में कार्यरत श्रमिक की मृत्यु के बाद विधवा या निर्भर को ₹2,00,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्र आवेदकों को श्रमिक की मृत्यु के दो वर्षों के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा, और मृतक को हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा

नोडल विभाग: श्रम विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: Crisis/Disaster/Accident

लक्षित लाभार्थी: Family

टैग: विधवा, निर्भर, मृत्यु, कामगार, वित्तीय सहायता

विवरण

इस योजना के तहत, हरियाणा राज्य के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिक की मृत्यु के मामले में विधवा या निर्भर को ₹2,00,000/- की वित्तीय सहायता दी जाती है।

लाभ

  • 1. इस योजना के तहत
  • मृतक श्रमिक की विधवा या निर्भर को ₹2 00 000/- की वित्तीय सहायता दी जाती है।
  1. इस योजना के तहत, मृतक श्रमिक की विधवा या निर्भर को ₹2,00,000/- की वित्तीय सहायता दी जाती है।

पात्रता

  1. आवेदक को मृतक श्रमिक की विधवा या निर्भर होना चाहिए। 1. मृतक श्रमिक को हरियाणा के औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में कार्यरत होना चाहिए। 1. मृतक श्रमिक को हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए। 1. श्रमिक की मासिक वेतन के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। 1. श्रमिक के लिए कोई निश्चित सेवा अवधि की आवश्यकता नहीं है। 1. आवेदन श्रमिक की मृत्यु की तिथि से दो वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.4
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 6.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 4.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 6.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 9.0/10 Good
साक्षरता बाधा 6.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 9.0/10 Good
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता6.0
  • वित्तीय प्रभाव9.0
  • ग्रामीण उपयोगिता4.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता4.0
  • समावेशिता9.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना हरियाणा में विधवाओं या मृतक श्रमिकों के आश्रितों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करती है जो नुकसान का सामना कर रहे हैं।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • मुख्य कमाने वाले की मृत्यु के बाद वित्तीय अस्थिरता।

सबसे अधिक लाभदायक

  • विधवाएँ
  • मृतक श्रमिकों के आश्रित

संभावित चुनौतियाँ

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए डिजिटल साक्षरता की आवश्यकताएँ
  • संभावित लाभार्थियों के बीच योजना की जागरूकता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

योजना की डिजिटल प्लेटफार्मों पर निर्भरता कम साक्षर और ग्रामीण जनसंख्या के लिए पहुंच में बाधा डाल सकती है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • सीमित इंटरनेट पहुंच
  • कम डिजिटल साक्षरता

डिजिटल चुनौतियाँ

  • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पर निर्भरता

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • योजना की जागरूकता
  • ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • ग्रामीण जनसंख्या के बीच कम जागरूकता

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ
कम
सत्यापन की जटिलता
मध्यम
कार्यालय निर्भरता
कम
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
नहीं
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच उच्च
  • व्यवसाय पहुँच औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में श्रमिक

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
एक बार
लाभ की व्यावहारिकता
उच्च, क्योंकि यह तुरंत वित्तीय राहत प्रदान करता है
वित्तीय महत्व
उच्च, ₹2,00,000 की राशि को देखते हुए
दीर्घकालिक प्रभाव
सकारात्मक, क्योंकि यह नुकसान के बाद परिवारों को वित्तीय रूप से स्थिर करने में मदद करता है

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना मृतक श्रमिकों के आश्रितों या विधवाओं को ₹2,00,000 प्रदान करती है। इसका उद्देश्य मुख्य कमाने वाले को खोने के बाद परिवारों को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करने में मदद करना है।

किसे आवेदन करना चाहिए
हरियाणा में मृतक श्रमिकों के आश्रित या विधवाएँ।
किसे कठिनाई हो सकती है
कम डिजिटल साक्षरता या सीमित इंटरनेट पहुंच वाले व्यक्ति।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन आवेदन करें योजना के लाभ के लिए एंटीओदय-सरल पोर्टल के माध्यम से:

एंटीओदय-सरल पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया:
चरण 01: योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक को आधिकारिक पोर्टल - एंटीओदय-सरल पोर्टल पर जाना होगा: https://saralharyana.gov.in/
चरण 02: यदि आवेदक पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो उसे पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
चरण 03: पंजीकरण के लिए, 'साइन इन यहाँ' के तहत 'नया उपयोगकर्ता' पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें जैसे कि पूरा नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
चरण 04: प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।

योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें:
चरण 01: अब, योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, आधिकारिक पोर्टल - एंटीओदय-सरल पोर्टल पर जाएं और पंजीकरण के समय उपयोग की गई ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन करें।
चरण 02: पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें और 'लॉगिन' पर क्लिक करें।
चरण 03: सफल लॉगिन के बाद, 'सेवाओं के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें और फिर 'सभी उपलब्ध सेवाएँ देखें' पर क्लिक करें।
चरण 04: अब, योजना के लिए खोजें और आवेदन पत्र भरने के लिए योजना पर क्लिक करें।
चरण 05: परिवार पहचान पत्र संख्या - परिवार आईडी दर्ज करें और 'परिवार डेटा लाने के लिए यहाँ क्लिक करें' पर क्लिक करें, जो दिए गए परिवार आईडी के तहत पंजीकृत परिवार के सदस्यों को प्रदर्शित करता है।
चरण 06: लाभार्थी/आवेदक का नाम चुनें और सत्यापन के लिए चयनित परिवार के सदस्य को भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें। 'सत्यापित करने के लिए क्लिक करें' पर क्लिक करें।
चरण 07: सभी अनिवार्य विवरण भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करें।
चरण 08: आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

योजना का उद्देश्य क्या है?

योजना का उद्देश्य हरियाणा में औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में काम करते समय निधन होने वाले श्रमिक की विधवा या निर्भर को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

योजना कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करती है?

योजना मृतक श्रमिक की विधवा या निर्भर को ₹2,00,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?

आवेदक को हरियाणा के औद्योगिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में कार्यरत मृतक श्रमिक की विधवा या निर्भर होना चाहिए।

क्या श्रमिक के वेतन के संबंध में कोई विशेष आवश्यकताएँ हैं?

नहीं, श्रमिक के मासिक वेतन के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।

क्या श्रमिक के लिए कोई न्यूनतम सेवा अवधि की आवश्यकता है?

नहीं।

आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है?

आवेदन श्रमिक की मृत्यु की तिथि से दो वर्षों के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

मैं योजना के लाभ के लिए कैसे आवेदन कर सकता हूँ?

लाभ के लिए आवेदन करने के लिए, आधिकारिक पोर्टल - एंटीओदय-सरल पोर्टल पर जाएं: https://saralharyana.gov.in/

संदर्भ

Official Website
https://hrylabour.gov.in/welfare/users/schemeDetailFront/91
Scheme Details
https://kms.saralharyana.nic.in/ViewDoc?Id=y2e7t1DDpKyNore+FD5aCQ%3d%3d
Antyodaya-SARAL Portal
https://saralharyana.gov.in/

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड का उद्देश्य क्या है?
कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्तिगत, Family को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड का प्रबंधन श्रम विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या CSC केंद्र कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
हरियाणा में कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
हरियाणा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
कामगार की मृत्यु के मामले में विधवा/निर्भर को वित्तीय सहायता - हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।