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रक्षा बलों की युद्ध विधवाओं के लिए वित्तीय सहायता
रक्षा बलों के कर्मियों (सेना, नौसेना और वायु सेना) की युद्ध विधवाएं, जो 1962, 1965 और 1971 के घोषित युद्धों में मारे गए, प्रति माह ₹3,000 की वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं। यह राशि भारत सरकार से प्राप्त किसी भी पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त प्रदान की जाती है, जिसमें 1 नवंबर 2017 से हर साल ₹400 की वार्षिक वृद्धि होती है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा
नोडल विभाग: सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्ति
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, महिला और बाल
उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: वित्तीय सहायता, युद्ध, विधवा, रक्षा बल, सैनिक
विवरण
इस योजना के तहत, 1962, 1965 और 1971 के घोषित युद्धों में मारे गए रक्षा बलों के कर्मियों (सेना, नौसेना और वायु सेना) की युद्ध विधवाओं को प्रति माह ₹3,000/- की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो पहले से ही भारत सरकार से प्राप्त पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त होगी।
लाभ
- 1. इस योजना के तहत 1962 1965 और 1971 के घोषित युद्धों में कार्रवाई के दौरान मारे गए पूर्व सैनिक के पति की विधवा को प्रति माह ₹3 000/- की वित्तीय सहायता दी जाती है
- जिसमें हर साल नवंबर में ₹400/- की वार्षिक वृद्धि होती है। नोट: यह वित्तीय सहायता पहले से ही भारत सरकार से प्राप्त पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त प्रदान की जाती है।
- इस योजना के तहत, 1962, 1965 और 1971 के घोषित युद्धों में कार्रवाई के दौरान मारे गए पूर्व सैनिक के पति की विधवा को प्रति माह ₹3,000/- की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें हर साल नवंबर में ₹400/- की वार्षिक वृद्धि होती है। नोट: यह वित्तीय सहायता पहले से ही भारत सरकार से प्राप्त पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त प्रदान की जाती है।
पात्रता
- आवेदक को हरियाणा का वास्तविक निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक को रक्षा बलों के कर्मियों (सेना, नौसेना या वायु सेना) की विधवा होना चाहिए, जो 1962, 1965 या 1971 के घोषित युद्धों में कार्रवाई के दौरान मारे गए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया - अंत्योदय-सरल पोर्टल पर:
चरण 1: योग्य आवेदक आधिकारिक पोर्टल - अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
चरण 2: यदि आवेदक पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो वह वहां पंजीकरण कराता है।
चरण 3: पंजीकरण के लिए, 'साइन इन यहाँ' के तहत 'नया उपयोगकर्ता' पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें, जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
चरण 4: प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें:
चरण 1: योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, आधिकारिक अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाएं और पंजीकरण के समय उपयोग की गई ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन करें।
चरण 2: पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें और 'लॉगिन' पर क्लिक करें।
चरण 3: सफल लॉगिन के बाद, 'सेवाओं के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें और फिर 'सभी उपलब्ध सेवाएं देखें' पर क्लिक करें।
चरण 4: अब, आप योजना की खोज कर सकते हैं और पूर्व-निर्धारित दस्तावेज़ फॉर्म/टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं और आपको 'संलग्नक संलग्न करें' स्क्रीन में भरा हुआ/हस्ताक्षरित फॉर्म/टेम्पलेट अपलोड करना होगा।
चरण 5: आवेदन पत्र भरने के लिए 'आवेदन करने के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करें। अपने परिवार पहचान पत्र संख्या - परिवार आईडी दर्ज करें और 'परिवार डेटा लाने के लिए यहाँ क्लिक करें' पर क्लिक करें, जो दिए गए परिवार आईडी के तहत पंजीकृत परिवार के सदस्यों को प्रदर्शित करता है।
चरण 6: लाभार्थी/आवेदक का नाम चुनें और सत्यापन के लिए चयनित परिवार सदस्य को भेजे जा रहे ओटीपी को दर्ज करें। 'सत्यापित करने के लिए क्लिक करें' पर क्लिक करें।
चरण 7: सभी अनिवार्य विवरण भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करें।
चरण 8: आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
आवेदन की ट्रैकिंग: आवेदक अपने आवेदन को आधिकारिक अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से अपने विभाग का नाम, योजना का नाम और आवेदन संदर्भ आईडी दर्ज करके ट्रैक कर सकते हैं।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- इस योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
- योजना के तहत ₹3,000 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें 01.11.2017 से हर नवंबर में ₹400 की वार्षिक वृद्धि होती है।
- क्या यह वित्तीय सहायता अन्य पेंशन के अतिरिक्त है?
- हाँ, यह वित्तीय सहायता पहले से प्राप्त पारिवारिक पेंशन के अतिरिक्त प्रदान की जाती है।
- इस योजना के लिए कौन पात्र है?
- आवेदक को हरियाणा का वास्तविक निवासी होना चाहिए और रक्षा बलों के कर्मियों की विधवा होना चाहिए, जो 1962, 1965 या 1971 के घोषित युद्धों में कार्रवाई के दौरान मारे गए।
- इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- योग्य आवेदक अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: https://saralharyana.gov.in/
- क्या आवेदन को ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकता है?
- हाँ, आवेदक अपने आवेदन को अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से विभाग का नाम, योजना का नाम और आवेदन संदर्भ आईडी दर्ज करके ट्रैक कर सकते हैं: https://status.saralharyana.nic.in/
- वित्तीय सहायता भुगतान की आवृत्ति क्या है?
- वित्तीय सहायता प्रति माह प्रदान की जाती है।
- वित्तीय सहायता में वार्षिक वृद्धि कब प्रभावी होती है?
- वित्तीय सहायता में वार्षिक वृद्धि हर नवंबर में प्रभावी होती है।
- क्या विधवा को सहायता प्राप्त करने के लिए आयु सीमा है?
- नहीं, विधवा को वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status