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मछली विक्रेताओं को वित्तीय सहायता जो मत्स्य पालन निदेशालय के साथ पंजीकृत हैं, मछली बिक्री के लिए आवश्यक सामान खरीदने के लिए
गोवा में पंजीकृत मछली विक्रेता आवश्यक उपकरण जैसे क्रेट्स, तौलने के तराजू, इंसुलेटेड बॉक्स आदि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे मछली बिक्री के लिए स्वच्छ परिस्थितियाँ सुनिश्चित होती हैं। विक्रेता की श्रेणी के आधार पर 60% तक की सब्सिडी उपलब्ध है, राशि और सहायता की आवृत्ति पर सीमा के साथ, जिससे लाभार्थियों को हर तीन साल में एक बार योजना का लाभ उठाने की अनुमति मिलती है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गोवा
नोडल विभाग: मत्स्य विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, वित्तीय सहायता, Entrepreneurship development
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: मछली, विक्रेता, व्यापार, वित्तीय सहायता, सब्सिडी
विवरण
इस योजना के तहत, मछली विक्रेताओं को क्रेट्स, तौलने का तराजू, इंसुलेटेड बॉक्स, दस्ताने, स्टूल, मछली रखने के लिए प्लेटफार्म/शेड/छाता, चॉपर और अन्य उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि मछली लोगों तक स्वच्छ परिस्थितियों में पहुँच सके।
लाभ
- सामान्य श्रेणी के लिए 50% सब्सिडी ₹20 000की यूनिट लागत पर ₹10 000तक सीमित। SC/ST/महिला श्रेणी के लिए 60% सब्सिडी ₹20 000की यूनिट लागत पर ₹12 000तक सीमित। नोट: लाभार्थी इस योजना का लाभ हर तीन साल में एक बार ले सकता है।
सामान्य श्रेणी के लिए 50% सब्सिडी, ₹20,000 की यूनिट लागत पर ₹10,000 तक सीमित। > SC/ST/महिला श्रेणी के लिए 60% सब्सिडी, ₹20,000 की यूनिट लागत पर ₹12,000 तक सीमित। नोट: लाभार्थी इस योजना का लाभ हर तीन साल में एक बार ले सकता है।
पात्रता
आवेदक को गोवा सरकार के मत्स्य विभाग के साथ पंजीकृत मछली विक्रेता होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
चरण 1: इच्छुक आवेदक को विभाग से आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप ₹50 का भुगतान करके मांगना चाहिए।
चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएँ (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित)।
चरण 3: भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ मत्स्य विभाग, दयानंद बंडोडकर मार्ग, पट्टो कॉलोनी, पणजी गोवा - 403 521 में संबंधित प्राधिकरण को या मत्स्य विभाग के BDO कार्यालय/उप-कार्यालय में नियुक्त अधिकारी को जमा करें।
शिकायत निवारण
किसी भी सेवा या उसके मानकों के बारे में किसी भी असंतोष या शिकायत को विभाग के शिकायत निवारण अधिकारी के पास पंजीकृत किया जा सकता है। शिकायत को dir-fish.goa@nic.in पर भी दर्ज किया जा सकता है। सभी शिकायतों को हमारे द्वारा स्वीकार किया जाएगा और अंतिम कार्रवाई 30 दिनों के भीतर सूचित की जाएगी।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- गोवा में "मछली विक्रेताओं को वित्तीय सहायता" योजना का प्राथमिक ध्यान क्या है?
- यह योजना पंजीकृत मछली विक्रेताओं को क्रेट्स, तौलने का तराजू, इंसुलेटेड बॉक्स, दस्ताने, स्टूल, प्लेटफार्म, चॉपर और अन्य मछली बिक्री से संबंधित उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- योजना के तहत सामान्य श्रेणी को कितनी प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है, और अधिकतम सीमा क्या है?
- सामान्य श्रेणी को 50% सब्सिडी मिलती है, जो ₹20,000 की यूनिट लागत पर ₹10,000 तक सीमित है।
- क्या SC/ST/महिला श्रेणी का लाभार्थी तीन साल की अवधि में योजना का लाभ एक से अधिक बार ले सकता है?
- नहीं, योजना लाभार्थियों को हर तीन साल में केवल एक बार वित्तीय सहायता लेने की अनुमति देती है।
- एक मछली विक्रेता योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता है, और आवेदन शुल्क क्या है?
- इच्छुक आवेदक आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप विभाग को ₹50 का भुगतान करके मांग सकते हैं।
- भरे हुए आवेदन पत्र और दस्तावेजों को जमा करने का पता क्या है?
- आवेदन को मत्स्य विभाग, दयानंद बंडोडकर मार्ग, पट्टो कॉलोनी, पणजी गोवा - 403 521 में या मत्स्य विभाग के BDO कार्यालय/उप-कार्यालय में नियुक्त अधिकारी को जमा करना चाहिए।
- क्या इस योजना में विकलांग व्यक्तियों (PwDs) के लिए कोई आयु प्रतिबंध या विशेष मानदंड हैं?
- नहीं, कोई आयु संबंधी मानदंड नहीं हैं, और विकलांग व्यक्तियों (PwDs) के लिए कोई विशेष मानदंड नहीं हैं।
- क्या आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं, और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि क्या है?
- आवेदन केवल ऑफलाइन मोड में स्वीकार किए जाते हैं, और जमा करने के लिए कोई निर्धारित अंतिम तिथि नहीं है।
- विभाग को शिकायतों का समाधान करने में कितना समय लगता है, और शिकायतें कहाँ दर्ज की जा सकती हैं?
- शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाता है, और शिकायतें dir-fish.goa@nic.in पर या विभाग के शिकायत निवारण अधिकारी के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं।
- गोवा में मत्स्य निदेशालय की संपर्क जानकारी क्या है?
- मत्स्य निदेशालय, दयानंद बंडोडकर मार्ग, पणजी गोवा। टेल: (O) 2224838 टेल: (Dir) 2227780; फैक्स: (0832)2231049, ईमेल: dir-fish.goa@nic.in, वेबसाइट: www.fisheries.goa.gov.in।
- मछली विक्रेताओं के लिए योजना के तहत कौन सा उपकरण शामिल है?
- योजना में क्रेट्स, तौलने का तराजू, इंसुलेटेड बॉक्स, दस्ताने, स्टूल, प्लेटफार्म, चॉपर और अन्य मछली बिक्री से संबंधित उपकरण खरीदने को शामिल किया गया है।
- योजना के तहत सामान की यूनिट लागत क्या है?
- सामान्य सामान की यूनिट लागत ₹20,000 है।
- SC/ST/महिला श्रेणी के लिए सब्सिडी राशि कैसे निर्धारित की जाती है?
- SC/ST/महिला श्रेणी को 60% सब्सिडी मिलती है, जो ₹20,000 की यूनिट लागत पर ₹12,000 तक सीमित है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status