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सिंगल नेट / छोटे रामपोन नेट और इसके सहायक उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता

गोवा के मछुआरे सिंगल नेट या छोटे रामपोन नेट और इसके सहायक उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता योजना के माध्यम से 50% सब्सिडी, अधिकतम ₹50,000, प्राप्त कर सकते हैं। योग्य आवेदक पारंपरिक मछुआरे होने चाहिए जो OBC (खरवी) समुदाय से हैं, गोवा के निवासी हैं, और हर पांच साल में केवल एक परिवार का सदस्य लाभ उठा सकता है।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गोवा

नोडल विभाग: मत्स्य विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण

उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: मछुआरे, मछली, सब्सिडी, वित्तीय सहायता, समुद्री, गोवा

विवरण

यह योजना "सिंगल नेट / छोटे रामपोन नेट और इसके सहायक उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता" गोवा सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से गोवा के मछुआरों को सिंगल नेट/ छोटे रामपोन नेट और इसके सहायक उपकरण खरीदने के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है।

लाभ

  • सिंगल नेट/ छोटे रामपोन नेट और इसके सहायक उपकरण खरीदने के लिए वास्तविक लागत का 50% सब्सिडी
  • अधिकतम ₹50 000/- हर पांच साल में।

सिंगल नेट/ छोटे रामपोन नेट और इसके सहायक उपकरण खरीदने के लिए वास्तविक लागत का 50% सब्सिडी, अधिकतम ₹ 50,000/- हर पांच साल में।

पात्रता

  • आवेदक जन्म या पेशे से पारंपरिक मछुआरा होना चाहिए। - आवेदक गोवा का निवासी होना चाहिए। - मछुआरे OBC (खरवी) समुदाय से संबंधित होना चाहिए। - मछुआरे के दादा/दादी गोवा के निवासी होने चाहिए। - मछुआरे के पास पंजीकृत मछली पकड़ने की नावें या मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर नहीं होने चाहिए। - इस योजना के तहत केवल एक परिवार के सदस्य को लाभ मिल सकता है।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

चरण 1: इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की प्रिंट निकालनी चाहिए।
चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएँ (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो आत्म-प्रमाणित)।
चरण 3: भरे हुए और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र को संबंधित प्राधिकरण को मत्स्य विभाग, दयानंद बंडोडकर मार्ग, पट्टो कॉलोनी, पणजी गोवा - 403 521 में या मत्स्य विभाग के BDO कार्यालय/उप-कार्यालय में नियुक्त अधिकारी को जमा करें।

शिकायत निवारण
किसी भी सेवा या उसके मानकों के बारे में असंतोष या शिकायत मत्स्य विभाग के शिकायत निवारण अधिकारी के पास दर्ज की जा सकती है। शिकायत को dir-fish.goa@nic.in पर भी दर्ज किया जा सकता है। सभी शिकायतों को हमारे द्वारा स्वीकार किया जाएगा और अंतिम कार्रवाई 30 दिनों के भीतर सूचित की जाएगी।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

पारंपरिक मछुआरे कितनी बार सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, और क्या आवेदन करने की संख्या पर कोई सीमा है?
मछुआरे हर पांच साल में सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, और योजना के दिशा-निर्देशों के भीतर आवेदन करने की संख्या पर कोई विशेष सीमा नहीं है।
क्या आप इस योजना के लिए शिकायत निवारण तंत्र के बारे में विवरण प्रदान कर सकते हैं?
किसी भी असंतोष या शिकायत को dir-fish.goa@nic.in पर शिकायत निवारण अधिकारी के पास दर्ज किया जा सकता है। सभी शिकायतों को स्वीकार किया जाएगा, और अंतिम कार्रवाई 30 दिनों के भीतर सूचित की जाएगी।
इस योजना के तहत सब्सिडी राशि कैसे निर्धारित की जाती है?
योग्य पारंपरिक मछुआरे सिंगल नेट/ छोटे रामपोन नेट और इसके सहायक उपकरण खरीदने के लिए वास्तविक लागत का 50% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, अधिकतम ₹50,000 तक।
आवेदन प्रक्रिया में निरीक्षण रिपोर्ट का क्या महत्व है?
मत्स्य अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण रिपोर्ट योजना के दिशा-निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करती है। इसमें मछली पकड़ने की नाव, जाल, जीवन रक्षक उपकरण और समग्र स्थिति के बारे में विवरण शामिल है।
क्या आप इस योजना से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए संपर्क विवरण प्रदान कर सकते हैं?
शिकायतें विभाग के शिकायत निवारण अधिकारी के पास या dir-fish.goa@nic.in पर ईमेल के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं।
सिंगल नेट/छोटे रामपोन नेट और इसके सहायक उपकरण खरीदने के लिए वास्तविक लागत कैसे निर्धारित की जाती है?
वास्तविक लागत मछली पकड़ने के उपकरण की बाजार मूल्य द्वारा निर्धारित की जाती है, और सब्सिडी इस लागत का 50% है, अधिकतम ₹50,000 तक।
आवेदन प्रक्रिया में मत्स्य निदेशालय की भूमिका क्या है?
मत्स्य निदेशालय, जो पणजी, गोवा में स्थित है, आवेदन को संसाधित करने, निरीक्षण करने और सब्सिडी योजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण है।
"पारंपरिक मछुआरे" की परिभाषा क्या है और यह इस सब्सिडी योजना के संदर्भ में कैसे परिभाषित की गई है?
पारंपरिक मछुआरे, जिन्हें योजना द्वारा परिभाषित किया गया है, वे हैं जो या तो मछली पकड़ने वाले परिवार में जन्मे हैं या अपने पेशे के रूप में मछली पकड़ने में लगे हुए हैं, जो इस योजना के पारंपरिक मछली पकड़ने वाले समुदाय का समर्थन करने पर जोर देती है।
क्या मैं योजना के दिशा-निर्देशों का लिंक कहां पा सकता हूं?
आप निम्नलिखित वेब पते पर विस्तृत योजना दिशानिर्देशों को एक्सेस कर सकते हैं: https://fisheries.goa.gov.in/schemes-services/
क्या मैं आवेदन पत्र का लिंक कहां पा सकता हूं?
आवेदन प्रक्रिया शुरू करने के लिए, आप इस विशेष वेबपृष्ठ पर जाकर आधिकारिक आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं: https://fisheries.goa.gov.in/wp-content/uploads/2023/01/Gill-Net-Application-Forms.pdf
क्या कोई आवेदन शुल्क है?
नहीं, आवेदक आश्वस्त हो सकते हैं कि पूरा आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से मुफ्त है। इस योजना के लिए आवेदन करने में कोई शुल्क नहीं है।
क्या योजना के लाभों के वितरण में देरी के लिए कोई मुआवजा है?
दिशानिर्देशों में योजना के लाभों के वितरण में देरी के मामले में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि देरी के लिए मुआवजा योजना के ढांचे का हिस्सा नहीं है।
क्या पड़ोसी राज्यों के आवेदक भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
दुर्भाग्यवश, यह योजना केवल राज्य के स्थायी निवासियों के लिए उपलब्ध है। पड़ोसी राज्यों के आवेदक, अन्य के साथ, आवेदन करने के लिए योग्य नहीं हैं।
क्या इस योजना के लिए बैंक खाता होना अनिवार्य है?
हाँ, एक मान्य बैंक खाता होना अनिवार्य आवश्यकता है।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status