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मछली पकड़ने की कश्ती के लिए 2HP से 5HP की आउटबोर्ड मोटर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता
मछली पकड़ने की कश्ती के लिए 2HP से 5HP की आउटबोर्ड मोटर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता योजना, गोवा में मत्स्य विभाग द्वारा शुरू की गई, पारंपरिक मछुआरों को आउटबोर्ड मोटर्स प्राप्त करने के लिए नकद सब्सिडी प्रदान करती है। लाभार्थियों को 26 फीट से कम लंबाई की मछली पकड़ने की कश्ती पर फिट की गई मोटर्स के लिए 50% सब्सिडी (₹30,000 तक) या SC/ST/महिलाओं के लिए 60% सब्सिडी (₹36,000 तक) प्राप्त हो सकती है, और सहायता हर पांच साल में उपलब्ध है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गोवा
नोडल विभाग: मत्स्य विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, वित्तीय सहायता, Mechanization- solar power, farming systems
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: मछुआरे, मछली, वित्तीय सहायता, सब्सिडी
विवरण
“मछली पकड़ने की कश्ती के लिए 2HP से 5HP की आउटबोर्ड मोटर खरीदने के लिए वित्तीय सहायता” गोवा सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना का उद्देश्य 2HP से 5HP की आउटबोर्ड मोटर की खरीद पर सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
लाभ
- सामान्य श्रेणी के लिए 50% सब्सिडी ₹60 000की यूनिट लागत पर ₹30 000तक सीमित। SC/ST/महिला श्रेणी के लिए 60% सब्सिडी ₹60 000की यूनिट लागत पर ₹36 000तक सीमित। नोट 1: वित्तीय सहायता केवल 26 फीट से कम लंबाई की मछली पकड़ने की कश्ती के लिए 01 आउटबोर्ड मोटर के लिए प्रदान की जाती है। नोट 2: लाभार्थी इस योजना का लाभ हर 5 वर्ष में ले सकता है।
सामान्य श्रेणी के लिए 50% सब्सिडी, ₹60,000 की यूनिट लागत पर ₹30,000 तक सीमित। > SC/ST/महिला श्रेणी के लिए 60% सब्सिडी, ₹60,000 की यूनिट लागत पर ₹36,000 तक सीमित। नोट 1: वित्तीय सहायता केवल 26 फीट से कम लंबाई की मछली पकड़ने की कश्ती के लिए 01 आउटबोर्ड मोटर के लिए प्रदान की जाती है। नोट 2: लाभार्थी इस योजना का लाभ हर 5 वर्ष में ले सकता है।
पात्रता
- आवेदक जन्म या पेशे से पारंपरिक मछुआरा होना चाहिए। - आवेदक गोवा का निवासी होना चाहिए। - आवेदक की मछली पकड़ने की कश्ती को गोवा सरकार के कप्तान के पोर्ट विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
अपवर्जन
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
चरण 1: इच्छुक आवेदक को विभाग से आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप ₹50/- का भुगतान करके प्राप्त करना चाहिए।
चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित)।
चरण 3: भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित प्राधिकरण को मत्स्य विभाग, दयानंद बंडोडकर मार्ग, पट्टो कॉलोनी, पणजी गोवा - 403 521 में या मत्स्य विभाग के BDO कार्यालय/उप-कार्यालय में जमा करें।
शिकायत निवारण
किसी भी सेवा या उसके मानकों के बारे में किसी भी असंतोष या शिकायत को विभाग के शिकायत निवारण अधिकारी के पास दर्ज किया जा सकता है। शिकायत को dir-fish.goa@nic.in पर भी दर्ज किया जा सकता है। सभी शिकायतों को हमारे द्वारा स्वीकार किया जाएगा और अंतिम कार्रवाई 30 दिनों के भीतर सूचित की जाएगी।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- मत्स्य विभाग की वेबसाइट क्या है, और दिशा-निर्देश कहाँ मिल सकते हैं?
- विभाग की वेबसाइट https://fisheries.goa.gov.in/ है, और दिशा-निर्देश https://fisheries.goa.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/CitizenCharter-2.pdf पर उपलब्ध हैं।
- योजना के लिए शिकायत निवारण प्रक्रिया क्या है?
- किसी भी असंतोष या शिकायत को शिकायत निवारण अधिकारी के पास दर्ज किया जा सकता है या dir-fish.goa@nic.in पर ईमेल किया जा सकता है। प्रतिक्रिया 30 दिनों के भीतर सूचित की जाएगी।
- योजना के लिए आउटबोर्ड मोटर की यूनिट लागत क्या है?
- आउटबोर्ड मोटर की यूनिट लागत ₹60,000 है (GST को छोड़कर)।
- क्या लाभार्थी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है?
- नहीं, आवेदन केवल ऑफलाइन मोड में स्वीकार किए जाते हैं।
- भरा हुआ आवेदन पत्र कहाँ जमा करना चाहिए?
- भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज मत्स्य विभाग, दयानंद बंडोडकर मार्ग, पट्टो कॉलोनी, पणजी गोवा - 403 521 में या मत्स्य विभाग के BDO कार्यालय/उप-कार्यालय में जमा करना चाहिए।
- योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
- आवेदक को पारंपरिक मछुआरा होना चाहिए, गोवा का निवासी होना चाहिए, और गोवा सरकार के कप्तान के पोर्ट विभाग के साथ पंजीकृत मछली पकड़ने की कश्ती होनी चाहिए।
- SC/ST/महिला श्रेणी के लिए सब्सिडी राशि क्या है?
- SC/ST/महिला श्रेणी के लिए सब्सिडी 60% है, जो ₹60,000 की यूनिट लागत पर ₹36,000 तक सीमित है (GST को छोड़कर)।
- क्या आवेदन पत्र के लिए कोई विशेष प्रारूप है?
- हाँ, आवेदक को विभाग से निर्धारित प्रारूप ₹50 का भुगतान करके प्राप्त करना चाहिए।
- शिकायत निवारण अधिकारी की संपर्क जानकारी क्या है?
- संपर्क विवरण हैं टेलीफोन: (O) 2224838 टेलीफोन: (Dir) 2227780; फैक्स: (0832)2231049, ईमेल: dir-fish.goa@nic.in।
- क्या इस योजना के तहत मछली पकड़ने की कश्ती के लिए कोई विशेष शर्तें हैं?
- हाँ, मछली पकड़ने की कश्ती की लंबाई 26 फीट से कम होनी चाहिए।
- जहाज पंजीकरण प्रमाणपत्र (VRC) प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या है?
- VRC को कप्तान के पोर्ट या गोवा सरकार के मत्स्य निदेशालय से प्राप्त किया जा सकता है।
- क्या सब्सिडी राशि आउटबोर्ड मोटर की यूनिट लागत से अधिक हो सकती है?
- नहीं, सब्सिडी सामान्य श्रेणी के लिए यूनिट लागत का 50% और SC/ST/महिला श्रेणी के लिए 60% तक सीमित है।
- क्या सभी आवेदकों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है?
- हाँ, आवेदन के लिए आधार कार्ड की एक प्रति आवश्यक है।
- क्या गोवा का गैर-निवासी योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
- नहीं, आवेदकों को पात्रता के लिए गोवा का निवासी होना चाहिए।
- क्या 5 वर्ष के आवेदन अंतराल को बढ़ाने की कोई व्यवस्था है?
- नहीं, योजना हर 5 वर्ष में आवेदन की अनुमति देती है और विस्तार की कोई व्यवस्था नहीं है।
- दस्तावेजों में पेशेवर प्रमाण पत्र की सत्यापन के लिए कोई विशेष प्राधिकरण है?
- मत्स्य विभाग आवेदन प्रक्रिया के दौरान जाति प्रमाण पत्र/पेशेवर प्रमाण पत्र की सत्यापन करता है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status