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गोवा के आंतरिक जल में मछली पकड़ने के लिए 26 फीट से कम नई मछली पकड़ने की नौका खरीदने/निर्माण के लिए वित्तीय सहायता
गोवा में पारंपरिक मछुआरों को 26 फीट से कम लंबाई की मछली पकड़ने की नौका खरीदने या निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें सामान्य श्रेणी के लिए 50% और SC/ST/महिलाओं के लिए 60% की सब्सिडी है, जो क्रमशः ₹30,000 और ₹36,000 पर सीमित है। योग्य आवेदक गोवा के निवासी होने चाहिए और कप्तान के पोर्ट विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए, आवेदन केवल ऑफलाइन मोड में स्वीकार किए जाते हैं।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गोवा
नोडल विभाग: मछली पालन विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: मछुआरे, मछली, सब्सिडी, वित्तीय सहायता
विवरण
यह योजना पारंपरिक मछुआरों के बड़े समुदाय को उठाने के लिए शुरू की गई है, उन्हें गोवा के आंतरिक जल में मछली पकड़ने के लिए 26 फीट से कम मछली पकड़ने की नौका के निर्माण/खरीद पर सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके। आवेदन केवल ऑफलाइन मोड में स्वीकार किए जाते हैं।
लाभ
- सामान्य श्रेणी के लिए 50% सब्सिडी ₹30 000की सीमा तक ₹60 000की यूनिट लागत पर (GST को छोड़कर)। SC/ST/महिला श्रेणी के लिए 60% सब्सिडी ₹36 000की सीमा तक ₹60 000की यूनिट लागत पर (GST को छोड़कर)। नोट: लाभ हर 7 वर्ष में मौजूदा कैनो के प्रतिस्थापन के खिलाफ प्राप्त किए जा सकते हैं।
सामान्य श्रेणी के लिए 50% सब्सिडी, ₹30,000 की सीमा तक, ₹60,000 की यूनिट लागत पर (GST को छोड़कर)। > SC/ST/महिला श्रेणी के लिए 60% सब्सिडी, ₹36,000 की सीमा तक, ₹60,000 की यूनिट लागत पर (GST को छोड़कर)। नोट: लाभ हर 7 वर्ष में मौजूदा कैनो के प्रतिस्थापन के खिलाफ प्राप्त किए जा सकते हैं।
पात्रता
- आवेदक जन्म या पेशे से पारंपरिक मछुआरा होना चाहिए। - आवेदक गोवा का निवासी होना चाहिए। - मछली पकड़ने की कैनो को गोवा सरकार के कप्तान के पोर्ट विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
अपवर्जन
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
चरण 1: इच्छुक आवेदक को विभाग से आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप ₹50/- का भुगतान करके मांगना चाहिए।
चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें, पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएँ (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित)।
चरण 3: भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित प्राधिकरण को मछली पालन विभाग, दयानंद बंडोडकर मार्ग, पट्टो कॉलोनी, पणजी गोवा - 403 521 में या मछली पालन विभाग के BDO कार्यालय/उप-कार्यालय में जमा करें।
शिकायत निवारण
किसी भी सेवा या उसके मानकों के बारे में किसी भी असंतोष या शिकायत को विभाग के शिकायत निवारण अधिकारी के पास दर्ज किया जा सकता है। शिकायत dir-fish.goa@nic.in पर भी दर्ज की जा सकती है। सभी शिकायतों को हमारे द्वारा स्वीकार किया जाएगा और अंतिम कार्रवाई 30 दिनों के भीतर सूचित की जाएगी।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- क्या आप मछली पालन विभाग की वेबसाइट और संपर्क विवरण प्रदान कर सकते हैं?
- विभाग की वेबसाइट https://fisheries.goa.gov.in/ है, और संपर्क विवरण में टेलीफोन: (O) 2224838, टेलीफोन: (Dir) 2227780, ईमेल: dir-fish.goa@nic.in शामिल हैं।
- क्या शिकायतों के समाधान के लिए कोई विशेष विभाग संपर्क है, और शिकायत समाधान के लिए संचार समय क्या है?
- शिकायतों को शिकायत निवारण अधिकारी के पास या dir-fish.goa@nic.in के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है, जिसका समाधान 30 दिनों के भीतर सूचित किया जाएगा।
- क्या OBC (खरवी) आवेदकों के लिए कोई विशेष प्रमाण पत्र आवश्यक है, और इन्हें कौन जारी कर सकता है?
- OBC (खरवी) प्रमाण पत्र या पेशेवर प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जैसे कि ममलतदार या मुख्य अधिकारी।
- क्या आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किया जा सकता है, या यह केवल ऑफलाइन मोड में है?
- आवेदन प्रक्रिया केवल ऑफलाइन है, और फॉर्म को नामित प्राधिकरणों को जमा किया जाना चाहिए।
- क्या SC/ST/महिला श्रेणी के आवेदक उच्च सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी सीमा क्या है?
- हाँ, वे 60% सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, जो ₹36,000 की सीमा तक है, ₹60,000 की यूनिट लागत पर (GST को छोड़कर)।
- क्या आवेदन पत्र के लिए कोई विशेष प्रारूप है, और कौन से अनिवार्य फ़ील्ड भरने की आवश्यकता है?
- निर्धारित प्रारूप ₹50 का भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है, और सभी अनिवार्य फ़ील्ड को निर्देशों के अनुसार भरा जाना चाहिए।
- योग्यता प्रक्रिया में कप्तान के पोर्ट विभाग की भूमिका क्या है?
- मछली पकड़ने की कैनो को गोवा सरकार के कप्तान के पोर्ट विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
- लाभार्थी कितनी बार लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और किस शर्त पर?
- लाभ मौजूदा कैनो के प्रतिस्थापन के खिलाफ हर 7 वर्ष में प्राप्त किए जा सकते हैं।
- क्या आप आवेदकों के लिए योग्यता मानदंडों के बारे में विस्तार से बता सकते हैं, विशेष रूप से उनके पेशे और निवास के संबंध में?
- आवेदक जन्म या पेशे से पारंपरिक मछुआरा होना चाहिए और गोवा का निवासी होना चाहिए।
- क्या योजना के तहत आवेदन जमा करने की कोई समय सीमा है?
- कोई विशेष समय सीमा नहीं है; आवेदन निरंतर स्वीकार किए जाते हैं।
- क्या विकलांग व्यक्तियों (PwDs) को योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति है, और क्या उनके लिए कोई विशेष मानदंड हैं?
- PwDs के लिए कोई विशेष मानदंड नहीं हैं, और वे किसी अन्य योग्य आवेदक की तरह आवेदन कर सकते हैं।
- योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लिए प्रदान किए गए विशेष लाभ क्या हैं, और क्या कोई सब्सिडी सीमा है?
- सामान्य श्रेणी के आवेदकों को 50% सब्सिडी प्राप्त होती है, जो ₹30,000 की सीमा तक है, ₹60,000 की यूनिट लागत पर (GST को छोड़कर)।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status