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दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता

5.1/10

दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता योजना पुडुचेरी में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान करती है जो दीर्घकालिक बीमारियों से गुजर रहे हैं। योग्य आवेदक प्रति माह ₹500 की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। पात्रता के लिए, व्यक्तियों को भारतीय नागरिक होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए, और पुडुचेरी में लगातार कम से कम पांच वर्षों तक निवास करना चाहिए। इसके अलावा, उनकी वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह पहल, जिसे पुडुचेरी के आदि द्रविड़ कल्याण विभाग द्वारा प्रबंधित किया जाता है, उन लोगों के लिए वित्तीय बोझ को कम करने का लक्ष्य रखती है जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: पुडुचेरी

नोडल विभाग: आदि द्रविड़ कल्याण विभाग, पुडुचेरी

योजना किसके लिए: व्यक्ति

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: स्वास्थ्य और कल्याण, सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: Disease and conditions, वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: बीमारी, बीमार, चिकित्सा, अस्पताल, डॉक्टर, वित्तीय सहायता, अनुसूचित जाति

विवरण

यह योजना "दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता" पुडुचेरी सरकार के आदि द्रविड़ कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन गरीब मरीजों को सहायता प्रदान करना है जो अनुसूचित जाति से हैं और दीर्घकालिक बीमारी से पीड़ित हैं तथा अपनी आजीविका अर्जित करने में असमर्थ हैं।

लाभ

  • ₹500/- प्रति माह वित्तीय सहायता।

₹500/- प्रति माह वित्तीय सहायता।

पात्रता

  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। - आवेदक को पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र में लगातार कम से कम पांच वर्षों तक निवास करना चाहिए। - आवेदक अनुसूचित जाति से होना चाहिए। - आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। - आवेदक की वार्षिक आय ₹2,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

5.1
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 5.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 4.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 4.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 6.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 5.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव4.0
  • ग्रामीण उपयोगिता5.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता6.0
  • समावेशिता5.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना लंबे समय से बीमार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो स्वास्थ्य और कल्याण में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • चिकित्सा खर्चों के लिए वित्तीय सहायता
  • बीमारी के कारण काम करने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए सहायता

सबसे अधिक लाभदायक

  • अनुसूचित जाति के व्यक्ति
  • कम आय वाले परिवार
  • वरिष्ठ नागरिक

संभावित चुनौतियाँ

  • डिजिटल साक्षरता की आवश्यकताएँ
  • योजना के बारे में जागरूकता
  • आवेदन की जटिलता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

हालांकि यह योजना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित करती है, आवेदन और जागरूकता में व्यावहारिक चुनौतियाँ इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर सकती हैं।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • सीमित इंटरनेट पहुंच
  • योजना के बारे में जागरूकता की कमी

डिजिटल चुनौतियाँ

  • आवेदन के लिए उच्च डिजिटल निर्भरता
  • ऑनलाइन साक्षरता की आवश्यकता

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • आवेदन प्रक्रिया में संभावित देरी
  • निवास और जाति स्थिति की पुष्टि

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • लक्षित लाभार्थियों के बीच कम जागरूकता
  • आउटरीच कार्यक्रमों की आवश्यकता

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ
न्यूनतम, लेकिन ऑनलाइन पंजीकरण की आवश्यकता है
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, पात्रता का प्रमाण आवश्यक है
कार्यालय निर्भरता
कम, मुख्य रूप से ऑनलाइन
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
हाँ, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण शामिल है
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
निर्दिष्ट नहीं किया गया
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम, ऑनलाइन पोर्टल को नेविगेट करने की आवश्यकता है

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • लक्षित आय वर्ग कम आय वाले व्यक्ति
  • व्यवसाय पहुँच बीमारी के कारण काम करने में असमर्थ व्यक्ति

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
मासिक
लाभ की व्यावहारिकता
बुनियादी चिकित्सा खर्चों को कवर करने के लिए व्यावहारिक
वित्तीय महत्व
मध्यम, क्योंकि ₹500 सभी चिकित्सा आवश्यकताओं को कवर नहीं कर सकता
दीर्घकालिक प्रभाव
स्वास्थ्य परिणामों के लिए संभावित रूप से सकारात्मक, लेकिन राशि द्वारा सीमित

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना पुदुचेरी में लंबे समय से बीमार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसका उद्देश्य उन लोगों का समर्थन करना है जो अपनी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण काम नहीं कर सकते।

किसे आवेदन करना चाहिए
पुदुचेरी में लंबे समय से बीमार अनुसूचित जाति के व्यक्ति।
किसे कठिनाई हो सकती है
कम डिजिटल साक्षरता वाले व्यक्ति या जो योजना के बारे में अनजान हैं।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
पुदुचेरी के ई-ज़िला पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

चरण 1: पुडुचेरी सरकार के ई-ज़िला पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: होम पेज के शीर्ष दाएं कोने में "लॉगिन" पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, "नया सदस्यता पंजीकरण करें" पर क्लिक करें।
चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें: उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, पासवर्ड की पुष्टि, व्यक्तिगत विवरण (पूरा नाम, पहला नाम, ईमेल पता, पता, वर्तमान पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर)। घोषणा पर सहमति दें। कैप्चा कोड भरें और "साइनअप" पर क्लिक करें।
चरण 4: पुडुचेरी सरकार के ई-ज़िला पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 5: होम पेज के शीर्ष दाएं कोने में "लॉगिन" पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करें, कैप्चा कोड भरें, और "साइन इन" पर क्लिक करें।
चरण 6: अगले स्क्रीन पर, पुडुचेरी सरकार द्वारा योजनाओं की एक सूची विभाग के अनुसार प्रदर्शित की जाएगी।
चरण 7: उस योजना पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा।
चरण 8: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड (लाल तारे से चिह्नित) भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित करें)।
चरण 9: उस घोषणा पर टिक करें जिसमें कहा गया है "मैं hereby declare that the above-mentioned details are true and correct as per the best of my Knowledge"। आवेदन जमा करें और अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए आवेदन संख्या नोट करें। आवेदन संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर / पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी प्राप्त होगी।
यहां अपने आवेदन को ट्रैक करें *** ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल * यहां एक्सेस करें

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

वित्तीय सहायता के लिए अपने आवेदन की स्थिति कहां ट्रैक कर सकते हैं?

आवेदन की स्थिति को https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx पर ट्रैक किया जा सकता है।

आधार कार्ड के अभाव में, आवेदन के लिए कौन से वैकल्पिक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जा सकते हैं?

यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक आधार नामांकन आईडी के साथ बैंक पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या विभाग द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं।

क्या योजना के संबंध में आगे की पूछताछ या सहायता के लिए कोई संपर्क बिंदु है?

किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, व्यक्ति https://adwelfare.py.gov.in/contact-us पर जा सकते हैं।

क्या पुडुचेरी के बाहर रहने वाला अनुसूचित जाति का व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?

नहीं, आवेदकों को पात्रता के लिए पुडुचेरी संघ शासित क्षेत्र में लगातार कम से कम पांच वर्षों तक निवास करना चाहिए।

पात्र लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की अवधि क्या है?

पात्र लाभार्थियों को उनकी दीर्घकालिक बीमारी की अवधि के लिए प्रति माह ₹500/- की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।

आवेदन के लिए तस्वीरों के प्रस्तुत करने के संबंध में कोई विशेष दिशा-निर्देश हैं?

हाल की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

क्या 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है?

हाँ, जब तक आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष है, पात्रता के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।

क्या योजना के लाभों के वितरण में देरी के लिए कोई मुआवजा है?

दिशानिर्देशों में योजना के लाभों के वितरण में देरी के मामले में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि देरी के लिए मुआवजा योजना के ढांचे का हिस्सा नहीं है।

क्या इस योजना के तहत ट्रांसजेंडरों के लिए कोई विशेष प्रावधान हैं?

इस योजना के दिशानिर्देशों में ट्रांसजेंडरों के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

क्या पड़ोसी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के आवेदक भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

दुर्भाग्यवश, यह योजना पुडुचेरी के स्थायी निवासियों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध है। पड़ोसी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के आवेदक, अन्य लोगों के बीच, आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं।

क्या इस योजना के लिए कोई आवेदन की समय सीमा है?

योजना के दिशानिर्देशों में आवेदन के लिए कोई उद्घाटन तिथि या समापन तिथि का उल्लेख नहीं है।

क्या इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई विशेष प्रावधान हैं?

इस योजना के दिशानिर्देशों में विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

संदर्भ

Guidelines
https://py.gov.in/sites/default/files/adwfinancial-assistance-poor-s.c.people-suffering-prolonged-diseases.pdf
Citizen's Charter
https://py.gov.in/sites/default/files/citizencharter-adidravidar.pdf
Contact Us
https://adwelfare.py.gov.in/contact-us
Track Your Application
https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता का उद्देश्य क्या है?
दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्ति, व्यक्तिगत को स्वास्थ्य और कल्याण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता का प्रबंधन आदि द्रविड़ कल्याण विभाग, पुडुचेरी द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता स्वास्थ्य या बीमा सहायता प्रदान करती है?
दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता योजना संरचना के अनुसार स्वास्थ्य सहायता, बीमा कवर, कैशलेस उपचार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति या अस्पताल संबंधी लाभ प्रदान कर सकती है।
क्या लाभार्थी सरकारी अस्पतालों में दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता का उपयोग कर सकते हैं?
पात्र लाभार्थी योजना भागीदारी नियमों के अनुसार पैनल अस्पतालों, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या अधिकृत स्वास्थ्य प्रदाताओं पर सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
क्या CSC केंद्र दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
पुडुचेरी में दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
पुडुचेरी के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।