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दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता

दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता योजना पुडुचेरी में दीर्घकालिक बीमारियों का सामना कर रहे अनुसूचित जातियों के योग्य व्यक्तियों को प्रति माह ₹500 प्रदान करती है। योग्य होने के लिए, आवेदकों को भारतीय नागरिक होना चाहिए, कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए, पुडुचेरी में पांच वर्षों तक निवास करना चाहिए, और उनकी वार्षिक आय ₹2,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: पुडुचेरी

नोडल विभाग: आदि द्रविड़ कल्याण विभाग, पुडुचेरी

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: स्वास्थ्य और कल्याण, सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: Disease and conditions, वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: बीमारी, बीमार, चिकित्सा, अस्पताल, डॉक्टर, वित्तीय सहायता, अनुसूचित जाति

विवरण

यह योजना "दीर्घकालिक बीमारियों से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के लोगों के लिए वित्तीय सहायता" पुडुचेरी सरकार के आदि द्रविड़ कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य दीर्घकालिक बीमारी से पीड़ित गरीब अनुसूचित जाति के मरीजों की सहायता करना है।

लाभ

  • ₹500/- प्रति माह की वित्तीय सहायता।

₹500/- प्रति माह की वित्तीय सहायता।

पात्रता

  • आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। - आवेदक को पुडुचेरी संघ क्षेत्र में लगातार कम से कम पांच वर्षों तक निवास करना चाहिए। - आवेदक अनुसूचित जाति से होना चाहिए। - आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। - आवेदक की वार्षिक आय ₹2,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

चरण 1: पुडुचेरी सरकार के ई-ज़िले पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: होम पेज के शीर्ष दाएं कोने में, "लॉगिन" पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, "नया सदस्यता पंजीकरण करें" पर क्लिक करें।
चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, सभी अनिवार्य फ़ील्ड भरें: उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, पासवर्ड की पुष्टि, व्यक्तिगत विवरण (पूरा नाम, पहला नाम, ईमेल पता, पता, वर्तमान पता, लिंग, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर)। घोषणा पर सहमति दें। कैप्चा कोड भरें और "साइनअप" पर क्लिक करें।
चरण 4: पुडुचेरी सरकार के ई-ज़िले पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
चरण 5: होम पेज के शीर्ष दाएं कोने में, "लॉगिन" पर क्लिक करें। लॉगिन स्क्रीन में, अपना उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्रदान करें, कैप्चा कोड भरें और "साइन इन" पर क्लिक करें।
चरण 6: अगले स्क्रीन पर, पुडुचेरी सरकार द्वारा योजनाओं की एक सूची विभाग के अनुसार प्रदर्शित की जाएगी।
चरण 7: उस योजना पर क्लिक करें जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। आपको इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र पर ले जाया जाएगा।
चरण 8: आवेदन पत्र में, सभी अनिवार्य फ़ील्ड (लाल तारे से चिह्नित) भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित करें)।
चरण 9: घोषणा पर टिक करें जिसमें कहा गया है "मैं यहां घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य और सही हैं"। आवेदन जमा करें और अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए आवेदन संख्या नोट करें। आवेदन संख्या आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर / पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी प्राप्त होगी।
यहां अपने आवेदन को ट्रैक करें *** ऑनलाइन आवेदन के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल * यहां पहुँचें

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

वित्तीय सहायता के लिए अपने आवेदन की स्थिति कहां ट्रैक कर सकते हैं?
आवेदन की स्थिति को [https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx](https://edistrict.py.gov.in/User/TrackApplication.aspx) पर ट्रैक किया जा सकता है।
आधार कार्ड के अभाव में, आवेदन के लिए कौन से वैकल्पिक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जा सकते हैं?
यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, तो आवेदक आधार नामांकन आईडी के साथ बैंक पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र या विभाग द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं।
योजना के संबंध में आगे की पूछताछ या सहायता के लिए क्या कोई संपर्क बिंदु है?
किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए, व्यक्ति [https://adwelfare.py.gov.in/contact-us](https://adwelfare.py.gov.in/contact-us) पर जा सकते हैं।
क्या पुडुचेरी के बाहर रहने वाला अनुसूचित जाति का व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं, आवेदकों को योग्य होने के लिए पुडुचेरी संघ क्षेत्र में कम से कम पांच वर्षों तक लगातार निवास करना चाहिए।
योग्य लाभार्थियों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की अवधि क्या है?
योग्य लाभार्थियों को उनकी दीर्घकालिक बीमारी की अवधि के लिए ₹500/- की मासिक वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।
आवेदन के लिए तस्वीरों के प्रस्तुतिकरण के संबंध में क्या कोई विशेष दिशा-निर्देश हैं?
हाल की पासपोर्ट आकार की तस्वीरें आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।
क्या 60 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकता है?
हाँ, जब तक आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष है, तब तक पात्रता के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।
क्या योजना के लाभों के वितरण में देरी के लिए कोई मुआवजा है?
दिशा-निर्देशों में योजना के लाभों के वितरण में देरी के मामले में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि देरी के लिए मुआवजा योजना के ढांचे का हिस्सा नहीं है।
क्या इस योजना के तहत ट्रांसजेंडरों के लिए कोई विशेष प्रावधान हैं?
इस योजना के दिशा-निर्देशों में ट्रांसजेंडरों के लिए कोई प्रावधान नहीं है।
क्या पड़ोसी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के आवेदक भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
दुर्भाग्यवश, यह योजना केवल पुडुचेरी के स्थायी निवासियों के लिए उपलब्ध है। पड़ोसी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के आवेदक आवेदन करने के लिए योग्य नहीं हैं।
क्या इस योजना के लिए कोई आवेदन की समय सीमा है?
योजना के दिशा-निर्देशों में आवेदन के लिए कोई उद्घाटन तिथि या समापन तिथि का उल्लेख नहीं है।
क्या इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई विशेष प्रावधान हैं?
इस योजना के दिशा-निर्देशों में विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status