FADC-(HBOCWWB)

विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB)

5.0/10

यह योजना “विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB)” हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB), श्रम विभाग हरियाणा द्वारा शुरू की गई थी।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा

नोडल विभाग: श्रम विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: निर्माण श्रमिक, बच्चे, विकलांगता, वित्तीय सहायता

विवरण

यह योजना “विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB)” हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB), श्रम विभाग हरियाणा द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को जो चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा 50% या उससे अधिक शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग घोषित किए गए हैं, ₹2000/- प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा, पंजीकृत श्रमिक के लिए योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।

लाभ

  • 1. पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को जो चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा 50% या उससे अधिक शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग घोषित किए गए हैं, ₹2000/- प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  1. पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को जो चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा 50% या उससे अधिक शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग घोषित किए गए हैं, ₹2000/- प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रता

  1. निर्माण श्रमिक को हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB) के तहत पंजीकृत होना चाहिए। 2. पंजीकृत श्रमिक के पास न्यूनतम एक वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए। 3. पंजीकृत श्रमिक जो 50% या अधिक शारीरिक/मानसिक विकलांग वाले आश्रित बच्चों के साथ है, वह योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र है। 4. आश्रित बच्चे का विकलांगता प्रमाण पत्र 50% या अधिक शारीरिक या मानसिक विकलांग का होना चाहिए, जो जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी किया गया हो। 5. आश्रित बच्चे का नाम राशन कार्ड में शामिल होना चाहिए। 6. पंजीकृत श्रमिक का आश्रित बच्चा वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी अन्य हरियाणा सरकार के विभाग/बोर्ड/कॉर्पोरेशन से योजना का लाभ नहीं ले चुका है। 7. श्रमिक का आश्रित बच्चा किसी भी आय के स्रोत का मालिक नहीं होना चाहिए। 8. श्रमिक का आश्रित बच्चा विवाहित नहीं होना चाहिए। नोट: श्रमिक को हर वर्ष आश्रित बच्चे का जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत/upload करना होगा ताकि योजना के तहत वित्तीय सहायता जारी रह सके।

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

5.0
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 6.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 3.0/10 Challenging
आवेदन की जटिलता 5.5/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 4.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 5.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 6.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता6.0
  • वित्तीय प्रभाव4.0
  • ग्रामीण उपयोगिता3.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता4.5
  • समावेशिता6.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना विकलांग बच्चों वाले परिवारों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, विशेष रूप से पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभ पहुंचाती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • विकलांग बच्चों वाले परिवारों के लिए वित्तीय सहायता

सबसे अधिक लाभदायक

  • विकलांग बच्चों वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिक

संभावित चुनौतियाँ

  • जटिल आवेदन प्रक्रिया
  • डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

आवेदन की जटिलताओं के कारण योजना के लाभ सभी योग्य परिवारों तक नहीं पहुंच सकते।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • सीमित इंटरनेट पहुंच
  • योजना के बारे में जागरूकता की कमी

डिजिटल चुनौतियाँ

  • आवेदन के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों पर निर्भरता
  • आधार और परिवार आईडी की आवश्यकता

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • सत्यापन में देरी
  • योग्यता बनाए रखने में जटिलता

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • लक्षित लाभार्थियों के बीच जागरूकता कम

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ
मध्यम, विकलांगता प्रमाण पत्र और परिवार आईडी की आवश्यकता
सत्यापन की जटिलता
उच्च, कई चरणों और सत्यापन में शामिल
कार्यालय निर्भरता
कम, मुख्य रूप से ऑनलाइन
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
हाँ, डिजिटल पंजीकरण की आवश्यकता
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास
उच्च, आवेदन में कई चरणों के कारण

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच समावेशी
  • लक्षित आय वर्ग कम आय वाला
  • व्यवसाय पहुँच निर्माण श्रमिक

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
मासिक
लाभ की व्यावहारिकता
नियमित सहायता की आवश्यकता वाले परिवारों के लिए व्यावहारिक
वित्तीय महत्व
मध्यम अर्थपूर्ण, लेकिन सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता
दीर्घकालिक प्रभाव
सकारात्मक, लेकिन लगातार आवेदन और योग्यता पर निर्भर

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना विकलांग बच्चों वाले पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के परिवारों को प्रति माह ₹2000 प्रदान करती है। आवेदन करने के लिए, आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और विशिष्ट योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा।

किसे आवेदन करना चाहिए
विकलांगता के 50% या उससे अधिक वाले बच्चों के साथ पंजीकृत निर्माण श्रमिक।
किसे कठिनाई हो सकती है
जिनके पास सीमित डिजिटल साक्षरता या इंटरनेट पहुंच है।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकरण करने के बाद अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

निर्माण श्रमिक का HBOCWWB के तहत ऑनलाइन पंजीकरण:

चरण 01: निर्माण श्रमिक को श्रम विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए।
चरण 02: होम पेज पर, “भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड” लिंक पर क्लिक करें।
चरण 03: निर्माण श्रमिक को सभी निर्देशों को पढ़ना होगा और फिर “स्वीकृति” पर टिक करना होगा, फिर “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
चरण 04: परिवार पहचान पत्र (PPP) - परिवार आईडी का उपयोग करके सत्यापन:
a) परिवार आईडी भूल जाना/न होना: यदि आपके पास PPP ID नहीं है या आप PPP ID भूल गए हैं, तो आपको उस रेडियो बटन का चयन करना होगा और आप अपने PPP ID प्राप्त करने के लिए PPP पोर्टल पर पुनः निर्देशित हो जाएंगे।
b) परिवार आईडी होना: यदि आपके पास परिवार आईडी है, तो आप पंजीकरण के अगले चरण पर आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए, दिए गए चरणों का पालन करें:
• “मेरे पास परिवार आईडी है” रेडियो बटन का चयन करें
• परिवार पहचान पत्र संख्या - परिवार आईडी दर्ज करें
• “परिवार विवरण प्राप्त करें” पर क्लिक करें जो दिए गए परिवार आईडी के तहत पंजीकृत परिवार के सदस्यों को प्रदर्शित करता है
• पंजीकरण के लिए एक परिवार सदस्य का चयन करें
• सत्यापन के लिए चयनित परिवार सदस्य को भेजे गए OTP को दर्ज करें
• “सत्यापित करने के लिए क्लिक करें” पर क्लिक करें
चरण 05: पंजीकरण से पहले आधार सत्यापन: अपने आधार नंबर को प्रदान करें और घोषणा के लिए चेकबॉक्स पर टिक करें। “जारी रखें” बटन पर क्लिक करें।
चरण 06: सत्यापन के बाद, पूरा पंजीकरण फॉर्म भरें और फॉर्म सबमिट करें।
चरण 07: खाते में लॉगिन करें: पंजीकरण फॉर्म के अंतिम सबमिशन के बाद, श्रमिक अपने उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके अपने खाते में लॉगिन कर सकता है लेकिन किसी भी लाभ का लाभ नहीं उठा सकता।
चरण 08: लाभ प्राप्त करने के लिए, श्रमिक को पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा और पिछले वर्ष के न्यूनतम 90 दिनों का कार्य अनुभव जोड़ना होगा।
चरण 09: अब, श्रमिक को कार्य अनुभव जोड़ने की आवश्यकता है, 90 दिनों के अनुभव को जोड़ने के लिए, आवेदक को उन सभी विवरणों को भरना होगा जहां उसने काम किया है।
चरण 10: योजनाएँ और अन्य लाभ तब प्राप्त किए जा सकते हैं जब 90 दिनों का कार्य अनुभव अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो।

योजना के लिए आवेदन करें:
अंत्योदय-सरल पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया:
चरण 01: योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, श्रमिक को आधिकारिक पोर्टल - अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाना चाहिए
चरण 02: यदि श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो उसे पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
चरण 03: पंजीकरण के लिए, “नया उपयोगकर्ता/यहाँ पंजीकरण करें” पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें, जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। ‘सबमिट’ पर क्लिक करें।
चरण 04: श्रमिक को उनके मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी प्राप्त होगी। योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें:
चरण 01: आधिकारिक पोर्टल - अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाएं
चरण 02: स्क्रीन के दाईं ओर “यहाँ साइन इन करें” विकल्प उपलब्ध है। आवेदक को अपने क्रेडेंशियल्स भरने होंगे और ‘लॉगिन’ बटन पर क्लिक करना होगा।
चरण 03: खुली हुई विंडो में, “योजना/सेवाओं की सूची” पर क्लिक करें और स्क्रीन पर योजनाओं की एक सूची दिखाई देगी।
चरण 04: अब, योजना का चयन करें और “सेवा/योजना के लिए आवेदन करें” पर क्लिक करें।
चरण 05: ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी विवरण भरें और आवेदन फॉर्म सबमिट करें।

HBOCW पंजीकरण उपयोगकर्ता मैनुअल
HBOCW पंजीकरण बुनियादी निर्देश और विशेषताएँ

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

योजना का उद्देश्य क्या है?

योजना का उद्देश्य पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को ₹2000/- प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा 50% या अधिक शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग घोषित किए गए हैं।

यह योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई है?

हरियाणा भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (HBOCWWB), श्रम विभाग हरियाणा

योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है?

पंजीकृत श्रमिक जो 50% या अधिक शारीरिक/मानसिक विकलांग वाले आश्रित बच्चों के साथ है, वह योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र है।

क्या सामान्य श्रेणी का श्रमिक इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हो सकता है?

हाँ, यह योजना सभी श्रेणियों के श्रमिकों के लिए है।

क्या यह योजना केवल हरियाणा राज्य के निवासियों के लिए है?

हाँ, आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी/डोमिसाइल होना चाहिए।

क्या श्रमिकों के लिए बोर्ड की नियमित सदस्यता होना अनिवार्य है?

हाँ, पंजीकृत श्रमिक के लिए एक वर्ष की नियमित सदस्यता होना आवश्यक है।

योजना का लाभ क्या है?

पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को ₹2000/- प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है, जो चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा 50 प्रतिशत या अधिक शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग घोषित किए गए हैं।

योजना के तहत आवेदन करने के लिए विकलांगता का प्रतिशत क्या होना चाहिए?

श्रमिक के आश्रित बच्चे को योजना के तहत आवेदन करने के लिए 50% या अधिक शारीरिक या मानसिक विकलांग होना चाहिए।

क्या कोई लाभार्थी जो किसी अन्य हरियाणा सरकार के विभाग/बोर्ड/कॉर्पोरेशन से योजना का लाभ ले रहा है, योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र है?

नहीं, पंजीकृत श्रमिक का आश्रित बच्चा वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी अन्य हरियाणा सरकार के विभाग/बोर्ड/कॉर्पोरेशन से योजना का लाभ नहीं ले चुका है।

क्या श्रमिक का विवाहित आश्रित बच्चा योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र है?

नहीं, श्रमिक का आश्रित बच्चा विवाहित नहीं होना चाहिए।

निर्माण श्रमिक HBOCWWB के तहत कैसे पंजीकरण करा सकता है?

पंजीकरण के लिए, निर्माण श्रमिक को श्रम विभाग हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना चाहिए। https://hrylabour.gov.in/

क्या HBOCWWB के तहत पंजीकरण करते समय कोई पंजीकरण शुल्क आवश्यक है?

हाँ, पहली बार पंजीकरण शुल्क ₹25/- है और पंजीकरण शुल्क नवीनीकरण समय अवधि के अनुसार भिन्न होता है।

निर्माण श्रमिक योजना के तहत कैसे आवेदन कर सकता है?

पात्र निर्माण श्रमिक ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकता है।

निर्माण श्रमिक योजना के तहत ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकता है?

ऑनलाइन आवेदन के लिए, निर्माण श्रमिक को आधिकारिक पोर्टल - अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाना चाहिए। https://saralharyana.gov.in/

संदर्भ

Guideline
https://hrylabour.gov.in/bocw/settings/schemeDetail/118
Scheme Details
https://kms.saralharyana.nic.in/ViewDoc?Id=L5etE2RjUdPpc01rMfwVGQ%3d%3d
HBOCWWB Rule
https://hrylabour.gov.in/staticdocs/labourActpdfdocs/HBOCW_Rules.pdf

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) का उद्देश्य क्या है?
विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) का प्रबंधन श्रम विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या CSC केंद्र विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
हरियाणा में विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
हरियाणा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
विकलांग बच्चों के लिए वित्तीय सहायता (HBOCWWB) आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।