FAPLLF
मछुआरों के लिए लाइफजैकेट और लाइफबॉय खरीदने के लिए वित्तीय सहायता
योग्य मछुआरे गोवा में लाइफजैकेट और लाइफबॉय खरीदने के लिए 50% तक वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें प्रति लाइफजैकेट अधिकतम समर्थन ₹1,000 और प्रति लाइफबॉय ₹1,500 है। योजना में मछली पकड़ने के जहाज के प्रकार के आधार पर मात्रा निर्दिष्ट की गई है, जिससे पर्स सीइंग संचालन में लगे यांत्रिक ट्रॉलरों के लिए 25 लाइफजैकेट और 4 लाइफबॉय तक की अनुमति है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गोवा
नोडल विभाग: मत्स्य विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: मछली, मछुआरे, वित्तीय सहायता, मत्स्य
विवरण
“मछुआरों के लिए लाइफजैकेट और लाइफबॉय खरीदने के लिए वित्तीय सहायता” गोवा सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा एक योजना है। इस योजना के माध्यम से, योग्य मछुआरों को लाइफजैकेट और लाइफबॉय खरीदने के लिए सरकार द्वारा 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
लाभ
- - समर्थन प्रति लाइफजैकेट ₹1,000/- और प्रति लाइफबॉय ₹1,500/- तक विस्तारित किया जाता है। - OBM से सुसज्जित कनो के लिए: 05 लाइफजैकेट और 01 लाइफबॉय। - ट्रॉलिंग संचालन में लगे यांत्रिक ट्रॉलरों के लिए: 08 लाइफजैकेट और 02 लाइफबॉय। - पर्स सीइंग संचालन में लगे यांत्रिक ट्रॉलरों के लिए: 25 लाइफजैकेट और 04 लाइफबॉय।
- समर्थन प्रति लाइफजैकेट ₹1,000/- और प्रति लाइफबॉय ₹1,500/- तक विस्तारित किया जाता है। - OBM से सुसज्जित कनो के लिए: 05 लाइफजैकेट और 01 लाइफबॉय। - ट्रॉलिंग संचालन में लगे यांत्रिक ट्रॉलरों के लिए: 08 लाइफजैकेट और 02 लाइफबॉय। - पर्स सीइंग संचालन में लगे यांत्रिक ट्रॉलरों के लिए: 25 लाइफजैकेट और 04 लाइफबॉय।
पात्रता
- आवेदक जन्म या पेशे से एक पारंपरिक मछुआरा होना चाहिए। - आवेदक गोवा का निवासी होना चाहिए। - आवेदक के पास निम्नलिखित में से एक होना चाहिए: OBM से सुसज्जित कनो; ट्रॉलिंग या पर्स सीइंग संचालन में लगे यांत्रिक ट्रॉलर।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
चरण 1: इच्छुक आवेदक को आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप की प्रिंट निकालनी चाहिए।
चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित)।
चरण 3: भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र और दस्तावेजों के साथ संबंधित प्राधिकरण को मत्स्य विभाग, दयानंद बंडोडकर मार्ग, पट्टो कॉलोनी, पणजी गोवा - 403 521 में जमा करें, या मत्स्य विभाग के BDO कार्यालय/उप-कार्यालय में पदस्थ अधिकारी को।
शिकायत निवारण
किसी भी सेवा या उसके मानकों के बारे में किसी भी असंतोष या शिकायत को विभाग के शिकायत निवारण अधिकारी के पास दर्ज किया जा सकता है। शिकायत को dir-fish.goa@nic.in पर भी दर्ज किया जा सकता है। सभी शिकायतों को हमारे द्वारा स्वीकार किया जाएगा और अंतिम कार्रवाई 30 दिनों के भीतर सूचित की जाएगी।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- OBM से सुसज्जित कनो के लिए योजना के तहत कुल वित्तीय सहायता क्या है?
- OBM से सुसज्जित कनो के लिए, वित्तीय सहायता में 05 लाइफजैकेट और 01 लाइफबॉय शामिल हैं।
- क्या योजना के लिए कोई विशेष आवेदन पत्र है, और इसे कहाँ प्राप्त किया जा सकता है?
- हाँ, एक आवेदन पत्र https://fisheries.goa.gov.in/wp-content/uploads/2020/11/Natural-Calamity-Application-Form.pdf पर उपलब्ध है।
- क्या योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों (PwDs) के लिए कोई विशेष मानदंड हैं?
- नहीं, योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों (PwDs) के लिए कोई विशेष मानदंड नहीं हैं।
- वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र और दस्तावेज जमा करने का पता क्या है?
- पता है मत्स्य विभाग, दयानंद बंडोडकर मार्ग, पट्टो कॉलोनी, पणजी गोवा - 403 521, या निर्धारित BDO कार्यालय/उप-कार्यालय।
- पूछताछ के लिए विभाग की संपर्क जानकारी क्या है?
- संपर्क जानकारी https://fisheries.goa.gov.in/contact-us-2/# पर पाई जा सकती है।
- योजना के लिए दिशानिर्देश कहाँ पाए जा सकते हैं?
- दिशानिर्देश https://goaprintingpress.gov.in/downloads/2122/2122-40-SI-OG-0.pdf और https://fisheries.goa.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/CitizenCharter-2.pdf पर पाए जा सकते हैं।
- क्या योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन शुल्क है?
- नहीं, योजना के लिए आवेदन शुल्क शून्य है।
- गोवा सरकार के मत्स्य विभाग की वेबसाइट क्या है?
- विभाग की वेबसाइट https://fisheries.goa.gov.in/ है।
- योजना के लिए शिकायत निवारण तंत्र क्या है?
- शिकायतें शिकायत निवारण अधिकारी के पास या dir-fish.goa@nic.in के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं, और कार्रवाई 30 दिनों के भीतर सूचित की जाएगी।
- इच्छुक आवेदक वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कैसे जमा कर सकता है?
- आवेदक को भरा हुआ और हस्ताक्षरित फॉर्म आवश्यक दस्तावेजों के साथ मत्स्य विभाग या इसके निर्धारित कार्यालयों में जमा करना चाहिए।
- योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन का मोड क्या है?
- आवेदन का मोड ऑफ़लाइन है, और निर्धारित फॉर्म विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
- क्या योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन जमा करने की कोई समय सीमा है?
- नहीं, आवेदन जमा करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है; हालाँकि, आवेदन केवल ऑफ़लाइन मोड में स्वीकार किए जाते हैं।
- योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
- आवश्यक दस्तावेजों में अद्यतन मछली पकड़ने का लाइसेंस प्रमाण पत्र, जहाज पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और अनुदान फॉर्म शामिल हैं।
- योजना के तहत प्रत्येक लाइफजैकेट और लाइफबॉय के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है?
- समर्थन प्रति लाइफजैकेट ₹1,000/- और प्रति लाइफबॉय ₹1,500/- तक है।
आधिकारिक लिंक
- https://www.myscheme.gov.in/schemes/fapllf
- https://fisheries.goa.gov.in/wp-content/uploads/2023/07/CitizenCharter-2.pdf
- https://fisheries.goa.gov.in/schemes-services/
- https://fisheries.goa.gov.in/wp-content/uploads/2020/11/Application-form-Life-jacket-Life-Buoy.pdf
- https://fisheries.goa.gov.in/contact-us-2/#
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status