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स्टेक नेट और इसके सहायक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता

स्टेक नेट और इसके सहायक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता योजना, जो गोवा के मत्स्य विभाग द्वारा संचालित है, पारंपरिक मछुआरों को स्टेक नेट और उनके सहायक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लाभार्थी ₹60,000 की यूनिट लागत पर 50% (₹30,000 तक) या 60% (SC/ST/महिलाओं के लिए ₹36,000 तक) की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें पात्रता गोवा के निवासियों तक सीमित है जिन्होंने खरीदारी की है।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गोवा

नोडल विभाग: मत्स्य विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण

उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: मछुआरे, मछली, सब्सिडी, वित्तीय सहायता

विवरण

“स्टेक नेट और इसके सहायक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता” गोवा सरकार के मत्स्य विभाग द्वारा एक योजना है। इस योजना के तहत, मछुआरों के लिए स्टेक नेट और सहायक उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

लाभ

  • सामान्य श्रेणी के लिए 50% सब्सिडी ₹60 000की यूनिट लागत पर ₹30 000तक (GST को छोड़कर)। SC/ST/महिला श्रेणी के लिए 60% सब्सिडी ₹60 000की यूनिट लागत पर ₹36 000तक (GST को छोड़कर)। नोट: लाभार्थी इस योजना का लाभ हर 3 वर्ष में ले सकता है।

सामान्य श्रेणी के लिए 50% सब्सिडी, ₹60,000 की यूनिट लागत पर ₹30,000 तक (GST को छोड़कर)। > SC/ST/महिला श्रेणी के लिए 60% सब्सिडी, ₹60,000 की यूनिट लागत पर ₹36,000 तक (GST को छोड़कर)। नोट: लाभार्थी इस योजना का लाभ हर 3 वर्ष में ले सकता है।

पात्रता

  • आवेदक जन्म या पेशे से एक पारंपरिक मछुआरा होना चाहिए। - आवेदक गोवा का निवासी होना चाहिए। - आवेदक को स्टेक नेट और इसके सहायक उपकरणों की खरीद करनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

चरण 1: इच्छुक आवेदक को विभाग से आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप ₹50 का भुगतान करके प्राप्त करना चाहिए।
चरण 2: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें, पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएं (यदि आवश्यक हो तो हस्ताक्षरित), और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो स्व-प्रमाणित)।
चरण 3: भरा हुआ और हस्ताक्षरित आवेदन पत्र सभी दस्तावेजों के साथ मत्स्य विभाग, दयानंद बंडोडकर मार्ग, पट्टो कॉलोनी, पणजी गोवा - 403 521 में संबंधित प्राधिकरण को या मत्स्य विभाग के BDO कार्यालय/उप-कार्यालय में पदस्थ अधिकारी को जमा करें।

शिकायत निवारण
किसी भी सेवा या उसके मानकों के बारे में किसी भी असंतोष या शिकायत को विभाग के शिकायत निवारण अधिकारी के पास दर्ज किया जा सकता है। शिकायत को dir-fish.goa@nic.in पर भी दर्ज किया जा सकता है। सभी शिकायतों को हमारे द्वारा स्वीकार किया जाएगा और अंतिम कार्रवाई 30 दिनों के भीतर सूचित की जाएगी।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

भरा हुआ आवेदन पत्र और दस्तावेज़ कहाँ जमा करने चाहिए?
दस्तावेज़ों को मत्स्य विभाग, दयानंद बंडोडकर मार्ग, पट्टो कॉलोनी, पणजी गोवा - 403 521 में संबंधित प्राधिकरण को या मत्स्य विभाग के BDO कार्यालय/उप-कार्यालय में पदस्थ अधिकारी को जमा करें।
लाभार्थी कितनी बार योजना का लाभ उठा सकता है, और SC/ST/महिला श्रेणी के लिए सब्सिडी प्रतिशत क्या है?
योजना का लाभ हर 3 वर्ष में लिया जा सकता है, और SC/ST/महिला श्रेणी के लिए सब्सिडी 60% है, जो ₹36,000 तक सीमित है।
“स्टेक नेट और इसके सहायक उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता” योजना के तहत स्टेक नेट और इसके सहायक उपकरणों की यूनिट लागत क्या है?
स्टेक नेट और इसके सहायक उपकरणों की यूनिट लागत ₹60,000 है (GST को छोड़कर)।
स्टेक आवंटन अनुमति का क्या महत्व है, और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है?
स्टेक आवंटन अनुमति आवश्यक है और इसे योजना के लिए आवेदन करने से पहले गोवा के मत्स्य विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
क्या सब्सिडी राशि का उपयोग स्टेक नेट और इसके सहायक उपकरणों की खरीद के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा सकता है?
सब्सिडी विशेष रूप से स्टेक नेट और इसके सहायक उपकरणों की खरीद के लिए निर्धारित है और इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं मोड़ा जा सकता।
क्या आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ाने का कोई प्रावधान है, और क्या आवेदकों के लिए आयु संबंधी मानदंड हैं?
आवेदन के लिए कोई समय सीमा नहीं है, और कोई आयु संबंधी मानदंड नहीं हैं। आवेदन बिना किसी समय सीमा के जमा किए जा सकते हैं।
लाभार्थियों को सब्सिडी राशि कैसे वितरित की जाती है, और भुगतान का तरीका क्या है?
स्वीकृत सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से वितरित की जाती है।
यदि आवेदन जमा करने के बाद यूनिट लागत में परिवर्तन होता है, तो सब्सिडी को कैसे पुनः गणना किया जाता है?
सब्सिडी आवेदन जमा करने के समय यूनिट लागत के आधार पर निर्धारित होती है, और किसी भी बाद के परिवर्तन का स्वीकृत सब्सिडी राशि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
यदि लाभार्थी ने पहले ही योजना का लाभ उठाया है, तो क्या वे निर्धारित तीन वर्ष के अंतराल से पहले एक और यूनिट के लिए फिर से आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, योजना लाभार्थियों को हर 3 वर्ष में आवेदन करने की अनुमति देती है। इस अवधि से पहले फिर से आवेदन की अनुमति नहीं है।
क्या एक ही आवेदन में कई यूनिट्स के स्टेक नेट के लिए सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है, और ऐसे मामलों में क्या विचार किए जाते हैं?
सब्सिडी प्रति यूनिट लागू होती है, और एक ही आवेदन में कई यूनिट्स को शामिल किया जा सकता है, बशर्ते पात्रता और दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।
सब्सिडी राशि की गणना की प्रक्रिया क्या है, यूनिट लागत और लागू प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए?
सब्सिडी यूनिट लागत के प्रतिशत के रूप में गणना की जाती है। सामान्य श्रेणी के लिए, यह 50% है, जो ₹30,000 तक सीमित है, और SC/ST/महिला श्रेणी के लिए, यह 60% है, जो ₹36,000 तक सीमित है।
यदि आवेदक का पता आवेदन जमा करने के बाद बदलता है, तो उन्हें इसे विभाग को कैसे सूचित करना चाहिए?
आवेदकों को किसी भी पते में परिवर्तन के बारे में विभाग को लिखित रूप में तुरंत सूचित करना चाहिए, आवश्यकतानुसार अद्यतन दस्तावेज़ प्रदान करते हुए।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status