FPSUKBOCWWB

Family Pension Scheme (UKBOCWWB)

6.0/10

The scheme provides financial assistance to the spouse of a registered construction worker in the event of the worker’s death, if the deceased was a pensioner. Under this scheme, the family pension will be ₹500/- per month or 50% of the pensioner's pension, whichever is higher.

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: उत्तराखंड

नोडल विभाग: Department Of Labour

योजना किसके लिए: Family

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: पेंशन

लक्षित लाभार्थी: Family

टैग: Labour, Family Pension, Construction Worker, Financial Assistance

विवरण

The scheme “Family Pension Scheme” is implemented by the Uttarakhand Building and Other Construction Workers Welfare Board (UKBOCWWB) under the Labour Department, Government of Uttarakhand. The scheme aims to provide financial assistance to the spouse of a registered construction worker in the event of the worker’s death, if the deceased was a pensioner.

लाभ

  • - Pension Amount: ₹500/- per month or 50% of the pensioner& 39;s pension, whichever is higher
  • Pension Amount: ₹500/- per month or 50% of the pensioner's pension, whichever is higher.

पात्रता

  1. The applicant must be the spouse (husband/wife) of the deceased construction worker.
  2. The deceased construction worker must have been registered with the Uttarakhand Building and Other Construction Workers Welfare Board.
  3. The deceased construction worker must have been receiving a pension from the Board at the time of death.

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.0
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 6.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 7.0/10 Good
आवेदन की जटिलता 3.5/10 Good
वित्तीय प्रभाव 4.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 4.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 8.0/10 Good
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता6.0
  • वित्तीय प्रभाव4.0
  • ग्रामीण उपयोगिता7.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता6.5
  • समावेशिता8.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

परिवार पेंशन योजना मृत निर्माण श्रमिकों के परिवारों को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे कुछ स्तर की आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • निर्माण श्रमिक की मृत्यु के बाद परिवारों के लिए वित्तीय सहायता।

सबसे अधिक लाभदायक

  • मृत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पति/पत्नियाँ।

संभावित चुनौतियाँ

  • आवेदन की जटिलता और दस्तावेज़ों की आवश्यकताएँ।

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

उनके लिए व्यावहारिक जो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को समझ सकते हैं।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • ऑनलाइन सुविधाओं तक सीमित पहुँच।

डिजिटल चुनौतियाँ

  • डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुँच पर निर्भरता।

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • सत्यापन में देरी और दस्तावेज़ों की समस्याएँ।

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • संभावित लाभार्थियों के बीच जागरूकता कम है।

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन + CSC सहायता प्राप्त
दस्तावेज़ों का बोझ
मध्यम, कई दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है।
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, विभागीय सत्यापन शामिल है।
कार्यालय निर्भरता
कम, मुख्यतः ऑनलाइन।
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कोई सीधा लाभ हस्तांतरण निर्भरता नहीं।
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
श्रमिक सुविधा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध।
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम, दस्तावेज़ एकत्र करने और ऑनलाइन जमा करने की आवश्यकता होती है।

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच उच्च
  • व्यवसाय पहुँच निर्माण श्रमिक और उनके परिवार

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
मासिक
लाभ की व्यावहारिकता
मध्यम, क्योंकि राशि सभी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती।
वित्तीय महत्व
5
दीर्घकालिक प्रभाव
निरंतर समर्थन प्रदान करता है लेकिन वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं ला सकता।

सरल भाषा में मार्गदर्शन

परिवार पेंशन योजना मृत निर्माण श्रमिकों के पतियों/पत्नियों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आवेदन करने के लिए, आपको दस्तावेज़ ऑनलाइन जमा करने की आवश्यकता है।

किसे आवेदन करना चाहिए
मृत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पति/पत्नियाँ।
किसे कठिनाई हो सकती है
जो ऑनलाइन आवेदनों से अपरिचित हैं या आवश्यक दस्तावेज़ों की कमी है।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
स्थानीय CSC के माध्यम से आवेदन करें, Aadhaar और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

Online - via CSC

  • The online application for the scheme can be submitted through Shramik Suvidha Kendras.
  • At the time of application, the applicant must attach the self-declaration certificate, Shramik card of the deceased worker, death certificate of the deceased worker, Aadhaar card, and other required documents.
  • The application for family pension must be submitted within three months from the date of death of the pensioner. If the application is found correct during the departmental verification, the family pension will be sanctioned and disbursed.

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

Who is eligible to apply for this scheme?

Only the husband or wife (spouse) of a deceased registered construction worker who was a pensioner is eligible to apply.

What is the pension amount provided under this scheme?

The pension amount is ₹500 per month or 50% of the pensioner’s pension, whichever is higher.

Where can one apply for the scheme?

Applications can be submitted online through Shramik Suvidha Kendras.

What is the time limit for applying after the worker’s death?

The application must be submitted within three months from the date of death of the pensioner.

How is the application verified?

The Labour Department conducts a departmental investigation/verification. If all details and documents are found correct, the pension is approved.

How soon does the spouse start receiving the pension after approval?

The pension begins once the departmental verification is completed and the application is approved.

संदर्भ

Guidelines (Page No. 56)
https://uk.gov.in/department92/library_file/file-04-12-2023-06-02-23.pdf
Official Website
https://ukbocw.uk.gov.in/

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Family Pension Scheme (UKBOCWWB) का उद्देश्य क्या है?
Family Pension Scheme (UKBOCWWB) एक सरकारी कल्याण पहल है जो Family, Family को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
Family Pension Scheme (UKBOCWWB) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
Family Pension Scheme (UKBOCWWB) की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
Family Pension Scheme (UKBOCWWB) के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
Family Pension Scheme (UKBOCWWB) के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
Family Pension Scheme (UKBOCWWB) का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
Family Pension Scheme (UKBOCWWB) का प्रबंधन Department Of Labour द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या Family Pension Scheme (UKBOCWWB) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से Family Pension Scheme (UKBOCWWB) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या Family Pension Scheme (UKBOCWWB) के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
Family Pension Scheme (UKBOCWWB) के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
Family Pension Scheme (UKBOCWWB) के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
Family Pension Scheme (UKBOCWWB) के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
Family Pension Scheme (UKBOCWWB) के तहत पेंशन लाभ के लिए कौन पात्र है?
पात्रता आयु, आय श्रेणी, सामाजिक कल्याण मानदंड, विकलांगता स्थिति, विधवा स्थिति या वरिष्ठ नागरिक वर्गीकरण पर निर्भर हो सकती है।
Family Pension Scheme (UKBOCWWB) के तहत पेंशन लाभ कैसे दिए जाते हैं?
Family Pension Scheme (UKBOCWWB) के तहत पेंशन सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), लिंक्ड बैंक खाते, डाकघर खाते या कल्याण विभाग भुगतान प्रणालियों के माध्यम से स्थानांतरित की जा सकती है।
क्या CSC केंद्र Family Pension Scheme (UKBOCWWB) के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
Family Pension Scheme (UKBOCWWB) के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या Family Pension Scheme (UKBOCWWB) के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
उत्तराखंड में Family Pension Scheme (UKBOCWWB) के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
उत्तराखंड के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
Family Pension Scheme (UKBOCWWB) आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।