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1 से 20 दूध देने वाले पशु फार्म की स्थापना

1 से 20 दूध देने वाले पशु फार्म की स्थापना योजना, गुजरात के कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई है, जो पशुपालकों के लिए ऋणों पर 12% ब्याज सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह पहल विभिन्न योग्य समूहों, जिसमें छोटे और सीमांत किसान, कृषि श्रमिक, और अनुसूचित जातियाँ और अनुसूचित जनजातियाँ शामिल हैं, के बीच स्थायी पशुपालन प्रथाओं को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गुजरात

नोडल विभाग: कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण

उप-श्रेणियाँ: पशुपालन

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: पशुपालन, ग्रामीण रोजगार, पशु फार्म

विवरण

"1 से 20 दूध देने वाले पशु फार्म की स्थापना" योजना, गुजरात के कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग द्वारा शुरू की गई है, जो पशुपालकों को पशुपालन को एक स्थायी व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

लाभ

  • - ब्याज सब्सिडी: योग्य किसानों को NABARD या बैंकों द्वारा निर्धारित यूनिट लागत पर 12% ब्याज सब्सिडी प्राप्त होती है।
  • ब्याज सब्सिडी: योग्य किसानों को NABARD या बैंकों द्वारा निर्धारित यूनिट लागत पर 12% ब्याज सब्सिडी प्राप्त होती है।

पात्रता

  • आवेदक को एक पशुपालक होना चाहिए, जिसमें कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन लोग, मालधारी (पशुपालक) और शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति शामिल हैं। - आवेदक को डेयरी farming (1 से 20 दूध देने वाले पशुओं) के लिए बैंक से ऋण लेना चाहिए। > नोट: - पशुपालकों के पास भूमि, पशु और जल सुविधाओं की उपलब्धता होनी चाहिए। - उपरोक्त योजना के अनुसार, 1 से 20 दूध देने वाले पशुओं (गाय और भैंस) की इकाइयों की स्थापना पर ब्याज सब्सिडी की योजना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पशु मालिकों के लिए भी उपलब्ध है।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

चरण 1: आवेदक I-Khedut पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
चरण 2: होम पेज पर 'योजनाएँ' पर क्लिक करें और फिर 'पशुपालन योजनाएँ' पर क्लिक करें।
चरण 3: अब योजना का चयन करें, 'आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें और एक आवेदन पृष्ठ खुलेगा।
चरण 4: 'नया आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें और एक नया आवेदन जमा करें।
चरण 5: आवेदन में सुधार जोड़ने के लिए 'आवेदन अपडेट करें' बटन पर क्लिक करें।
चरण 6: एक बार आवेदन पूरा हो जाने पर, इसकी पुष्टि करें।
चरण 7: पुष्टि किए गए आवेदन का प्रिंट निकालें और संबंधित तालुका कार्यालय के माध्यम से संबंधित दस्तावेज जमा करें।
चरण 8: आवेदक नीचे दिए गए लिंक से अपने आवेदन की स्थिति/देखें/प्रिंट/अपलोड आवेदन विवरण भी चेक कर सकता है: I Khedut
संपर्क करें: यहाँ क्लिक करें।
नोट: ब्याज सब्सिडी से संबंधित आवेदन की प्रति पशुपालन के उप निदेशक, जिला पंचायत को स्थानीय पशु चिकित्सक के माध्यम से सत्यापन के लिए भेजी जाएगी।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

"1 से 20 दूध देने वाले पशु फार्म की स्थापना" योजना का उद्देश्य क्या है?
"1 से 20 दूध देने वाले पशु फार्म की स्थापना" योजना का उद्देश्य पशुपालकों को ब्याज सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
इस योजना के लिए कौन आवेदन करने के लिए योग्य है?
कोई भी पशुपालक, जिसमें कृषि श्रमिक, छोटे और सीमांत किसान, भूमिहीन व्यक्ति, मालधारी (पशुपालक) और शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति शामिल हैं, आवेदन करने के लिए योग्य है।
इस योजना का प्राथमिक लाभ क्या है?
यह योजना 1 से 20 दूध देने वाले पशुओं (गाय और भैंस) के लिए डेयरी फार्म स्थापित करने के लिए लिए गए ऋणों पर 12% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है, जिससे किसानों पर वित्तीय बोझ कम होता है।
क्या यह योजना अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के पशु मालिकों के लिए उपलब्ध है?
हाँ, यह योजना SC और ST के पशु मालिकों के लिए उपलब्ध है, जिससे हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए समावेशिता और वित्तीय सहायता सुनिश्चित होती है।
क्या इस योजना के तहत पात्रता के लिए भूमि स्वामित्व अनिवार्य है?
हाँ, पशुपालकों के पास भूमि या भूमि तक पहुंच होनी चाहिए, साथ ही आवश्यक पशु और जल सुविधाएँ भी होनी चाहिए ताकि वे योजना के लिए पात्र हो सकें।
इस योजना के तहत किस प्रकार के पशु शामिल हैं?
यह योजना डेयरी फार्मिंग के उद्देश्यों के लिए दूध देने वाले पशुओं जैसे गाय और भैंस पर लागू होती है।
क्या कोई व्यक्ति बिना बैंक ऋण लिए आवेदन कर सकता है?
नहीं, इस योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होने के लिए आवेदक के लिए बैंक से ऋण लेना अनिवार्य है।
आवेदक को अपना आवेदन कहाँ जमा करना चाहिए?
आवेदन को आगे की प्रक्रिया और सत्यापन के लिए [I Khedut](https://ikhedut.gujarat.gov.in/) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करना होगा।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आवेदक को भूमि या घर के स्वामित्व का प्रमाण, बैंक ऋण स्वीकृति के दस्तावेज, और बैंक द्वारा आवश्यक अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे।
आवेदन जमा करने के बाद इसे कौन सत्यापित करता है?
आवेदन को स्थानीय पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक द्वारा सत्यापित किया जाता है और फिर इसे अनुमोदन के लिए जिला पंचायत के पशुपालन के उप निदेशक को भेजा जाता है।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status