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आदिवासी किसानों के लिए अधिक उत्पादन किस्मों/हाइब्रिड किस्मों के बीज और उर्वरक का वितरण: जल परिवहन पाइपलाइन (TASP & OTASP) गुजरात

गुजरात के आदिवासी किसान सब्सिडी वाले बीज, उर्वरक और उपकरणों की पेशकश करने वाली योजना के माध्यम से अपनी कृषि उत्पादकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। पात्र लाभार्थियों, जिन्हें अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए और आदिवासी क्षेत्रों में रहना चाहिए, को खरीद मूल्य का 75% तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है, जो कि ₹ 22,500 तक है, हर पांच वर्षों में एक बार।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गुजरात

नोडल विभाग: कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण

उप-श्रेणियाँ: Agricultural Inputs- seeds, fertilizer etc.

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: आदिवासी किसान, फसल उत्पादन, आजीविका, उर्वरक, सब्सिडी, जल परिवहन पाइपलाइन, आदिवासी, किसान, कृषि

विवरण

यह योजना अनुसूचित जनजाति के किसानों की कृषि उत्पादकता को सब्सिडी वाले बीज, उर्वरक और उपकरणों के माध्यम से सुधारने के लिए है। यह फसल उत्पादन और आजीविका बढ़ाने के लिए आदिवासी किसानों को सीधे समर्थन प्रदान करती है।

लाभ

  • 1. प्रदान की गई सहायता खरीद मूल्य का 75% या प्रति लाभार्थी ₹22 500/- है
  • जो भी कम हो। टिप: परिशिष्ट-1 की शर्तों संख्या 5 16 17 19 और 22 के अनुसार। (योजना संख्या 35 देखें) आवृत्ति: 5 वर्षों में एक बार।
  1. प्रदान की गई सहायता खरीद मूल्य का 75% या प्रति लाभार्थी ₹ 22,500/- है, जो भी कम हो। > टिप: परिशिष्ट-1 की शर्तों संख्या 5, 16, 17, 19 और 22 के अनुसार। (योजना संख्या 35 देखें) > आवृत्ति: 5 वर्षों में एक बार।

पात्रता

  1. आवेदक को अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए। 1. आवेदक किसान होना चाहिए। 1. आवेदक को आदिवासी क्षेत्रों में होना चाहिए या आदिवासी क्षेत्रों के बाहर रहने वाला आदिवासी कृषक होना चाहिए। 1. योजना डांग जिले के किसानों को बाहर करती है।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:

चरण 1: आवेदक I-Khedut पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
चरण 2: दाईं ओर 'लॉगिन' पर क्लिक करें, फिर 'लाभार्थी पंजीकरण' पर क्लिक करें और 'किसान' या 'संस्थान' या 'किसान के लिए छोड़कर' में से किसी एक को लाभार्थी प्रकार के रूप में चुनें।
चरण 3: यदि आपने 'संस्थान' या 'किसान के लिए छोड़कर' को लाभार्थी प्रकार के रूप में चुना है, तो 'कंपनी का नाम' और पता दर्ज करें। और सभी के लिए जिला, तालुका और गांव चुनें, 'आप किस प्रकार के खाता धारक हैं?' चुनें, अपना खाता नंबर और नाम दर्ज करें, कैप्चा हल करें, और 'सहेजें और अगला' पर क्लिक करें।
चरण 4: अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल पता दर्ज करें, 'OTP भेजें' पर क्लिक करें, प्राप्त OTP दर्ज करें, एक पासवर्ड बनाएं और पुष्टि करें, कैप्चा हल करें, और 'सबमिट' पर क्लिक करें।

लॉगिन प्रक्रिया:

चरण 1: आवेदक I-Khedut पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
चरण 2: होमपेज के दाईं ओर 'लॉगिन' पर क्लिक करें। होमपेज पर 'योजनाएं' पर क्लिक करें और फिर 'कृषि योजनाएं' पर क्लिक करें।
चरण 3: अब योजना का चयन करें, 'आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें, और एक आवेदन पृष्ठ खुलेगा।
चरण 4: 'नया आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें और एक नया आवेदन प्रस्तुत करें।
चरण 5: आवेदन में सुधार जोड़ने के लिए 'आवेदन अपडेट करें' बटन पर क्लिक करें।
चरण 6: एक बार आवेदन पूरा होने पर, इसकी पुष्टि करें।
चरण 7: पुष्टि किए गए आवेदन का प्रिंटआउट लें।

संपर्क करें: यहाँ क्लिक करें।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

क्या जल परिवहन पाइपलाइन योजना किसानों के लिए एक बड़े कृषि योजना का हिस्सा है?
हाँ, जल परिवहन पाइपलाइन घटक एक व्यापक योजना का हिस्सा है जिसे "आदिवासी किसानों के लिए अधिक उत्पादक किस्मों/हाइब्रिड किस्मों के बीज और उर्वरक का वितरण: जल परिवहन पाइपलाइन (TASP)" कहा जाता है।
किसानों के लिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के किसानों और आदिवासी कृषकों को विभिन्न उपकरणों और प्रथाओं का उपयोग करके अपनी कृषि उत्पादन बढ़ाने और अपनी आजीविका सुधारने में मदद करना है।
इस योजना के तहत पाइपलाइन के अलावा कौन से विशेष उपकरण और सामग्री प्रदान की जाती हैं?
जल परिवहन पाइपलाइन के अलावा, योजना अधिक उत्पादक किस्मों के बीज, उर्वरक, पौधों की सुरक्षा उपकरण, तिरपाल, और पंप सेट, सहित अन्य वस्तुएं प्रदान करती है।
क्या मुझे इस योजना के तहत जल परिवहन पाइपलाइन मुफ्त में मिलती है?
नहीं, योजना जल परिवहन पाइपलाइन के लिए सब्सिडी दर पर सहायता प्रदान करती है।
लाभ प्राप्त करने के बाद, मुझे फिर से जल परिवहन पाइपलाइन सहायता के लिए आवेदन करने के लिए कितना इंतजार करना होगा?
आपको जल परिवहन पाइपलाइन के लिए लाभ पुनः प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 5 वर्षों तक इंतजार करना होगा।
क्या इस विशेष घटक के लिए लाभ पुनः प्राप्त करने पर कोई समय सीमा है?
हाँ, आप जल परिवहन पाइपलाइन घटक के लिए लाभ केवल हर पांच वर्षों में एक बार पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
मैं एक अनुसूचित जनजाति का किसान हूँ, लेकिन मैं आदिवासी क्षेत्र के बाहर रहता हूँ। क्या मैं अभी भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
हाँ, यह योजना अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए है और उन आदिवासी कृषकों के लिए भी है जो आदिवासी क्षेत्रों के बाहर रहते हैं।
इस योजना के तहत जल परिवहन पाइपलाइन का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है?
जल परिवहन पाइपलाइन का उपयोग करने से, अन्य प्रदान किए गए इनपुट के साथ, कृषि फसलों का उच्च उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिलती है, जो आपकी आजीविका को सुधार सकती है।
जल परिवहन पाइपलाइन लाभ से संबंधित शर्तों के बारे में अधिक जानकारी कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ?
प्रदान किए गए दस्तावेज में उल्लेख किया गया है कि सहायता परिशिष्ट-1 की शर्तों संख्या 5, 16, 17, 19 और 22 के अधीन है।
क्या यह योजना केवल आदिवासी क्षेत्र उप-योजना में आदिवासी किसानों के लिए है?
यह योजना आदिवासी क्षेत्र (TASP) में आदिवासी किसानों के लिए है और साथ ही अनुसूचित जनजाति और आदिवासी कृषकों के लिए भी है जो इन क्षेत्रों के बाहर हैं।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status