DSMPVHVSTGUJ
आदिवासी किसानों के लिए अधिक उत्पादन किस्मों/हाइब्रिड किस्मों के बीज और खाद का वितरण: टारपोलिन गुजरात
गुजरात के आदिवासी किसान इस योजना के माध्यम से अपने फसल उत्पादन और आजीविका में महत्वपूर्ण सुधार कर सकते हैं, जो बीज, खाद और टारपोलिन पर सब्सिडी प्रदान करती है। योग्य अनुसूचित जनजाति के किसान आदिवासी क्षेत्रों में या इन क्षेत्रों के बाहर रहने वाले, डांग जिले को छोड़कर, वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं जो टारपोलिन की खरीद मूल्य का 75% कवर करती है, जिसमें हर तीन वर्षों में अधिकतम दो टारपोलिन का दावा किया जा सकता है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गुजरात
नोडल विभाग: कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: Agricultural Inputs- seeds, fertilizer etc.
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: आदिवासी किसान, फसल उत्पादन, आजीविका, बीज, खाद, सब्सिडी, टारपोलिन, आदिवासी, किसान, कृषि
विवरण
यह योजना फसल उत्पादन और आजीविका को बढ़ाने के लिए है। यह अनुसूचित जनजाति के किसानों को बीज, खाद, टारपोलिन और अन्य कृषि इनपुट पर सब्सिडी प्रदान करती है।
लाभ
- 1. सहायता टारपोलिन की खरीद मूल्य का 75% या ₹1 875/- में से जो भी कम हो
- को कवर करती है। शर्तें: प्रति खाता अधिकतम दो टारपोलिन का दावा किया जा सकता है। भुगतान की आवृत्ति: लाभ को हर 3 वर्ष में एक बार पुनः प्राप्त किया जा सकता है। टिप्पणी: शर्तों संख्या 5 16 17 19 और 22 के अनुसार अनुबंध-1। (योजना संख्या 35 देखें)
- सहायता टारपोलिन की खरीद मूल्य का 75% या ₹1,875/- में से जो भी कम हो, को कवर करती है। > शर्तें: प्रति खाता अधिकतम दो टारपोलिन का दावा किया जा सकता है। > भुगतान की आवृत्ति: लाभ को हर 3 वर्ष में एक बार पुनः प्राप्त किया जा सकता है। > टिप्पणी: शर्तों संख्या 5, 16, 17, 19 और 22 के अनुसार अनुबंध-1। (योजना संख्या 35 देखें)
पात्रता
- आवेदक को अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए। 1. आवेदक को किसान होना चाहिए। 1. आवेदक को आदिवासी क्षेत्रों में स्थित होना चाहिए या आदिवासी क्षेत्रों के बाहर रहने वाला आदिवासी कृषक होना चाहिए। 1. योजना डांग जिले के किसानों को बाहर रखती है।
अपवर्जन
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:
चरण 1: आवेदक I-Khedut पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
चरण 2: दाईं ओर के शीर्ष पर 'लॉगिन' पर क्लिक करें, फिर 'लाभार्थी पंजीकरण' पर क्लिक करें और 'किसान' या 'संस्थान' या 'किसान के लिए छोड़कर' में से किसी एक को लाभार्थी प्रकार के रूप में चुनें।
चरण 3: यदि आपने 'संस्थान' या 'किसान के लिए छोड़कर' को लाभार्थी प्रकार के रूप में चुना है, तो 'कंपनी का नाम' और पता दर्ज करें। और सभी के लिए जिला, तालुका और गांव चुनें, 'आप किस प्रकार के खाता धारक हैं?' चुनें, अपना खाता नंबर और नाम दर्ज करें, कैप्चा हल करें, और 'सहेजें और अगले' पर क्लिक करें।
चरण 4: अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल पता दर्ज करें, 'OTP भेजें' पर क्लिक करें, प्राप्त OTP दर्ज करें, एक पासवर्ड बनाएं और पुष्टि करें, कैप्चा हल करें, और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
लॉगिन प्रक्रिया:
चरण 1: आवेदक I-Khedut पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
चरण 2: होमपेज के दाईं ओर 'लॉगिन' पर क्लिक करें। होमपेज पर, 'योजनाएं' पर क्लिक करें और फिर 'कृषि योजनाएं' पर क्लिक करें।
चरण 3: अब योजना का चयन करें, 'आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें, और एक आवेदन पृष्ठ खुलेगा।
चरण 4: 'नया आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें और एक नया आवेदन जमा करें।
चरण 5: आवेदन में सुधार जोड़ने के लिए 'आवेदन अपडेट करें' बटन पर क्लिक करें।
चरण 6: एक बार आवेदन हो जाने पर, इसकी पुष्टि करें।
चरण 7: पुष्टि किए गए आवेदन का प्रिंटआउट लें।
हमसे संपर्क करें: यहाँ क्लिक करें।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- इस योजना के तहत टारपोलिन सब्सिडी के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- केवल अनुसूचित जनजाति के किसान और आदिवासी कृषक, डांग जिले के अलावा, टारपोलिन सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- मैं इस योजना के तहत कितने टारपोलिन प्राप्त कर सकता हूँ?
- आप प्रति खाता अधिकतम दो टारपोलिन के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
- मैं टारपोलिन सब्सिडी के लिए कितनी बार आवेदन कर सकता हूँ?
- आप केवल 3 वर्षों में एक बार टारपोलिन सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- टारपोलिन सब्सिडी के लिए आवेदन करने के लिए मुझे कौन से दस्तावेज चाहिए?
- आपको आवेदन करने के लिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, टारपोलिन की खरीद चालान, और बैंक खाता विवरण की आवश्यकता है।
- क्या टारपोलिन लाभ प्राप्त करने के लिए कोई विशेष शर्तें हैं?
- हाँ, लाभ अनुबंध-1 की शर्तें संख्या 5, 16, 17, 19, 22, और 24 के अनुसार दिया जाता है।
- मुझे टारपोलिन सब्सिडी के लिए आवेदन कहाँ जमा करना चाहिए?
- आपको अपना आवेदन तालुका कृषि कार्यालय, जिला कृषि कार्यालय, या कृषि निदेशालय कार्यालय में जमा करना चाहिए।
- क्या मैं किसी भी दुकान से टारपोलिन खरीदने पर सब्सिडी प्राप्त कर सकता हूँ?
- हाँ, लेकिन आपको आवेदन करते समय टारपोलिन की खरीद चालान प्रदान करनी होगी।
- अगर मैं 3 वर्षों से पहले फिर से आवेदन करता हूँ तो क्या होगा?
- आप योजना के नियमों के अनुसार 3 वर्षों के भीतर दूसरी सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होंगे।
- क्या टारपोलिन लाभ आदिवासी क्षेत्रों के बाहर के किसानों को भी उपलब्ध है?
- हाँ, आदिवासी क्षेत्रों के बाहर रहने वाले आदिवासी कृषक भी टारपोलिन सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
- इस योजना के तहत टारपोलिन क्यों दिया जाता है?
- किसानों को उनकी फसलों और इनपुट की रक्षा करने में मदद करने के लिए टारपोलिन प्रदान किए जाते हैं, जिससे नुकसान कम होता है और उत्पादकता में सुधार होता है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status