DAYALU-II

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAYALU-II)

हरियाणा के निवासी आवारा जानवरों, जिसमें पशु और कुत्ते शामिल हैं, के कारण होने वाली आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राशि लाभार्थी की आयु के आधार पर भिन्न होती है, जिसमें 12 वर्ष तक के लिए ₹1 लाख से लेकर 25 से 40 वर्ष के व्यक्तियों के लिए ₹5 लाख तक की सहायता शामिल है, जो सीधे उनके परिवार पहचान पत्र डेटाबेस में पंजीकृत बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा

नोडल विभाग: योजना विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्ति

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत, Family

टैग: वित्तीय सहायता, आकस्मिक मृत्यु, स्थायी विकलांगता, कुत्ते का काटना, आवारा जानवर, DAYALU-II, आवारा पशु

विवरण

इस योजना का उद्देश्य हरियाणा के निवासियों को आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो आवारा पशुओं जैसे गाय, बैल, बकरी, कुत्ते के काटने, खच्चर, नीलगाय और भैंस के कारण होती है।

लाभ

  • योजना के तहत सहायता राशि लाभार्थी की आयु के आधार पर प्रदान की जाएगी: क्रम संख्या आयु सहायता 1 12 वर्ष तक ₹1लाख 2 12 से 18 वर्ष के बीच ₹2लाख 3 18 से 25 वर्ष के बीच ₹3लाख 4 25 से 40 वर्ष के बीच ₹5लाख 5 40 वर्ष से ऊपर ₹2लाख भुगतान का तरीका: सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी, जो परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटाबेस या आधार से जुड़े बैंक खाते में पंजीकृत है।

योजना के तहत सहायता राशि लाभार्थी की आयु के आधार पर प्रदान की जाएगी: क्रम संख्याआयुसहायता1 12 वर्ष तक ₹ 1 लाख 2 12 से 18 वर्ष के बीच ₹ 2 लाख 3 18 से 25 वर्ष के बीच ₹ 3 लाख 4 25 से 40 वर्ष के बीच ₹ 5 लाख 5 40 वर्ष से ऊपर ₹ 2 लाख भुगतान का तरीका: सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी, जो परिवार पहचान पत्र (PPP) डेटाबेस या आधार से जुड़े बैंक खाते में पंजीकृत है।

पात्रता

योजना के तहत सहायता के लाभ लाभार्थी को उपलब्ध होंगे यदि: 1. आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक या तो: • लाभार्थी (स्थायी विकलांगता के मामले में), या • एक योग्य रिश्तेदार (लाभार्थी की मृत्यु के मामले में) वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर रहा हो। 3. आवेदक के पास परिवार आईडी/परिवार पहचान पत्र (PPP) संख्या होनी चाहिए। 4. आवेदक को आवारा पशु/जानवर के काटने (जैसे गाय, बैल, बकरी, कुत्ते के काटने, खच्चर, नीलगाय और भैंस) के कारण आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता (70% या उससे अधिक) का सामना करना पड़ा हो। 5. दावा दुर्घटना के तीन महीने के भीतर दायर किया जाना चाहिए। 6. यह योजना 24 मई 2023 से प्रभावी है, जैसा कि आधिकारिक गजट अधिसूचना में उल्लेखित है। इस तिथि से पहले होने वाली मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 7. वित्तीय सहायता केवल आवारा पशुओं/जानवरों/कुत्तों के काटने के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामलों में प्रदान की जाएगी। > मृत्यु के मामले में, सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा 1. यदि परिवार का सदस्य मृत है तो सहायता दी जाएगी • परिवार का मुखिया (HOF) 60 वर्ष से कम आयु का हो • यदि HOF 60 वर्ष से अधिक है तो 60 वर्ष से कम आयु का सबसे बड़ा परिवार सदस्य। • यदि 60 वर्ष से कम कोई वरिष्ठ परिवार सदस्य/HOF नहीं है तो 60 वर्ष से ऊपर का परिवार सदस्य। 2. यदि परिवार का मुखिया मृत है तो सहायता दी जाएगी • 60 वर्ष से कम आयु का सबसे बड़ा परिवार सदस्य। • यदि 60 वर्ष से कम कोई वरिष्ठ परिवार सदस्य नहीं है तो 60 वर्ष से ऊपर का परिवार सदस्य। 3. यदि परिवार में मृत्यु के बाद कोई परिवार सदस्य जीवित नहीं है तो कोई सहायता नहीं दी जाएगी। 4. यदि जीवित परिवार सदस्य 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो सहायता केवल तब दी जाएगी जब कोई सदस्य 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे। 5. यदि सहायता सही जानकारी को छिपाकर या गलत दावा करके या दावाकर्ता द्वारा दावा पत्र में दी गई गलत जानकारी के आधार पर स्वीकृत की जाती है तो सहायता राशि ब्याज के साथ 12% प्रति वर्ष की दर से वसूली जाएगी।

अपवर्जन

  1. The applicant will not be eligible if the claim pertains to an incident before the scheme's notification date.
  2. No assistance will be paid if no family member is alive after the incident.
  3. If all surviving family members are below 18 years, the assistance will be paid only when a member turns 18.

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन

चरण 1: आधिकारिक DAYALU योजना पोर्टल पर जाएं।
चरण 2: आवेदन विकल्प चुनें: "आवेदन योजना" पर क्लिक करें।
चरण 3: पंजीकरण पृष्ठ पर, योजना DAYALU-II का चयन करें और अपना परिवार पहचान पत्र (PPP) नंबर दर्ज करें। पंजीकरण के लिए अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP का उपयोग करें।
चरण 4: उस परिवार सदस्य का चयन करें जो deceased है या स्थायी विकलांगता का सामना कर रहा है।
चरण 5: आवश्यक जानकारी भरें, जिसमें मृत्यु की तिथि (यदि लागू हो), पंजीकरण संख्या, और जारी करने वाली प्राधिकरण शामिल हैं और संबंधित मृत्यु या विकलांगता प्रमाण पत्र संलग्न करें।
चरण 6: आवेदन जमा करने के लिए "आवेदन योजना" पर क्लिक करें।

नोट: मृत्यु या स्थायी विकलांगता के तीन महीने के भीतर दावा प्रस्तुत करें।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

क्या मैं सहायता का दावा कर सकता हूँ यदि दुर्घटना योजना की अधिसूचना तिथि से पहले हुई हो?
नहीं, योजना की आधिकारिक अधिसूचना तिथि से पहले हुई दुर्घटनाओं के लिए दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
DAYALU-II योजना के तहत आयु के अनुसार सहायता राशि क्या है?
सहायता आयु के आधार पर भिन्न होती है: 12 वर्ष तक के लिए ₹1,00,000, 12-18 वर्ष के लिए ₹2,00,000, 18-25 वर्ष के लिए ₹3,00,000, 25-40 वर्ष के लिए ₹5,00,000, और 40 वर्ष से ऊपर के लिए ₹2,00,000।
मैं सहायता के लिए दावा कैसे कर सकता हूँ?
दावे को योजना के पोर्टल पर https://dapsy.finhry.gov.in/ के माध्यम से तीन महीने के भीतर आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के बाद दायर किया जाना चाहिए।
मृत्यु के मामले में सहायता का दावा करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आपको मृत्यु प्रमाण पत्र और FIR/DDR की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें मृत्यु का कारण आवारा पशुओं, जानवरों, या कुत्तों के काटने के रूप में दर्शाया गया हो।
स्थायी विकलांगता के लिए सहायता का दावा करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
स्थायी विकलांगता के दावों के लिए, आपको चिकित्सा प्राधिकरण से स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र, अस्पताल का छुट्टी सारांश, और FIR/DDR की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें दुर्घटना का कारण दर्शाया गया हो।
दुर्घटना के बाद दावा कितनी जल्दी दायर किया जाना चाहिए?
दावा आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता की तारीख से तीन महीने के भीतर दायर किया जाना चाहिए।
यदि लाभार्थी मृत है तो दावा कौन कर सकता है?
यदि लाभार्थी मृत है, तो एक योग्य रिश्तेदार मृत व्यक्ति की ओर से दावा कर सकता है।
सहायता राशि दावाकर्ता को कैसे दी जाएगी?
सहायता राशि सीधे परिवार सूचना डेटाबेस (FIDR) या आधार से जुड़े बैंक खातों में पंजीकृत बैंक खाते में दी जाएगी।
क्या सहायता राशि किस्तों में या एकमुश्त दी जाती है?
सहायता राशि योग्य दावाकर्ता को एकमुश्त दी जाती है।
यदि दावाकर्ता दावा में गलत जानकारी प्रदान करता है तो क्या होगा?
यदि गलत जानकारी प्रदान की जाती है, तो सहायता राशि ब्याज के साथ वसूली जाएगी, जो 12% प्रति वर्ष होगी।
क्या एक ही व्यक्ति द्वारा सहायता राशि को कई बार दावा किया जा सकता है?
नहीं, सहायता केवल एक बार आवारा पशुओं, जानवरों, या कुत्तों के काटने के कारण होने वाली आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता के लिए प्रदान की जाती है।
यदि परिवार का मुखिया मृत है तो सहायता किसे मिलेगी?
यदि परिवार का मुखिया मृत है, तो सहायता 60 वर्ष से कम आयु के सबसे बड़े परिवार सदस्य को दी जाएगी, या 60 वर्ष से ऊपर के अगले योग्य रिश्तेदार को।
क्या सहायता राशि वितरित होने के बाद किसी अन्य खाते में स्थानांतरित की जा सकती है?
सहायता राशि केवल पंजीकृत बैंक खाते या आधार से जुड़े खाते में स्थानांतरित की जाएगी, जैसा कि PPP डेटाबेस में विवरण में है।
क्या दावाकर्ता को सहायता मिलेगी यदि परिवार का सदस्य 18 वर्ष से कम आयु का है?
यदि परिवार के सदस्य 18 वर्ष से कम आयु के हैं, तो सहायता केवल तब दी जाएगी जब कोई परिवार सदस्य 18 वर्ष की आयु प्राप्त करे।
मैं कैसे सुनिश्चित कर सकता हूँ कि दावा जल्दी संसाधित हो?
सुनिश्चित करें कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ सही ढंग से और तीन महीने के निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किए गए हैं ताकि संसाधित करने में देरी न हो।
क्या कोई व्यक्ति जो कुत्ते या पशु के अलावा किसी अन्य जानवर द्वारा विकलांगता का सामना करता है, सहायता का दावा कर सकता है?
नहीं, योजना केवल आवारा पशुओं, जानवरों, या कुत्तों के काटने के कारण होने वाली विकलांगता के लिए सहायता प्रदान करती है।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status