CUY
कोयर उद्यमी योजना
6.7/10कोयर उद्यमी योजना, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत कोयर बोर्ड द्वारा लागू की गई है, जिसका उद्देश्य कोयर उद्योग को आधुनिक बनाना और भारत भर में ग्रामीण रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। यह योजना पात्र आवेदकों को कोयर उत्पादन इकाइयाँ स्थापित करने के लिए ऋण-संबंधित वित्तीय सहायता प्रदान करती है। लाभार्थियों को परियोजना लागत पर 40% की महत्वपूर्ण सबसिडी के साथ ₹10,00,000 तक की वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है, जिसमें कार्यशील पूंजी शामिल नहीं है। यह पहल व्यक्तियों, स्वयं सहायता समूहों, संयुक्त देयता समूहों, NGOs, और पंजीकृत समाजों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। आवेदकों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और उन्हें किसी आय सीमा का सामना नहीं करना पड़ेगा। SC/ST व्यक्तियों और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों का समर्थन करने पर विशेष जोर दिया गया है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति पात्र है, जिससे विविध लाभार्थियों के लिए केंद्रित समर्थन सुनिश्चित होता है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: All India
मंत्रालय / नोडल: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
योजना किसके लिए: व्यक्ति
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: व्यवसाय और उद्यमिता
उप-श्रेणियाँ: Credit Linked Subsidy
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत, Joint Liability Groups (JLGS), Self Help Groups (SHGS), Trust, Registered Societies, NGO, Business Entity
टैग: ऋण-संबंधित सबसिडी, कोयर उत्पादन, उद्यम, कोयर बोर्ड, कोयर, उद्यमिता, ऋण, सबसिडी, ग्रामीण, रोजगार
विवरण
कोयर बोर्ड, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित "कोयर उद्यमी योजना" का उद्देश्य कोयर उद्योग को आधुनिक बनाना और ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करना है। यह पात्र आवेदकों को कोयर इकाइयाँ स्थापित करने के लिए ऋण-संबंधित वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
लाभ
- - लाभार्थी का योगदान (परियोजना लागत का): 5% - बैंक क्रेडिट: 55% - सबसिडी की दर (परियोजना लागत का): 40% नोट: - अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत ₹10,00,000/- है, जिसमें कार्यशील पूंजी शामिल है। कार्यशील पूंजी परियोजना लागत का 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सबसिडी कार्यशील पूंजी घटक को छोड़कर गणना की जाएगी। - बैंक 5% लाभार्थी योगदान जमा करने के बाद परियोजना लागत का 95% स्वीकृत करेगा और परियोजना लागत की कुल राशि, जिसमें लाभार्थी योगदान शामिल है, किस्तों में जारी करेगा।
- लाभार्थी का योगदान (परियोजना लागत का): 5% - बैंक क्रेडिट: 55% - सबसिडी की दर (परियोजना लागत का): 40% > नोट: - अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत ₹10,00,000/- है, जिसमें कार्यशील पूंजी शामिल है। कार्यशील पूंजी परियोजना लागत का 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। सबसिडी कार्यशील पूंजी घटक को छोड़कर गणना की जाएगी। - बैंक 5% लाभार्थी योगदान जमा करने के बाद परियोजना लागत का 95% स्वीकृत करेगा और परियोजना लागत की कुल राशि, जिसमें लाभार्थी योगदान शामिल है, किस्तों में जारी करेगा।
पात्रता
लाभार्थियों की पात्रता शर्तें: - आवेदक को भारतीय नागरिकता के साथ 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति होना चाहिए। - आवेदक को योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए किसी आय सीमा का सामना नहीं करना पड़ेगा। - आवेदक को कोयर फाइबर, यार्न, या कोयर क्षेत्र के तहत उत्पादों के उत्पादन से संबंधित परियोजना स्थापित करनी होगी। - आवेदक एक व्यक्ति, कंपनी, स्वयं सहायता समूह (SHG), गैर-सरकारी संगठन (NGO), सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत संस्था, उत्पादन सहकारी समिति, संयुक्त देयता समूह, या चैरिटेबल ट्रस्ट हो सकता है। - आवेदक को पहले से किसी अन्य योजना के तहत भारत सरकार या राज्य सरकार से समान उद्देश्य के लिए सरकारी सबसिडी प्राप्त नहीं करनी चाहिए। > अन्य पात्रता शर्तें: - विशेष श्रेणियों से संबंधित आवेदक को सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी जाति/समुदाय प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। - यदि आवेदक संस्था के रूप में आवेदन कर रहा है, तो उसे जहां भी लागू हो, नियमों की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी। - आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि परियोजना लागत में पूंजीगत व्यय जैसे भवन और मशीनरी शामिल हैं। - आवेदक परियोजना प्रस्ताव में कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल कर सकता है, लेकिन इसे सबसिडी के लिए नहीं माना जाएगा। कार्यशील पूंजी के लिए ऋण केवल तब स्वीकृत और जारी किया जाएगा जब इकाई स्थापित हो जाए, और कार्यशील पूंजी कुल परियोजना लागत का 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। - यदि आवेदक पहले से कार्यशाला का मालिक है, तो केवल आवश्यक मशीनरी की लागत को योजना के तहत परियोजना लागत के रूप में माना जाएगा। > नोट: - SC/ST और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (NER) के लाभार्थियों पर विशेष ध्यान। - योजना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है। - कोयर उद्यमी योजना के तहत परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक परिवार से केवल एक व्यक्ति वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। 'परिवार' में स्वयं और पति/पत्नी शामिल हैं।
अपवर्जन
- The units that have already availed Govt. subsidy under any other Scheme of the Govt. of India or the State Govt. for the same purpose are not eligible to claim a subsidy under the scheme.
- Working capital will not be considered for subsidy.
- Cases of inflated costing on machinery/building, and other elements of a project to avail a higher amount of subsidy will not be allowed, and such applications will be summarily rejected, or the committee will have the authority to consider such applications by reducing the cost of the project.
यह योजना कितनी उपयोगी है?
नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन
AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)
- सुलभता6.0
- वित्तीय प्रभाव9.5
- ग्रामीण उपयोगिता6.0
- जागरूकता7.5
- सरलता2.0
- समावेशिता8.0
यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?
कोयर उद्यमी योजना का उद्देश्य कोयर उद्योग को आधुनिक बनाना और वित्तीय सहायता के माध्यम से ग्रामीण रोजगार उत्पन्न करना है।
मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है
- कोयर उत्पादन के लिए वित्तीय सहायता की कमी
- ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी
सबसे अधिक लाभदायक
- वे व्यक्ति जो कोयर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं
- स्वयं सहायता समूह
- संयुक्त देयता समूह
संभावित चुनौतियाँ
- जटिल आवेदन प्रक्रिया
- वित्तीय साक्षरता की आवश्यकता
- सत्यापन में देरी
नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि
उनके लिए व्यावहारिक जो कुछ संसाधनों और कोयर उत्पादन की जानकारी रखते हैं
ग्रामीण चुनौतियाँ
- वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुंच
- योजना के बारे में जागरूकता की कमी
डिजिटल चुनौतियाँ
- ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित इंटरनेट पहुंच
- ऑफलाइन प्रक्रियाओं पर निर्भरता
क्रियान्वयन की बाधाएँ
- आवेदन प्रक्रिया में देरी
- सत्यापन की चुनौतियाँ
जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ
- संभावित लाभार्थियों के बीच जागरूकता की कमी
- जागरूकता कार्यक्रमों की आवश्यकता
आवेदन विश्लेषण
- आवेदन का माध्यम
- ऑफलाइन कार्यालय
- दस्तावेज़ों का बोझ
- मध्यम, कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है
- सत्यापन की जटिलता
- मध्यम, कई चरणों में शामिल होता है
- कार्यालय निर्भरता
- उच्च, कोयर बोर्ड कार्यालयों में जाने की आवश्यकता होती है
- DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
- कम, मुख्य रूप से डिजिटल नहीं है
- CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
- सीमित, स्थान के अनुसार भिन्न हो सकता है
- अनुमानित नागरिक प्रयास
- उच्च, कई चरणों और फॉलो-अप की आवश्यकता होती है
अनुमानित लाभार्थी पहुँच
लाभ विश्लेषण
- लाभ का प्रकार
- नकद
- लाभ की आवृत्ति
- एक बार की वित्तीय सहायता
- लाभ की व्यावहारिकता
- उच्च, क्योंकि यह कोयर परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण वित्तपोषण प्रदान करता है
- वित्तीय महत्व
- उच्च, परियोजना लागत पर 40% की संभावित सब्सिडी के साथ
- दीर्घकालिक प्रभाव
- सकारात्मक, क्योंकि इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार उत्पन्न करना है
सरल भाषा में मार्गदर्शन
कोयर उद्यमी योजना व्यक्तियों और समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कोयर उत्पादन व्यवसाय शुरू करने में मदद करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करना है।
- किसे आवेदन करना चाहिए
- वे व्यक्ति और समूह जो कोयर व्यवसाय शुरू करने में रुचि रखते हैं।
- किसे कठिनाई हो सकती है
- वे जो आवेदन प्रक्रिया से अपरिचित हैं या आवश्यक दस्तावेजों की कमी है।
- सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
- आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम कोयर बोर्ड कार्यालय में आवेदन करें।
यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
चरण 1: आवेदक को निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा (भाग-B देखें) और सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
चरण 2: कोयर बोर्ड के निकटतम क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करें।
चरण 3: जमा करने से पहले या बाद में, लेकिन बैंक सिफारिश से पहले, अनिवार्य 5-दिन का उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) पूरा करें।
चरण 4: आवेदन की जांच की जाती है और क्षेत्रीय स्तर की चयन समिति को भेजी जाती है।
चरण 5: समिति आवेदनों का मूल्यांकन करती है और स्वीकृत मामलों को आगे की प्रक्रिया के लिए बैंकों को भेजती है।
चरण 6: बैंक की स्वीकृति पर, आवेदक 30 दिनों के भीतर 5% लाभार्थी योगदान जमा करता है।
चरण 7: कोयर बोर्ड बैंक में सबसिडी (40%) जमा करता है।
चरण 8: बैंक सबसिडी जमा करने के 30 दिनों के भीतर एक टर्म लोन जारी करता है।
चरण 9: परियोजना को 6 महीनों के भीतर पूरा करना होगा।
चरण 10: कोयर बोर्ड और बैंक अंतिम सबसिडी समायोजन से पहले भौतिक सत्यापन करते हैं।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- क्या "कोयर उद्यमी योजना" के तहत आवेदन करने के लिए कोई आयु सीमा है?
आवेदक को योजना के लिए पात्र होने के लिए कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए।
- योजना के कार्यान्वयन की निगरानी कौन करता है?
कोयर बोर्ड, इसके क्षेत्रीय कार्यालय और संबंधित बैंक संयुक्त रूप से कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं और इकाइयों की भौतिक स्थापना की पुष्टि करते हैं।
- इस योजना के तहत वित्तीय लाभ क्या हैं?
- लाभार्थी योगदान: परियोजना लागत का 5%
- बैंक क्रेडिट: 55%
- सबसिडी: 40% (परियोजना लागत पर कार्यशील पूंजी को छोड़कर)
- कार्यशील पूंजी: सबसिडी के लिए पात्र नहीं है और परियोजना लागत का 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- क्षेत्रीय स्तर की चयन समिति की भूमिका क्या है?
समिति आवेदनों का मूल्यांकन करती है और पात्र मामलों को आगे की प्रक्रिया के लिए बैंकों को सिफारिश करती है।
- आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
दस्तावेजों में परियोजना रिपोर्ट, पहचान प्रमाण, शीर्षक दस्तावेज, मशीनरी का चालान, DIC प्रमाण पत्र, और दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध अन्य शामिल हैं।
- क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ यदि मैंने पहले किसी अन्य सरकारी योजना से सबसिडी प्राप्त की है?
नहीं, जो लाभार्थी किसी केंद्रीय या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत समान सबसिडी प्राप्त कर चुके हैं, वे पात्र नहीं हैं।
- क्या मैं सबसिडी प्राप्त करने के बाद इकाई या मशीनरी को बेच या स्थानांतरित कर सकता हूँ?
नहीं, योजना के तहत बनाई गई मशीनरी और संपत्तियों को कोयर बोर्ड की अनुमति के बिना बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।
- क्या SC/ST या उत्तर पूर्व क्षेत्र के आवेदकों के लिए कोई प्राथमिकताएँ हैं?
हाँ, योजना SC/ST उम्मीदवारों और उत्तर पूर्व क्षेत्र के लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।
- भुगतान के तरीके क्या हैं?
- बैंक कोयर बोर्ड से मार्जिन मनी (सबसिडी) प्राप्त करने के बाद टर्म लोन जारी करता है।
- सबसिडी को 2 वर्षों के लिए टर्म डिपॉजिट रसीद (TDR) के रूप में रखा जाता है।
- 2 वर्षों के बाद, सबसिडी लाभार्थी के ऋण खाते में जमा की जाती है।
- क्या सबसिडी इकाई स्थापित करने से पहले या बाद में दी जाती है?
सबसिडी ऋण वितरण के बाद जारी की जाती है और 2 वर्षों के लिए टर्म डिपॉजिट रसीद के रूप में रखी जाती है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
- Guidelines
- http://coirboard.gov.in/wp-content/uploads/2015/06/OperationalGuidelines_CUY.pdf
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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- कोयर उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है?
- कोयर उद्यमी योजना एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्ति, व्यक्तिगत, Joint Liability Groups (JLGS), Self Help Groups (SHGS), Trust, Registered Societies, NGO, Business Entity को व्यवसाय और उद्यमिता, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
- कोयर उद्यमी योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
- कोयर उद्यमी योजना की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
- कोयर उद्यमी योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
- कोयर उद्यमी योजना के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
- कोयर उद्यमी योजना का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
- कोयर उद्यमी योजना का प्रबंधन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
- क्या कोयर उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
- हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से कोयर उद्यमी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
- क्या कोयर उद्यमी योजना के लिए आधार अनिवार्य है?
- कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
- कोयर उद्यमी योजना के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
- कोयर उद्यमी योजना के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
- कोयर उद्यमी योजना के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
- आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
- क्या कोयर उद्यमी योजना के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
- आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और कोयर उद्यमी योजना के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या कोयर उद्यमी योजना केवल महिला लाभार्थियों के लिए है?
- कोयर उद्यमी योजना मुख्य रूप से पात्र महिला लाभार्थियों को कल्याण सहायता, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, स्वास्थ्य या सामाजिक सुरक्षा पहलों के माध्यम से सहायता के लिए है।
- क्या कोयर उद्यमी योजना महिलाओं के लिए स्वरोजगार या वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
- योजना दिशानिर्देशों के अनुसार कोयर उद्यमी योजना महिलाओं के लिए ऋण, सब्सिडी, प्रशिक्षण, स्वरोजगार सहायता या वित्तीय कल्याण लाभ प्रदान कर सकती है।
- क्या कोयर उद्यमी योजना व्यवसाय ऋण या स्टार्टअप सहायता प्रदान करती है?
- कोयर उद्यमी योजना उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वरोजगार व्यक्तियों, MSME या छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, ऋण सहायता या प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता कर सकती है।
- क्या कोयर उद्यमी योजना के तहत संपार्श्विक आवश्यक है?
- संपार्श्विक आवश्यकता ऋण राशि, कार्यान्वयन एजेंसी, वित्तीय संस्था और सरकारी सब्सिडी संरचना के अनुसार भिन्न हो सकती है।
- क्या CSC केंद्र कोयर उद्यमी योजना के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
- कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
- कोयर उद्यमी योजना के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
- उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
- क्या कोयर उद्यमी योजना के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
- कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
- All India में कोयर उद्यमी योजना के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
- All India के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
- कोयर उद्यमी योजना आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
- योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।