CMGCPSII

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना-II

तमिलनाडु में सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना-II गरीब परिवारों की कन्याओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। प्रत्येक पात्र परिवार को दो कन्याओं के लिए ₹25,000 का निश्चित जमा मिलता है, साथ ही छठे वर्ष से वार्षिक प्रोत्साहन ₹1,800 मिलता है, और कुल राशि तब उपलब्ध होती है जब बच्ची 18 वर्ष की हो जाती है, बशर्ते वह 10वीं कक्षा की सार्वजनिक परीक्षा पास करे।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: तमिलनाडु

नोडल विभाग: सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: महिला और बाल, सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: Childcare, वित्तीय सहायता, Citizen empowerment

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: कन्या, वित्तीय सहायता, परिवार, गरीब, शिक्षा

विवरण

"मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना-I" का शुभारंभ तमिलनाडु सरकार के सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा किया गया था। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की कन्याओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना और कन्या शिक्षा को बढ़ावा देना एवं कन्या भ्रूण हत्या को समाप्त करना है।

लाभ

  • - दो कन्याओं के नाम पर ₹25,000/- का निश्चित जमा (FD)। (परिवार को FD रसीद की एक प्रति दी जाती है)। - पांच साल बाद FD का नवीनीकरण। - FD के छठे वर्ष से वार्षिक प्रोत्साहन ₹1,800/-। - जमा की गई राशि और ब्याज जब कन्या 18 वर्ष की आयु में पहुंचती है, तब दी जाती है। नोट: परिपक्व राशि केवल तब दी जाएगी जब वह 10वीं कक्षा की सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होती है।
  • दो कन्याओं के नाम पर ₹25,000/- का निश्चित जमा (FD)। (परिवार को FD रसीद की एक प्रति दी जाती है)। - पांच साल बाद FD का नवीनीकरण। - FD के छठे वर्ष से वार्षिक प्रोत्साहन ₹1,800/-। - जमा की गई राशि और ब्याज जब कन्या 18 वर्ष की आयु में पहुंचती है, तब दी जाती है। नोट: परिपक्व राशि केवल तब दी जाएगी जब वह 10वीं कक्षा की सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित होती है।

पात्रता

  • सहायता केवल परिवार की दो कन्याओं के लिए प्रदान की जाती है। - कन्या के माता-पिता की वार्षिक आय ₹72,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। - माता-पिता में से एक को 40 वर्ष की आयु से पहले नसबंदी करानी चाहिए। - परिवार में केवल एक कन्या होनी चाहिए और कोई पुत्र नहीं होना चाहिए। भविष्य में कोई पुत्र गोद नहीं लिया जाना चाहिए। - माता-पिता/दादा-दादी को जन्म से या आवेदन के समय कम से कम दस वर्षों तक तमिलनाडु का निवासी होना चाहिए। - यह योजना तमिलनाडु के शरणार्थी शिविरों में श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की कन्याओं पर भी लागू होती है।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन - CSC के माध्यम से

चरण 1: आवेदक को आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियां एकत्र करनी चाहिए जो संबंधित योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक हैं।
चरण 2: आवेदक को निकटतम सामान्य सेवा केंद्र (CSC) पर जाना चाहिए और बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए।
चरण 3: आवेदन पत्र में सभी अनिवार्य क्षेत्रों को भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतियां अपलोड करें।
चरण 4: CSC से रसीद या स्वीकृति प्राप्त करें। सुनिश्चित करें कि रसीद में आवश्यक विवरण जैसे कि जमा करने की तिथि और समय, और एक अद्वितीय पहचान संख्या (यदि लागू हो) शामिल है।
नोट: माता-पिता/दादा-दादी को आवेदन के समय 10 वर्षों तक तमिलनाडु का निवासी होना चाहिए।

आवेदन की समय सीमा: आवेदन दूसरे बच्चे के 3 वर्ष का होने से पहले जमा किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

योजना के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
परिवारों की वार्षिक आय ₹72,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और उनके पास केवल दो कन्याएं होनी चाहिए, कोई पुत्र नहीं।
योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है?
दो कन्याओं के नाम पर प्रत्येक को ₹25,000 की राशि निश्चित जमा के रूप में दी जाती है जब तक वे 18 वर्ष की नहीं हो जाती।
कन्याएं जमा की गई राशि कब प्राप्त कर सकती हैं?
जमा की गई राशि और ब्याज प्रत्येक कन्या को 18 वर्ष की आयु में पहुंचने पर दी जाएगी।
क्या दो से अधिक कन्याओं वाले परिवार योजना का लाभ उठा सकते हैं?
नहीं, यह योजना केवल दो कन्याओं वाले परिवारों के लिए है और कोई पुत्र नहीं होना चाहिए।
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं किससे संपर्क कर सकता हूँ?
अधिक जानकारी के लिए, आप जिला सामाजिक कल्याण अधिकारी या विस्तार अधिकारी (सामाजिक कल्याण) से संपर्क कर सकते हैं।
क्या आवेदन जमा करने के लिए कोई समय सीमा है?
हाँ, आवेदन दूसरे बच्चे के 3 वर्ष का होने से पहले जमा किया जाना चाहिए।
क्या योजना के तहत जुड़वां या तिकड़ी वाले परिवारों के लिए कोई विशेष प्रावधान हैं?
नहीं, योजना सभी परिवारों को समान रूप से देखती है, चाहे वे जुड़वां, तिकड़ी या विभिन्न समय पर जन्मे भाई-बहन हों।
क्या विकलांग कन्याओं वाले परिवार योजना का लाभ उठा सकते हैं?
योजना के तहत विकलांग कन्याओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।
प्रत्येक कन्या के लिए निश्चित जमा पर ब्याज कैसे गणना किया जाता है?
ब्याज तमिलनाडु पावर फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई निश्चित जमा दर के आधार पर, प्रत्येक कन्या के लिए अलग से गणना की जाती है।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status