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बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना: कुल स्थायी विकलांगता
बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत, बिहार में कामगारों या शिल्पकारों के परिवार जो दुर्घटनाओं के कारण कुल स्थायी विकलांगता का सामना करते हैं, उन्हें ₹75,000 की वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। योग्य आवेदकों की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें राज्य के असंगठित क्षेत्र में काम करना चाहिए।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: बिहार
नोडल विभाग: श्रम संसाधन विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
योजना प्रारंभ तिथि: 2011-04-01
श्रेणियाँ: स्वास्थ्य और कल्याण, सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण
उप-श्रेणियाँ: Crisis/Disaster/Accident, वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: सामाजिक सुरक्षा, असंगठित श्रमिक, शिल्पकार
विवरण
“कुल स्थायी विकलांगता” के अंतर्गत “बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना” जो श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा शुरू की गई है, स्थायी विकलांगता की स्थिति में कामगारों या शिल्पकारों के परिवारों को ₹75,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
लाभ
- - वित्तीय सहायता: ₹75,000/-।
- वित्तीय सहायता: ₹75,000/-।
पात्रता
- आवेदक बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक को बिहार में असंगठित क्षेत्र में कामगार या शिल्पकार के रूप में काम करना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। > नोट: - आवेदक की आयु किसी भी वर्ष के 1 जुलाई के अनुसार गणना की जाएगी। - कुल स्थायी विकलांगता: कुल स्थायी विकलांगता का अर्थ है कि किसी दुर्घटना के कारण कामगार या शिल्पकार की दोनों आंखें या दोनों हाथ या दोनों पैर बेकार हो जाते हैं या एक आंख, एक हाथ और एक पैर बेकार हो जाते हैं। इसके अलावा, यदि दोनों आंखें पक्षाघात के कारण बेकार हो जाती हैं या मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, तो इसे भी स्थायी विकलांगता माना जाएगा।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
चरण 1: जिला अधिकारी या समिति के संबंधित कार्यालय में जाएं।
चरण 2: आवेदन पत्र प्राप्त करें; इसे भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ संलग्न करें (यदि आवश्यक हो तो सत्यापित)।
चरण 3: पूर्ण आवेदन को संबंधित जिला अधिकारी या श्रम कल्याण समिति को नीचे दिए गए पते पर जमा करें।
कार्यालय का पता:
श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति
नियोजन भवन, पटना- 800 007
फोन: 062-2520 053
ईमेल: edbslws2017@gmail.com
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- “बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना” का उद्देश्य क्या है?
- इस योजना का उद्देश्य बिहार में असंगठित क्षेत्र के कामगारों और शिल्पकारों को वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।
- इस योजना के “कुल स्थायी विकलांगता” घटक के तहत कौन सी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है?
- इस घटक के तहत, स्थायी विकलांगता की स्थिति में कामगारों या शिल्पकारों के परिवारों को ₹75,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन योग्य है?
- आवेदक को बिहार का निवासी होना चाहिए, असंगठित क्षेत्र में कामगार या शिल्पकार के रूप में काम करना चाहिए, और उसकी आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- योग्यता के लिए आवेदक की आयु कैसे गणना की जाती है?
- आवेदक की आयु किसी भी वर्ष के 1 जुलाई के अनुसार गणना की जाती है।
- योजना को लागू करने के लिए कौन जिम्मेदार है?
- यह योजना श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा लागू की जाती है।
- योजना के लिए आवेदन कहां जमा करना चाहिए?
- आवेदन को संबंधित जिला अधिकारी या श्रम कल्याण समिति को जमा किया जा सकता है।
- क्या यह योजना संगठित क्षेत्रों के कामगारों पर लागू होती है?
- नहीं, यह योजना केवल असंगठित क्षेत्र के कामगारों और शिल्पकारों पर लागू होती है।
- क्या योजना आंशिक विकलांगता को कवर करती है?
- नहीं, वित्तीय सहायता केवल कुल स्थायी विकलांगता की स्थिति में प्रदान की जाती है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status