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निर्माण श्रमिकों के लिए विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता योजना

राजस्थान के पंजीकृत निर्माण श्रमिक विदेश में रोजगार की तलाश में वीजा व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं। यह सहायता उनके निर्माण और भवन क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों को बेहतर बनाने के लिए है, जो विशेष पात्रता मानदंडों को पूरा करने और विदेश में रोजगार प्राप्त करने पर निर्भर करती है।

राज्य मिश्रित

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: राजस्थान

नोडल विभाग: श्रम विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

श्रेणियाँ: कौशल और रोजगार

उप-श्रेणियाँ: Employment services and jobs, Placement assistance

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: निर्माण श्रमिक, रोजगार, वीजा, विदेश, सहायता

विवरण

इस योजना को "विदेश में रोजगार के लिए निर्माण श्रमिकों को वीजा पर व्यय की प्रतिपूर्ति" कहा जाएगा। इस योजना का उद्देश्य निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में कार्यरत पंजीकृत लाभार्थियों को बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए सहायता प्रदान करना है।

लाभ

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पात्रता

  1. आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक को श्रम कानूनों के तहत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। अन्य शर्तें 1. विदेश में संविदा रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रवासी अधिनियम, 1983 के तहत प्रवासी संरक्षण कार्यालय (POE) से प्रवास की अनुमति लेना आवश्यक है। 2. ओवरसीज अधिनियम के तहत भर्ती एजेंसी का पंजीकरण या POE कार्यालय से वैध अनुमति आवश्यक है। 3. उपरोक्त योजना के तहत वीजा राशि की प्रतिपूर्ति उस लाभार्थी के पासपोर्ट पर की जाएगी जिसकी न्यूनतम वैधता 6 महीने हो, जिसमें वैध वीजा शामिल है। 4. योजना के तहत, सहायता राशि का लाभ केवल एक बार लाभार्थी को दिया जाएगा। 5. आवेदन और दस्तावेजों की जांच के दौरान यदि कोई तथ्य गलत पाए जाते हैं, जिससे पात्रता रद्द हो जाती है, तो संबंधित लाभार्थी के लिए यह जिम्मेदारी होगी कि वह योजना के तहत स्वीकृत सभी सहायता राशि को ब्याज के साथ जमा करे। 6. इस योजना का लाभ केवल तभी दिया जाएगा जब लाभार्थी विदेश में कार्यरत हो, निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में हो।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन
लाभार्थी को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल www.ldms.rajasthan.gov.in पर निर्धारित फॉर्म में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन जमा करने की समय सीमा - अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के बाद, पंजीकृत लाभार्थी को नियमों के अनुसार वैध वीजा प्राप्त करने के बाद अधिकतम 3 महीने के भीतर आवेदन जमा करना होगा। योजना के तहत स्वीकृति स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी या विभागीय सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा परीक्षण और पूर्ण संतोष के बाद जारी की जाएगी। सहायता राशि केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली के तहत उम्मीदवार के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (RTGS / NEFT) के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
विदेश में रोजगार के लिए निर्माण श्रमिकों को वीजा पर व्यय की प्रतिपूर्ति एक योजना है जो राजस्थान राज्य में लागू की गई है ताकि विदेश में रोजगार की तलाश कर रहे निर्माण श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके।
इस योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का उद्देश्य विदेश में रोजगार की तलाश कर रहे निर्माण श्रमिकों पर वित्तीय बोझ को कम करना है, जो वीजा प्राप्त करने से संबंधित व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके, जो अक्सर एक महत्वपूर्ण व्यय हो सकता है। यह योजना निर्माण श्रमिकों की भलाई को बढ़ावा देने और उन्हें विदेश में रोजगार के अवसर प्राप्त करने में सहायता करने का लक्ष्य रखती है।
पात्रता मानदंड क्या हैं?
1. आवेदक राजस्थान राज्य का निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक को श्रम कानूनों के तहत निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
क्या विदेश में रोजगार का कोई प्रमाण दिखाने की आवश्यकता है? कोई औपचारिकताएँ?
1. विदेश में संविदा रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रवासी अधिनियम, 1983 के तहत प्रवासी संरक्षण कार्यालय (POE) से प्रवास की अनुमति लेना आवश्यक है। 2. ओवरसीज अधिनियम के तहत भर्ती एजेंसी का पंजीकरण या POE कार्यालय से वैध अनुमति आवश्यक है। 3. उपरोक्त योजना के तहत वीजा राशि की प्रतिपूर्ति उस लाभार्थी के पासपोर्ट पर की जाएगी जिसकी न्यूनतम वैधता 6 महीने हो, जिसमें वैध वीजा शामिल है। 4. योजना के तहत, सहायता राशि का लाभ केवल एक बार लाभार्थी को दिया जाएगा। 5. आवेदन और दस्तावेजों की जांच के दौरान यदि कोई तथ्य गलत पाए जाते हैं, जिससे पात्रता रद्द हो जाती है, तो संबंधित लाभार्थी के लिए यह जिम्मेदारी होगी कि वह योजना के तहत स्वीकृत सभी सहायता राशि को ब्याज के साथ जमा करे। 6. इस योजना का लाभ केवल तभी दिया जाएगा जब लाभार्थी विदेश में कार्यरत हो, निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में हो।
इस योजना के लिए आवेदन करते समय कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
1. लाभार्थी पंजीकरण पहचान पत्र की प्रति। 2. लाभार्थी आधार कार्ड और जन आधार कार्ड की प्रति। 3. लाभार्थी के बचत बैंक खाता पासबुक का पहला पृष्ठ (जिसमें उम्मीदवार का नाम, बैंक खाता संख्या और IFS कोड होना चाहिए)। 4. वीजा के साथ पासपोर्ट की प्रति। 5. विदेशी नियोक्ता द्वारा जारी रोजगार अनुबंध की प्रति। 6. वीजा के लिए जमा की गई राशि का प्रमाण / चालान / इनवॉइस। 7. भर्ती एजेंट का पंजीकरण नंबर और विदेश में रोजगार के लिए दिए गए विज्ञापन की प्रति।
इस योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
लाभार्थी को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल www.ldms.rajasthan.gov.in पर निर्धारित फॉर्म में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन जमा करने की समय सीमा - अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के बाद, पंजीकृत लाभार्थी को नियमों के अनुसार वैध वीजा प्राप्त करने के बाद अधिकतम 3 महीने के भीतर आवेदन जमा करना होगा। योजना के तहत स्वीकृति स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी या विभागीय सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी द्वारा परीक्षण और पूर्ण संतोष के बाद जारी की जाएगी। सहायता राशि केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली के तहत उम्मीदवार के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (RTGS / NEFT) के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status