ACFAPSC
प्रसूति के बाद केंद्रित चारा सहायता (अनुसूचित जाति श्रेणी)
अनुसूचित जाति के पशुपालक प्रसूति के बाद 150 किलोग्राम BIS प्रकार II केंद्रित चारा प्राप्त कर सकते हैं, जो पशुओं के स्वास्थ्य का समर्थन करता है, दूध उत्पादन को बढ़ाता है और बछड़ों के विकास को बढ़ावा देता है। योग्य व्यक्तियों को 100% वार्षिक सहायता प्राप्त करने के लिए मान्य दस्तावेज, जिसमें जाति प्रमाण पत्र और प्रसव का प्रमाण शामिल है, प्रदान करना होगा।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गुजरात
नोडल विभाग: कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण
उप-श्रेणियाँ: पशुपालन
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: पशुपालन, पशु विकास, दूध उत्पादन, केंद्रित चारे
विवरण
योजना "प्रसूति के बाद केंद्रित चारा सहायता (अनुसूचित जाति श्रेणी)" अनुसूचित जाति श्रेणी के पशुपालकों को प्रसूति के बाद 150 किलोग्राम BIS प्रकार II केंद्रित चारा प्रदान करती है, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य का समर्थन, दूध उत्पादन में वृद्धि और बछड़ों के विकास को बढ़ावा मिलता है।
लाभ
- घटक का नाम सहायता का मानक टिप्पणियाँ लाभ पुनः प्राप्त करने के लिए न्यूनतम समय सीमा (वर्षों में) केंद्रित चारा 150 किलोग्राम BIS प्रकार II केंद्रित चारा प्रति लाभार्थी100% सहायताहर वर्ष
*घटक का नामसहायता का मानकटिप्पणियाँ***लाभ पुनः प्राप्त करने के लिए न्यूनतम समय सीमा (वर्षों में)**केंद्रित चारा 150 किलोग्राम BIS प्रकार II केंद्रित चारा प्रति लाभार्थी100% सहायताहर वर्ष
पात्रता
- आवेदक को अनुसूचित जाति (SC) का पशुपालक होना चाहिए। 1. आवेदक के पास निम्नलिखित मान्य दस्तावेज होने चाहिए: - बारकोड युक्त राशन कार्ड। - सरकारी मान्यता प्राप्त फोटो आईडी (जैसे, आधार, मतदाता आईडी)। - सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र। - सरकारी पशु निरीक्षक द्वारा जारी प्रसव प्रमाण पत्र। - सक्षम प्राधिकरण से विकलांगता प्रमाण पत्र (केवल यदि आवेदक विकलांग है)।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन
चरण 1: आवेदक I-Khedut पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जा सकता है: https://ikhedut.gujarat.gov.in/
चरण 2: होम पेज पर 'योजनाएँ' पर क्लिक करें और फिर 'पशुपालन योजनाएँ' पर क्लिक करें।
चरण 3: अब योजना का चयन करें, 'आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें और एक आवेदन पृष्ठ खुलेगा।
चरण 4: "नया आवेदन करें" बटन पर क्लिक करें और एक नया आवेदन जमा करें।
चरण 5: आवेदन में सुधार जोड़ने के लिए "आवेदन अपडेट करें" बटन पर क्लिक करें।
चरण 6: एक बार आवेदन पूरा हो जाने पर, इसकी पुष्टि करें।
चरण 7: पुष्टि किए गए आवेदन का प्रिंट आउट लें।
चरण 8: आवेदक नीचे दिए गए लिंक से अपने आवेदन की स्थिति/देखें/प्रिंट/अपलोड आवेदन विवरण भी देख सकता है: https://ikhedut.gujarat.gov.in/public/frm_Applicant_Corner.aspx
संपर्क करें: यहाँ क्लिक करें।
नोट: आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन पत्र में उल्लेखित कार्यालय में 7 दिनों के भीतर हार्ड कॉपी में भी जमा किया जा सकता है।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- "प्रसूति के बाद केंद्रित चारा सहायता (अनुसूचित जाति श्रेणी)" योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
- योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसूति के बाद दूध देने वाले जानवरों को BIS प्रकार II केंद्रित चारे के रूप में पोषण सहायता प्रदान करना है, जिससे उनके स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में सुधार होता है।
- इस योजना से लाभ उठाने के लिए कौन योग्य है?
- अनुसूचित जाति श्रेणी के पशुपालक जो निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, इस योजना से लाभ उठाने के लिए योग्य हैं।
- योजना के तहत किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है?
- योजना के तहत, योग्य लाभार्थियों को 150 किलोग्राम BIS प्रकार II केंद्रित चारा मुफ्त में दिया जाता है।
- एक लाभार्थी कितनी बार योजना का लाभ उठा सकता है?
- एक लाभार्थी हर वर्ष योजना का लाभ एक बार उठा सकता है।
- क्या आवेदक को चारे के लिए कोई लागत चुकानी होगी?
- नहीं, केंद्रित चारा 100% सहायता के साथ प्रदान किया जाता है, जिसका अर्थ है कि यह योग्य लाभार्थियों के लिए पूरी तरह से मुफ्त है।
- क्या आवेदक दस्तावेज ऑफलाइन जमा कर सकता है?
- हाँ, आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने के 7 दिनों के भीतर संबंधित कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज हार्ड कॉपी में जमा कर सकता है।
- क्या किसी भी श्रेणी के पशुपालक इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं?
- नहीं, यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति श्रेणी के पशुपालकों के लिए बनाई गई है।
- आवेदन प्रक्रिया में प्रसव प्रमाण पत्र की क्या भूमिका है?
- प्रसव प्रमाण पत्र यह पुष्टि करता है कि जानवर ने हाल ही में जन्म दिया है, जो आवेदक की पात्रता की पुष्टि के लिए आवश्यक है।
- BIS प्रकार II केंद्रित चारा क्या है?
- BIS प्रकार II केंद्रित चारा एक संतुलित और पौष्टिक चारा है जिसे भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसका उपयोग पशुओं के स्वास्थ्य और दूध उत्पादन में सुधार के लिए किया जाता है।
- क्या आवेदन करने के लिए जानवर का हाल ही में बछड़ा देना आवश्यक है?
- हाँ, केवल उन पशुपालकों के लिए जो हाल ही में बछड़ा देने वाले जानवरों के मालिक हैं, इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- आवेदक को योजना के लिए कहाँ आवेदन करना चाहिए?
- आवेदक को आधिकारिक [iKhedut](https://ikhedut.gujarat.gov.in) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status