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सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलिस मंडप में सहायता

सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलिस मंडप में सहायता योजना गुजरात के किसानों को कच्चे, सेमी-पक्के या पक्के ट्रेलिस मंडपों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे संरचित सब्जी खेती को बढ़ावा मिलता है। योग्य किसान लागत का 90% तक प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही सामग्रियों के लिए अतिरिक्त इनपुट समर्थन भी मिलता है, जो तीन वर्षों में प्रति खाता अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: गुजरात

नोडल विभाग: कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण

उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: कृषि, सब्जी खेती, ट्रेलिस मंडप, खेती का बुनियादी ढांचा

विवरण

योजना "सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलिस मंडप में सहायता" का उद्देश्य कच्चे/सेमी-पक्के/पक्के ट्रेलिस मंडपों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके संरचित सब्जी खेती को बढ़ावा देना है। यह सहायता राज्य के सभी किसानों के लिए उपलब्ध है।

लाभ

  • वित्तीय सहायता: - सामान्य किसान: 50% यूनिट लागत या ₹80 000/- प्रति हेक्टेयर - SC/ST किसान: 75% यूनिट लागत या ₹1 20 000/- प्रति हेक्टेयर - देवीपूजक किसान: 90% लागत या ₹46 800/- प्रति हेक्टेयर इनपुट समर्थन: - लकड़ी/बांस समर्थन: 1 600 यूनिट प्रति हेक्टेयर - GI तार (12–18 गेज) या प्लास्टिक तार: 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर - अनुशंसित पौधों की दूरी: 2.5 x 2.5 मीटर (लगभग) कवरेज सीमा: - अधिकतम क्षेत्र: 2.00 हेक्टेयर प्रति खाता वैधता: - सहायता की अवधि: 3 वर्ष

वित्तीय सहायता: - सामान्य किसान: 50% यूनिट लागत या ₹80,000/- प्रति हेक्टेयर - SC/ST किसान: 75% यूनिट लागत या ₹1,20,000/- प्रति हेक्टेयर - देवीपूजक किसान: 90% लागत या ₹46,800/- प्रति हेक्टेयर > इनपुट समर्थन: - लकड़ी/बांस समर्थन: 1,600 यूनिट प्रति हेक्टेयर - GI तार (12–18 गेज) या प्लास्टिक तार: 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर - अनुशंसित पौधों की दूरी: 2.5 x 2.5 मीटर (लगभग) > कवरेज सीमा: - अधिकतम क्षेत्र: 2.00 हेक्टेयर प्रति खाता वैधता: - सहायता की अवधि: 3 वर्ष

पात्रता

  • आवेदक एक किसान होना चाहिए - आवेदक गुजरात का निवासी होना चाहिए। - आवेदक को सब्जी की खेती में संलग्न होना चाहिए। - आवेदक को ट्रेलिस मंडप का निर्माण करने की इच्छा होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन > पंजीकरण प्रक्रिया: चरण 1: आवेदक आई-खेड़ुत पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। चरण 2: दाईं ओर ऊपर 'लॉगिन' पर क्लिक करें, फिर 'लाभार्थी पंजीकरण' पर क्लिक करें और 'किसान' या 'संस्थागत' या 'किसान को छोड़कर' में से किसी एक को लाभार्थी प्रकार के रूप में चुनें। चरण 3: जिला, तालुका और गांव चुनें, 'आप किस प्रकार के खाता धारक हैं?' का चयन करें, अपना खाता नंबर और नाम दर्ज करें, कैप्चा हल करें और 'सहेजें और अगला' पर क्लिक करें। चरण 4: अपना मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करें, 'OTP भेजें' पर क्लिक करें, प्राप्त OTP दर्ज करें, एक पासवर्ड बनाएं और पुष्टि करें, कैप्चा हल करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें। > लॉगिन प्रक्रिया: चरण 1: आवेदक आई-खेड़ुत पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। चरण 2: होमपेज के दाईं ओर 'लॉगिन' पर क्लिक करें। होमपेज पर 'योजनाएं' पर क्लिक करें और फिर 'कृषि योजनाएं' पर क्लिक करें। चरण 3: अब योजना का चयन करें, 'आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें, और एक आवेदन पृष्ठ खुलेगा। चरण 4: 'नया आवेदन करें' बटन पर क्लिक करें और एक नया आवेदन जमा करें। चरण 5: आवेदन में सुधार जोड़ने के लिए 'आवेदन अपडेट करें' बटन पर क्लिक करें। चरण 6: एक बार आवेदन पूरा होने पर, इसकी पुष्टि करें। चरण 7: पुष्टि किए गए आवेदन का प्रिंटआउट लें। > संपर्क करें: यहाँ क्लिक करें।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

योजना "सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलिस मंडप में सहायता" का मुख्य उद्देश्य क्या है?
योजना का मुख्य उद्देश्य संरचित खेती के तरीकों को अपनाने को प्रोत्साहित करना है, जिससे किसानों को कच्चे, सेमी-पक्के, या पक्के ट्रेलिस मंडपों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा सके, जिससे सब्जी फसलों की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार हो।
योजना "सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलिस मंडप में सहायता" के तहत आवेदन करने के लिए कौन योग्य है?
गुजरात राज्य में रहने वाले सभी किसान जो सब्जी की खेती में संलग्न हैं, वे "सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलिस मंडप में सहायता" योजना के तहत आवेदन करने के लिए योग्य हैं।
इस योजना के तहत किसानों को कौन से वित्तीय लाभ मिलते हैं?
योजना "सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलिस मंडप में सहायता" के तहत, सामान्य श्रेणी के किसानों को 50% यूनिट लागत या ₹80,000/- प्रति हेक्टेयर, SC/ST श्रेणी के किसानों को 75% लागत या ₹1,20,000/- प्रति हेक्टेयर, और देवीपूजक किसानों को 90% लागत या ₹46,800/- प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है।
क्या सहायता प्राप्त करने के लिए भूमि के क्षेत्र पर कोई सीमा है?
हाँ, योजना "सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलिस मंडप में सहायता" के तहत सहायता अधिकतम 2.00 हेक्टेयर प्रति खाता तक सीमित है, और किसान इस सीमा से अधिक भूमि के लिए लाभ का दावा नहीं कर सकते।
किसानों को ट्रेलिस मंडप बनाने के लिए कौन से सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए?
योजना "सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलिस मंडप में सहायता" के तहत लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को बांस या लकड़ी के समर्थन (1,600 यूनिट प्रति हेक्टेयर), GI तार 12–18 गेज या प्लास्टिक तार (400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर) जैसे अनुमोदित सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए ताकि मजबूत और प्रभावी संरचनाएं सुनिश्चित की जा सकें।
क्या योजना के तहत ट्रेलिस संरचना के लिए कोई विशेष दूरी आवश्यक है?
हाँ, योजना "सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलिस मंडप में सहायता" ट्रेलिस संरचना के लिए लगभग 2.50 मीटर द्वारा 2.50 मीटर की दूरी की सिफारिश करती है ताकि फसल की वृद्धि और संरचनात्मक संतुलन सुनिश्चित हो सके।
एक बार स्वीकृत होने पर सहायता की वैधता अवधि क्या है?
एक बार स्वीकृत होने पर, योजना "सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलिस मंडप में सहायता" के तहत वित्तीय सहायता तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध रहती है, जिसके भीतर किसान को ट्रेलिस संरचना का निर्माण और उपयोग करना होता है।
क्या अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या देवीपूजक समुदायों के किसानों को कोई विशेष लाभ दिया जाता है?
हाँ, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या देवीपूजक समुदायों के किसानों को योजना "सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलिस मंडप में सहायता" के तहत उच्च सब्सिडी प्रतिशत दिया जाता है, जिससे कृषि बुनियादी ढांचे के समर्थन तक समावेशी और समान पहुंच सुनिश्चित होती है।
क्या गुजरात के सभी जिलों के किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
हाँ, योजना "सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलिस मंडप में सहायता" पूरे गुजरात राज्य में लागू है, जिससे किसी भी जिले के किसान आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते वे पात्रता की शर्तों को पूरा करते हों।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए क्या कदम हैं?
"सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलिस मंडप में सहायता" के लिए आवेदन करने के लिए, आवेदक को [iKhedut](https://ikhedut.gujarat.gov.in/site/) पोर्टल पर जाना होगा, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा, आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करना होगा, और फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करना होगा।
क्या इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कोई आय सीमा या वित्तीय पृष्ठभूमि मानदंड है?
योजना "सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलिस मंडप में सहायता" के तहत पात्रता के लिए दिशानिर्देशों में कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक आय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, जिससे यह सभी किसानों के लिए उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद सुलभ है।
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
योजना "सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलिस मंडप में सहायता" के लिए आवेदन करने वाले किसानों को अपने आधार कार्ड, 7/12 प्रमाणपत्र, और बैंक खाता सत्यापन के लिए बैंक पासबुक या रद्द चेक की एक प्रति जमा करनी होगी।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status