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असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना

6.3/10

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए "असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना" 09 दिसंबर 2019 को शुरू की।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: छत्तीसगढ़

नोडल विभाग: श्रम विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्ति

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

योजना प्रारंभ तिथि: 2019-12-09

श्रेणियाँ: स्वास्थ्य और कल्याण, सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

लक्षित लाभार्थी: Family

टैग: वित्तीय सहायता, परिवार लाभ, सशक्तिकरण

विवरण

2019 में, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए "असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना" शुरू की। इस योजना के तहत, परिवार असंगठित श्रमिक की मृत्यु या दिव्यांगता के बाद वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकेगा।

लाभ

  • स्थिति वित्तीय सहायता मृत्यु पर ₹1 00 000/- स्थायी दिव्यांगता पर ₹50 000/-

स्थिति*वित्तीय सहायता**मृत्यु पर ₹ 1,00,000/- स्थायी दिव्यांगता पर ₹ 50,000/-

पात्रता

  1. असंगठित श्रमिकों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 2. असंगठित श्रमिकों को अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत लाभार्थियों के रूप में पंजीकृत होना चाहिए। 3. आत्महत्या, नशे या पदार्थ के दुरुपयोग के कारण मृत्यु या आपस में लड़ाई के कारण होने वाली मृत्यु के मामले में सहायता प्रदान नहीं की जाएगी। 4. लाभ केवल पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर दिया जाएगा, न कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना पर। 5. जो लाभार्थी सिलिकोसिस से पीड़ित असंगठित श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता और पुनर्वास सहायता योजना से लाभान्वित हुए हैं, वे पात्र नहीं होंगे।

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.3
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 6.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 3.0/10 Good
वित्तीय प्रभाव 9.0/10 Good
साक्षरता बाधा 5.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 5.0/10 Moderate
जागरूकता 4.0/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव9.0
  • ग्रामीण उपयोगिता6.0
  • जागरूकता4.0
  • सरलता7.0
  • समावेशिता5.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना असंगठित श्रमिकों के परिवारों को मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो सामाजिक सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • मृत या विकलांग असंगठित श्रमिकों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता

सबसे अधिक लाभदायक

  • असंगठित श्रमिकों के परिवार
  • कम आय वाले घराने

संभावित चुनौतियाँ

  • पहली बार उपयोग करने वालों के लिए जटिल आवेदन प्रक्रिया
  • ऑनलाइन आवेदन के लिए डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

यह योजना व्यावहारिक है लेकिन outreach और आवेदन सहायता में सुधार की आवश्यकता है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • सीमित इंटरनेट पहुंच
  • योजना के बारे में जागरूकता की कमी

डिजिटल चुनौतियाँ

  • ऑनलाइन आवेदन को नेविगेट करने के लिए डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • आवेदन प्रक्रिया में संभावित देरी

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • लक्षित लाभार्थियों के बीच जागरूकता की कमी

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ
कम
सत्यापन की जटिलता
मध्यम
कार्यालय निर्भरता
कम
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
नहीं
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच समान
  • लक्षित आय वर्ग कम आय वाले परिवार
  • व्यवसाय पहुँच असंगठित श्रमिक

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
एक बार का भुगतान
लाभ की व्यावहारिकता
तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं के लिए व्यावहारिक
वित्तीय महत्व
कम आय वाले परिवारों के लिए मध्यम अर्थपूर्ण
दीर्घकालिक प्रभाव
अस्थायी राहत प्रदान करता है लेकिन दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा को संबोधित नहीं करता

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना असंगठित श्रमिकों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो मर जाते हैं या विकलांग हो जाते हैं। योग्य परिवार कठिन समय के दौरान समर्थन के लिए नकद लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

किसे आवेदन करना चाहिए
18 से 60 वर्ष के असंगठित श्रमिकों के परिवार।
किसे कठिनाई हो सकती है
पहली बार आवेदन करने वाले और जिनके पास सीमित डिजिटल कौशल हैं।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
आधिकारिक छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन अप्रवासी आवेदक: सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 1. होम पेज पर "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के अंतर्गत "आवेदन करें" पर क्लिक करें। 2. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें: समूह का नाम चुनें: "असंगठित मर्मकार मंडल" सेवा चुनें: "असंगठित श्रमिक पंजीकरण" आप क्या करना चाहते हैं: "आवेदन" अगला क्लिक करें। छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जांच करें और अगला क्लिक करें। ऑनलाइन "पंजीकरण फॉर्म" भरें। सबमिट करें। पहले से पंजीकृत आवेदक: सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 1. होम पेज पर "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के अंतर्गत "आवेदन करें" पर क्लिक करें। 2. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें: समूह का नाम चुनें: "असंगठित मर्मकार मंडल" सेवा चुनें: "योजना" आप क्या करना चाहते हैं: "आवेदन" अगला क्लिक करें। अपने जिले का नाम चुनें और पुराना/नया पंजीकरण नंबर प्रदान करें और अगला क्लिक करें। योजना का नाम चुनें। आवश्यक विवरण के साथ ऑनलाइन फॉर्म भरें। सबमिट करें।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

यह योजना क्या है?

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए "असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना" 09 दिसंबर 2019 को शुरू की।

योजना का उद्देश्य क्या है?

इस योजना के तहत, परिवार असंगठित श्रमिक की मृत्यु या दिव्यांगता के बाद वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकेगा।

लाभ क्या हैं?

मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता पर वित्तीय सहायता।

लाभ कौन प्राप्त कर सकता है?

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी पात्र पंजीकृत असंगठित श्रमिक।

क्या आवेदक कई बार लाभ प्राप्त कर सकता है?

नहीं

लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक आयु क्या है?

असंगठित श्रमिकों की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

आवेदक को "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के तहत पंजीकृत होना चाहिए। तभी आवेदक योजना के लिए आवेदन कर सकता है।

आवेदक "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के तहत कैसे पंजीकरण कर सकता है?
  1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 2. होम पेज पर "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के अंतर्गत "आवेदन करें" पर क्लिक करें। 3. निम्नलिखित विवरण दर्ज करें: समूह का नाम चुनें: "असंगठित मर्मकार मंडल" सेवा चुनें: "असंगठित श्रमिक पंजीकरण" आप क्या करना चाहते हैं: "आवेदन" अगला क्लिक करें। 4. छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड में पंजीकरण के लिए पात्रता मानदंड की जांच करें और अगला क्लिक करें। 5. ऑनलाइन "पंजीकरण फॉर्म" भरें। 6. सबमिट करें।
योजना के लिए कैसे आवेदन करें?
  1. सभी आवेदकों को छत्तीसगढ़ श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 2. होम पेज पर "छत्तीसगढ़ असंगठित श्रमिक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्ड" के अंतर्गत "आवेदन करें" पर क्लिक करें। 3. आवश्यक विवरण प्रदान करें। 4. आवेदन पत्र भरें। 5. सबमिट करें।
योजना के लिए आवेदन करने की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?

URL: https://cglabour.nic.in/

संदर्भ

Guidelines
https://cglabour.nic.in/asangthit%20karmakar%20mritue%20evm%20diyaang%20sahyta%20yojna.pdf
Official Site
https://cglabour.nic.in

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का उद्देश्य क्या है?
असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्ति, Family को स्वास्थ्य और कल्याण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का प्रबंधन श्रम विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना स्वास्थ्य या बीमा सहायता प्रदान करती है?
असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना योजना संरचना के अनुसार स्वास्थ्य सहायता, बीमा कवर, कैशलेस उपचार, चिकित्सा प्रतिपूर्ति या अस्पताल संबंधी लाभ प्रदान कर सकती है।
क्या लाभार्थी सरकारी अस्पतालों में असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना का उपयोग कर सकते हैं?
पात्र लाभार्थी योजना भागीदारी नियमों के अनुसार पैनल अस्पतालों, सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं या अधिकृत स्वास्थ्य प्रदाताओं पर सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं।
क्या CSC केंद्र असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए आवेदन की समय-सीमा है?
कुछ योजनाएँ निश्चित आवेदन अवधि, वार्षिक पंजीकरण चक्र या विभाग-विशिष्ट समय-सीमा के अनुसार चल सकती हैं।
क्या असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
छत्तीसगढ़ में असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
छत्तीसगढ़ के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
असंगठित कर्मकार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।