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कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण आपूर्ति योजना

छत्तीसगढ़ में विकलांग व्यक्तियों को ₹6,900 तक के कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिससे उनकी गतिशीलता बढ़ाई जा सके। 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को यदि उनकी मासिक आय ₹5,000 या उससे कम है, तो ये उपकरण मुफ्त में मिलते हैं, या ₹5,001 से ₹8,000 के बीच की आय पर सब्सिडी दर पर मिलते हैं।

राज्य वस्तु रूप

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: छत्तीसगढ़

नोडल विभाग: सामाजिक कल्याण विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: Aids/Appliances

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण, PwD, विकलांगता, BPL

विवरण

इस योजना का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों की गतिशीलता को बढ़ाना है ताकि उनकी विकलांगता का प्रभाव कम हो सके। यह योजना 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को ₹6,900/- तक के कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान करती है, बशर्ते वे अन्य पात्रता मानदंडों को पूरा करें।

लाभ

  • - इस योजना के तहत, विभिन्न सहायक उपकरण जैसे तिपहिया, बैसाखी, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, व्हीलचेयर, टेप रिकॉर्डर, कैलिपर, सफेद छड़ी और अन्य कृत्रिम अंग विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। नोट 1: यदि विकलांग व्यक्ति की या उनके माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय ₹5,000/- या उससे कम है, तो कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। नोट 2: यदि विकलांग व्यक्ति की या उनके माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय ₹5,001/- से ₹8,000/- के बीच है, तो उन्हें कुल लागत का 50% जमा करने के बाद कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। नोट 3: इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले कृत्रिम अंग/सहायक उपकरणों का अधिकतम मूल्य ₹6,900/- है।
  • इस योजना के तहत, विभिन्न सहायक उपकरण जैसे तिपहिया, बैसाखी, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, व्हीलचेयर, टेप रिकॉर्डर, कैलिपर, सफेद छड़ी और अन्य कृत्रिम अंग विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं। नोट 1: यदि विकलांग व्यक्ति की या उनके माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय ₹5,000/- या उससे कम है, तो कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। नोट 2: यदि विकलांग व्यक्ति की या उनके माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय ₹5,001/- से ₹8,000/- के बीच है, तो उन्हें कुल लागत का 50% जमा करने के बाद कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण प्रदान किए जाते हैं। नोट 3: इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले कृत्रिम अंग/सहायक उपकरणों का अधिकतम मूल्य ₹6,900/- है।

पात्रता

  1. आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक के पास विकलांगता होनी चाहिए। 1. आवेदक की विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए। 1. आवेदक के पास विकलांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड होना चाहिए। 1. आवेदक या तो BPL परिवार का सदस्य होना चाहिए या कलेक्टर या उप-खंड अधिकारी (राजस्व) से सिफारिश होनी चाहिए। 1. आवेदक या उनके माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय ₹8,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन आवेदक को निर्धारित प्रारूप में अपनी आवेदन पत्र सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ संयुक्त निदेशक/उप निदेशक जिला कार्यालय, पंचायत और सामाजिक कल्याण विभाग में जमा करना चाहिए।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र है?
आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए, 40% या उससे अधिक विकलांगता होनी चाहिए, विकलांगता प्रमाण पत्र या UDID कार्ड होना चाहिए, और मासिक आय ₹8,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें या तो BPL परिवार का सदस्य होना चाहिए या कलेक्टर या उप-खंड अधिकारी (राजस्व) से सिफारिश होनी चाहिए।
इस योजना के तहत कौन-कौन से उपकरण प्रदान किए जाते हैं?
इस योजना के तहत विभिन्न उपकरण प्रदान किए जाते हैं, जिनमें तिपहिया, बैसाखी, श्रवण यंत्र, ब्रेल किट, व्हीलचेयर, टेप रिकॉर्डर, कैलिपर, सफेद छड़ी और अन्य कृत्रिम अंग शामिल हैं।
क्या कृत्रिम अंग/सहायक उपकरणों के लिए कोई लागत है?
यदि आवेदक की या उनके माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय ₹5,000/- या उससे कम है, तो उपकरण मुफ्त में प्रदान किए जाते हैं। यदि मासिक आय ₹5,001/- से ₹8,000/- के बीच है, तो आवेदक को कुल लागत का 50% जमा करना होगा।
योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले उपकरणों का अधिकतम मूल्य क्या है?
कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का अधिकतम मूल्य ₹6,900/- है।
एक व्यक्ति योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?
आवेदक को निर्धारित प्रारूप में अपनी आवेदन पत्र सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ पंचायत और सामाजिक कल्याण विभाग के जिला कार्यालय में संयुक्त निदेशक/उप निदेशक को जमा करना चाहिए।
मुफ्त सहायता के लिए मासिक आय सीमा क्या है?
यदि आवेदक या उनके माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय ₹5,000/- या उससे कम है, तो सहायता मुफ्त में प्रदान की जाती है।
अगर मेरी आय ₹5,000/- से अधिक है लेकिन ₹8,000/- से कम है तो क्या होगा?
यदि मासिक आय ₹5,001/- से ₹8,000/- के बीच है, तो आपको उपकरणों की कुल लागत का 50% जमा करना होगा।
क्या योजना बच्चों को सहायक उपकरण प्रदान कर सकती है?
हाँ, यह योजना सभी आयु के विकलांग व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करें।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status