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अम्मा टू व्हीलर योजना कार्यरत महिलाओं के लिए
अम्मा टू व्हीलर योजना पात्र कार्यरत महिलाओं को तमिलनाडु में एक नई मोटर चालित गियरलेस या ऑटो-गियर वाली टू व्हीलर खरीदने के लिए लागत का 50% तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जो ₹25,000 पर सीमित है। 18 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं जिनकी वार्षिक आय ₹2,50,000 से अधिक नहीं है, आवेदन कर सकती हैं, विशेष रूप से उन महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में हैं, जिसमें अनुसूचित जातियों और जनजातियों की महिलाएं, विकलांग महिलाएं, और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं शामिल हैं।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: तमिलनाडु
नोडल विभाग: महिला कल्याण और सामाजिक कल्याण विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
योजना प्रारंभ तिथि: 2018-01-20
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, परिवहन और अवसंरचना
उप-श्रेणियाँ: बीमा, वित्तीय सहायता
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: महिलाएं, सशक्तिकरण, टू व्हीलर, ऋण, बैंकिंग
विवरण
अम्मा टू व्हीलर योजना कार्यरत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है जो तमिलनाडु राज्य में हैं।
लाभ
- अम्मा टू व्हीलर योजना के तहत आरक्षण इस प्रकार है: - योजना के आवंटन का 21% अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित है। - योजना के आवंटन का 1% अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित है। - योजना के आवंटन का 4% विकलांग महिलाओं के लिए आरक्षित है (सभी श्रेणियों में)। सब्सिडी: इस योजना के तहत एक लाभार्थी को वाहन की लागत का अधिकतम 50% या ₹25 000/- (जो भी कम हो) की सब्सिडी प्रदान की जाएगी
- ताकि वह एक नई मोटर चालित गियरलेस / ऑटो-गियर वाली टू व्हीलर खरीद सके
- जिसकी इंजन क्षमता 125cc से अधिक नहीं होनी चाहिए। सब्सिडी राशि के ऊपर की शेष लागत को लाभार्थी को बैंक/संस्थानिक ऋण या अपने फंड के माध्यम से वहन करना होगा। ऋण सुविधाएँ: लाभार्थी अपने फंड से या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के तहत बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFCs) से ऋण लेकर अपनी पसंद का वाहन खरीद सकती है। यदि वाहन उसके फंड से खरीदा गया है
- तो लाभार्थी को सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी
- बशर्ते कि पात्रता के लिए निर्धारित अन्य शर्तें पूरी की जाएं।
अम्मा टू व्हीलर योजना के तहत आरक्षण इस प्रकार है: - योजना के आवंटन का 21% अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित है। - योजना के आवंटन का 1% अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित है। - योजना के आवंटन का 4% विकलांग महिलाओं के लिए आरक्षित है (सभी श्रेणियों में)। > सब्सिडी: इस योजना के तहत एक लाभार्थी को वाहन की लागत का अधिकतम 50% या ₹25,000/- (जो भी कम हो) की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ताकि वह एक नई मोटर चालित गियरलेस / ऑटो-गियर वाली टू व्हीलर खरीद सके, जिसकी इंजन क्षमता 125cc से अधिक नहीं होनी चाहिए। सब्सिडी राशि के ऊपर की शेष लागत को लाभार्थी को बैंक/संस्थानिक ऋण या अपने फंड के माध्यम से वहन करना होगा। > ऋण सुविधाएँ: लाभार्थी अपने फंड से या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के तहत बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFCs) से ऋण लेकर अपनी पसंद का वाहन खरीद सकती है। यदि वाहन उसके फंड से खरीदा गया है, तो लाभार्थी को सब्सिडी की प्रतिपूर्ति की अनुमति होगी, बशर्ते कि पात्रता के लिए निर्धारित अन्य शर्तें पूरी की जाएं।
पात्रता
- आवेदक तमिलनाडु का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। 1. आवेदक को ड्राइविंग आना चाहिए और आवेदन के समय उसके पास वैध टू व्हीलर / लर्नर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन (LLR) होना चाहिए। 1. लाभार्थी की वार्षिक आय ₹ 2,50,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1. केवल एक महिला परिवार में लाभ लेने के लिए पात्र होगी। 1. आवेदक को कक्षा 8 की परीक्षा में उपस्थित होना चाहिए (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण)। 1. दूरदराज के स्थानों, पहाड़ी क्षेत्रों, महिला-प्रधान परिवारों, परित्यक्त महिलाओं, गरीब विधवाओं, विकलांग महिलाओं, 35 वर्ष से अधिक अविवाहित महिलाओं, अनुसूचित जातियों/जनजातियों, और ट्रांसजेंडर को प्राथमिकता दी जाएगी। > नोट: यदि आवेदक ने लर्नर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन (LLR) के साथ आवेदन किया है, तो उसे सब्सिडी दावा फॉर्म जमा करने से पहले एक वैध टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना होगा। उसे आवेदन के समय सब्सिडी दावा फॉर्म के साथ टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति भी संलग्न करनी होगी। इसके अलावा, उसे जब भी आवश्यक हो, आधिकारिक सत्यापन के लिए मूल ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा।
अपवर्जन
Women who are engaged individually or collectively as a group for a livelihood activity/wage employment and are commuting for a long distance and their earnings being the primary source of income for the family are the intended beneficiaries. This will also include (among others) the following categories.
i. Women registered as workers in the Organized and Unorganized sectors.
ii. Women employed in Shops and Establishments.
iii. Self-employed women involved in petty trades or otherwise.
iv. Women working in Government Aided Organisations / Private Institutions /
Government Projects / Community-Based Organizations – Panchayats Level Federations(PLF) Village Poverty Reduction Committees (VPRCs), Mavatta Makkal Kattral Maiyam (Makamai), who are either on consolidated salary or daily wages or on contract employment.
v. Banking correspondents/Banking Facilitators and ASHA workers.
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आवेदन पत्र अलग है। आवेदक ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फॉर्म प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु महिला विकास निगम का दौरा कर सकते हैं और निम्नलिखित चरणों का पालन कर सकते हैं:
ग्रामीण आवेदन पत्र: https://pmmodiyojana.in/wp-content/uploads/2020/01/Application-Form-Rural.pdf
चरण 1: अपने पासपोर्ट आकार की तस्वीर को निर्धारित स्थान पर चिपकाएँ।
चरण 2: अपने जिले, ब्लॉक, ग्राम पंचायत आदि का नाम भरें।
चरण 3: अपने विवरण जैसे नाम, पता, जन्म तिथि, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, और अन्य संबंधित जानकारी प्रदान करें।
चरण 4: उस स्कूटर की कीमत का विवरण प्रदान करें जिसे आप खरीदना चाहते हैं। यह उल्लेख करें कि आप वाहन अपने फंड से खरीद रहे हैं या ऋण से। यदि ऋण ले रहे हैं, तो अपने वाहन का इनवॉइस कोटेशन और बैंक का विवरण संलग्न करें।
चरण 5: आपको आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का उल्लेख करना होगा।
चरण 6: तारीख और स्थान का उल्लेख करें और आवेदन पत्र पर अपना हस्ताक्षर करें।
चरण 7: आवेदन पत्र भरकर संबंधित ब्लॉक कार्यालयों / शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में जमा करें।
शहरी क्षेत्रों के लिए आवेदन: https://pmmodiyojana.in/wp-content/uploads/2020/01/Application-Form-Urban.pdf
चरण 1: अपने पासपोर्ट आकार की तस्वीर को निर्धारित स्थान पर चिपकाएँ।
चरण 2: अपने जिले, निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, वार्ड आदि का नाम भरें।
चरण 3: अपने विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, पिता/पति का नाम, शैक्षणिक योग्यता, पता, और अन्य संबंधित जानकारी प्रदान करें।
चरण 4: ड्राइविंग या लर्नर लाइसेंस का विवरण और उस वाहन का विवरण प्रदान करें जिसे आप खरीदना चाहते हैं। आपको इनवॉइस कोटेशन, ऋण लेने पर बैंक का विवरण आदि भी प्रदान करना होगा।
चरण 5: ड्राइवर या लर्नर लाइसेंस, आधार नंबर, शिक्षा का प्रमाण, समुदाय प्रमाण पत्र आदि जैसे अतिरिक्त दस्तावेजों का उल्लेख करें।
चरण 6: तारीख और स्थान का उल्लेख करें और आवेदन पत्र पर अपना हस्ताक्षर करें।
चरण 7: आवेदन पत्र भरकर संबंधित ब्लॉक कार्यालयों / शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) में जमा करें।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- अम्मा टू व्हीलर योजना कार्यरत महिलाओं के लिए क्या है?
- अम्मा टू व्हीलर योजना कार्यरत महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए है जो तमिलनाडु राज्य में हैं। यह उन्हें अपने उद्यमों, कार्यस्थलों, आदि तक जाने के लिए महिलाओं के अनुकूल टू व्हीलर्स खरीदने में सक्षम बनाएगी।
- क्या अम्मा टू व्हीलर योजना के लिए आवेदन करने की कोई आयु सीमा है?
- हाँ, अम्मा टू व्हीलर योजना के लिए आवेदन करने की आयु सीमा है। महिला आवेदक को योजना के लिए आवेदन करने के लिए 18-40 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए।
- मैं अपनी अम्मा टू व्हीलर योजना आवेदन पत्र कहाँ जमा कर सकता हूँ?
- आप भरे हुए अम्मा स्कूटर योजना आवेदन पत्र को शहरी स्थानीय निकाय कार्यालयों या ब्लॉक कार्यालयों में जमा कर सकते हैं। आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भी संबंधित कार्यालयों में फॉर्म जमा कर सकते हैं।
- क्या मैं टू व्हीलर खरीदने से पहले सब्सिडी प्राप्त कर सकता हूँ?
- नहीं, आप टू व्हीलर खरीदने से पहले सब्सिडी प्राप्त नहीं कर सकते। आपको वाहन खरीदना होगा और 50% सब्सिडी प्राप्त करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करना होगा।
- अम्मा टू व्हीलर योजना की स्थिति क्या है?
- यह योजना वर्तमान में तमिलनाडु राज्य की सभी पात्र ग्रामीण और शहरी महिलाओं के लिए खुली है।
- आप अम्मा टू व्हीलर योजना कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
- अम्मा टू व्हीलर योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, आपको योजना की पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। यदि आप योजना के लिए पात्र हैं, तो सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान करें, आवेदन भरें और इसे निर्दिष्ट स्थानों पर जमा करें। आप अम्मा टू व्हीलर योजना की ऑनलाइन पंजीकरण भी कर सकते हैं। एक बार जब टू व्हीलर की भौतिक सत्यापन पूरी हो जाती है, तो अधिकारी आपके बैंक खाते में 50% सब्सिडी जारी करेंगे।
- क्या कोई शैक्षणिक योग्यता है?
- हाँ, आवेदक को कक्षा 8 की परीक्षा में उपस्थित होना चाहिए (उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण)।
- क्या अम्मा टू व्हीलर योजना के तहत कोई आरक्षण है?
- हाँ, योजना के आवंटन का 21% अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित है। योजना के आवंटन का 1% अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित है। योजना के आवंटन का 4% विकलांग महिलाओं के लिए आरक्षित है (सभी श्रेणियों में)।
- क्या पुरुष इस अम्मा टू व्हीलर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
- नहीं, यह योजना केवल महिलाओं के लिए है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status