AIS-SC
अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति - एससी
अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति - एससी, जो राजस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित है, योग्य अनुसूचित जाति के छात्रों को मानविकी और सामाजिक विज्ञान में पीएच.डी. अध्ययन के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह छात्रवृत्ति अधिकतम तीन वर्षों की अवधि में तीन किस्तों में वितरित की जाती है, जो विशेष पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों का समर्थन करती है, जिसमें शैक्षणिक प्रदर्शन और पारिवारिक आय की सीमाएँ शामिल हैं।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: राजस्थान
नोडल विभाग: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: शिक्षा और अध्ययन
उप-श्रेणियाँ: Scholarships and student finance, International education
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: वित्तीय सहायता, पीएचडी, छात्र, अनुसूचित जाति, अंतरराष्ट्रीय
विवरण
राजस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित "अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय छात्रवृत्ति - एससी" योजना, योग्य एससी छात्रों को मानविकी और सामाजिक विज्ञान में विदेशी विश्वविद्यालयों में पीएच.डी. अध्ययन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
लाभ
- वित्तीय सहायता: चयनित उम्मीदवारों को तीन किस्तों में ₹25 00 000/- प्रदान किया जाता है: - पहले वर्ष में ₹10 00 000/- - दूसरे वर्ष में ₹10 00 000/- - तीसरे वर्ष में ₹5 00 000/- छात्रवृत्ति की वैधता: अधिकतम तीन वर्ष।
वित्तीय सहायता: चयनित उम्मीदवारों को तीन किस्तों में ₹25,00,000/- प्रदान किया जाता है: - पहले वर्ष में ₹10,00,000/- - दूसरे वर्ष में ₹10,00,000/- - तीसरे वर्ष में ₹5,00,000/- छात्रवृत्ति की वैधता: अधिकतम तीन वर्ष।
पात्रता
- आवेदक राजस्थान का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग से होना चाहिए। 1. आवेदक को मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री पूरी करनी चाहिए। 1. आवेदक को संबंधित देश के प्राधिकृत निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय में पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करना चाहिए। 1. आवेदक की आयु आवेदन की अंतिम तिथि पर 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। 1. आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹6,00,000/- से अधिक नहीं होनी चाहिए। 1. आवेदक को किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति कार्यक्रम का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। 1. पीएच.डी. कार्यक्रम निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक में होना चाहिए: - समाजशास्त्र। - लोक प्रशासन। - कानून। - अर्थशास्त्र। - राजनीतिक विज्ञान। - मानवशास्त्र।
आवेदन प्रक्रिया
ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया: योजना से संबंधित आवेदकों को निम्नलिखित के अनुसार आवेदन करना होगा: आवेदकों को छात्रवृत्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञापन की तिथि से एक महीने के भीतर आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र के साथ आयु, वार्षिक आय, जाति और पीएच.डी. कार्यक्रम के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम/विषय से संबंधित दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे। आय प्रमाण पत्र को राज्य सरकार द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र को भेजा जाना चाहिए: सचिव, अंबेडकर पीठ, मुंडला, जमदोली, जयपुर (ईमेल आईडी: secretaryapj@gmail.com) हर वर्ष, छात्र को संबंधित विभाग को प्रगति रिपोर्ट और किए गए शोध कार्य का विवरण प्रस्तुत करना होगा। विभाग इसके अनुसार पूर्ण शोध कार्य की समीक्षा और रिकॉर्ड करेगा। राज्य-स्तरीय स्वीकृति समिति: पूरी तरह से प्राप्त आवेदन पत्रों में से अधिकतम पांच आवेदकों का चयन किया जाएगा और राज्य-स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। छात्रवृत्ति निधियों के वितरण की प्रक्रिया: योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को अधिकतम तीन वर्षों की अवधि के लिए छात्रवृत्तियाँ दी जाएंगी। उम्मीदवार को उस शैक्षणिक संस्थान/विश्वविद्यालय से प्रवेश प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जहाँ वे पीएच.डी. कर रहे हैं, जिसे संस्थान के प्रमुख द्वारा सही तरीके से हस्ताक्षरित किया गया हो। उस संस्थान/विश्वविद्यालय से उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जहाँ उम्मीदवार पीएच.डी. कर रहा है। छात्रवृत्ति राशि के अनुमोदन के बाद, निदेशक और विशेष सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर, निधियों को चेक या संबंधित छात्र के खाते में सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से जारी करेंगे। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर, निदेशक और विशेष सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान, चयनित पीएच.डी. छात्रों की शैक्षणिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित विश्वविद्यालयों/संस्थानों से प्राप्त करेंगे।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- कौन आवेदन करने के लिए पात्र है?
- राजस्थान के एससी छात्र जो न्यूनतम 55% अंक के साथ स्नातकोत्तर डिग्री पूरी कर चुके हैं और विदेशी विश्वविद्यालय में पीएच.डी. कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं।
- इस छात्रवृत्ति के लिए आयु सीमा क्या है?
- आवेदक को आवेदन के समय 35 वर्ष से कम होना चाहिए।
- मैं छात्रवृत्ति के लिए कैसे आवेदन करूँ?
- आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अंबेडकर पीठ, जयपुर में या ईमेल secretaryapj@gmail.com पर भेजें।
- क्या मैं आवेदन कर सकता हूँ यदि मैं पहले से ही किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ ले रहा हूँ?
- नहीं, आवेदक को किसी अन्य छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लेना चाहिए।
- क्या छात्रों के लिए कोई आरक्षण या छूट है?
- यह योजना विशेष रूप से एससी छात्रों के लिए है, लेकिन कोई अतिरिक्त आरक्षण या छूट लागू नहीं होती।
- छात्रवृत्ति की वैधता कितनी है?
- छात्रवृत्ति तीन वर्षों के लिए वैध है।
- अगर मैं अपनी पीएच.डी. discontinue कर दूँ तो क्या होगा?
- छात्रवृत्ति राशि 10% ब्याज के साथ वापस करनी होगी।
- आवेदन प्रक्रिया की देखरेख कौन करता है?
- स्क्रूटनी समिति आवेदनों की जांच करती है, और राज्य-स्तरीय स्वीकृति समिति चयन को अंतिम रूप देती है।
- मैं अधिक जानकारी कहाँ प्राप्त कर सकता हूँ?
- आवेदक राजस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से संपर्क कर सकते हैं या ईमेल secretaryapj@gmail.com पर लिख सकते हैं।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status