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विकलांग व्यक्तियों के लिए कृषि गतिविधियाँ
हरियाणा में विकलांग व्यक्तियों के लिए कृषि गतिविधियों, जिसमें उत्पादन, सिंचाई, बागवानी, और आवश्यक मशीनरी की खरीद शामिल है, को समर्थन देने के लिए ₹10,00,000 तक का ऋण उपलब्ध है। पात्र आवेदकों को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए, कम से कम 40% विकलांगता होनी चाहिए, और कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए आयु की आवश्यकता को ढीला किया गया है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा
नोडल विभाग: अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्तिगत
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, व्यवसाय और उद्यमिता
उप-श्रेणियाँ: Entrepreneurship development, Loan
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: कृषि गतिविधियाँ, PwD, ऋण, विकलांग व्यक्ति
विवरण
यह योजना विकलांग व्यक्तियों को कृषि उत्पादन, सिंचाई, बागवानी, रेशम उत्पादन, कृषि सेवाओं के लिए कृषि मशीनरी और उपकरण खरीदने, और कृषि उत्पादों के विपणन आदि के लिए ₹10,00,000/- तक का ऋण प्रदान करती है।
लाभ
- 1. इस योजना के तहत
- विकलांग व्यक्तियों को कृषि उत्पादन सिंचाई बागवानी
- रेशम उत्पादन
- कृषि सेवाओं के लिए कृषि मशीनरी/उपकरण खरीदने
- कृषि उत्पादों के विपणन आदि के लिए ₹10 00 000/- तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
- इस योजना के तहत, विकलांग व्यक्तियों को कृषि उत्पादन, सिंचाई, बागवानी, रेशम उत्पादन, कृषि सेवाओं के लिए कृषि मशीनरी/उपकरण खरीदने, कृषि उत्पादों के विपणन आदि के लिए ₹10,00,000/- तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
पात्रता
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक की विकलांगता कम से कम 40% होनी चाहिए। 1. आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए, आयु की आवश्यकता को सामान्य 18 वर्ष के बजाय 14 वर्ष तक ढीला किया गया है।
अपवर्जन
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया - अंत्योदय-सरल पोर्टल पर:
चरण 01: पात्र आवेदक आधिकारिक पोर्टल- अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
चरण 02: यदि आवेदक पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो वह वहां पंजीकरण कराता है।
चरण 03: पंजीकरण के लिए, 'साइन इन यहाँ' के तहत 'नया उपयोगकर्ता' पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें, जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
चरण 04: प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें:
चरण 01: योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, आधिकारिक अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाएं और पंजीकरण के समय उपयोग की गई ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन करें।
चरण 02: पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें और 'लॉगिन' पर क्लिक करें।
चरण 03: सफल लॉगिन के बाद, 'सेवाओं के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें और फिर 'सभी उपलब्ध सेवाएँ देखें' पर क्लिक करें।
चरण 04: अब, आप योजना की खोज कर सकते हैं और आवेदन पत्र भरने के लिए योजना पर क्लिक कर सकते हैं।
चरण 05: सभी अनिवार्य विवरण भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेज़ अपलोड करें।
चरण 06: आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
आवेदन की ट्रैकिंग:
आवेदक अपने आवेदन को आधिकारिक अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से अपने विभाग का नाम, योजना का नाम, और आवेदन संदर्भ आईडी दर्ज करके ट्रैक कर सकते हैं।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- इस योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि क्या है?
- ₹10,00,000/- तक का ऋण प्रदान किया जाता है।
- ऋण का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है?
- ऋण का उपयोग कृषि उत्पादन, सिंचाई, बागवानी, रेशम उत्पादन, कृषि मशीनरी/उपकरण खरीदने, और कृषि उत्पादों के विपणन के लिए किया जा सकता है।
- क्या मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए आयु में छूट है?
- हाँ, मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए, आयु की आवश्यकता को 18 वर्ष के बजाय 14 वर्ष तक ढीला किया गया है।
- योजना के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम विकलांगता प्रतिशत क्या है?
- कम से कम 40% विकलांगता की आवश्यकता है।
- क्या यह योजना हरियाणा के बाहर के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है?
- नहीं, केवल हरियाणा के स्थायी निवासी इस योजना के लिए पात्र हैं।
- पात्र आवेदक योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?
- आवेदक आधिकारिक पोर्टल- अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं: https://saralharyana.gov.in/।
- आवेदक अपने आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक कर सकते हैं?
- आवेदक अपने आवेदन को आधिकारिक अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से अपने विभाग का नाम, योजना का नाम, और आवेदन संदर्भ आईडी दर्ज करके ट्रैक कर सकते हैं: https://status.saralharyana.nic.in/।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status