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पूर्व सैनिक की बच्चों वाली विधवा को अतिरिक्त पेंशन
हरियाणा के सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग द्वारा लागू की गई, यह पहल सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले पूर्व सैनिकों की विधवाओं को अतिरिक्त पेंशन लाभ प्रदान करती है, लेकिन युद्ध में नहीं। अतिरिक्त पेंशन पूर्व सैनिक की रैंक के आधार पर भिन्न होती है, जो तीन बच्चों तक का समर्थन करती है जब तक वे 20 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, शादी नहीं कर लेते, या रोजगार प्राप्त नहीं कर लेते, और भुगतान तिमाही आधार पर किया जाता है।
राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा
नोडल विभाग: सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग
योजना किसके लिए: व्यक्ति
योजना प्रोफ़ाइल
डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं
श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, महिला और बाल
उप-श्रेणियाँ: पेंशन
लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत
टैग: अतिरिक्त पेंशन, विधवा, पूर्व सैनिक, सैनिक
विवरण
यह योजना हरियाणा सरकार के सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग द्वारा लागू की गई है। इस योजना के तहत, सेवा के दौरान मृत्यु होने वाले पूर्व सैनिक की विधवा को पेंशन के अतिरिक्त एक अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है, लेकिन किसी भी युद्ध में नहीं।
लाभ
- योजना के तहत अनुमेय अतिरिक्त पेंशन की दरें इस प्रकार हैं: क्रम संख्या श्रेणी अतिरिक्त पेंशन राशि 1 अन्य रैंक ₹100/- प्रति बच्चा प्रति माह अधिकतम ₹300/- 2 जेसीओ ₹150/- प्रति बच्चा प्रति माह अधिकतम ₹450/- 3 अधिकारी ₹200/- प्रति बच्चा प्रति माह अधिकतम ₹600/- भुगतान का तरीका: प्रत्येक जिला सैनिक बोर्ड का सचिव अतिरिक्त पेंशन का भुगतान तिमाही आधार पर मनी ऑर्डर या नकद में करेगा, जैसा कि सुविधाजनक हो।
योजना के तहत अनुमेय अतिरिक्त पेंशन की दरें इस प्रकार हैं: क्रम संख्या श्रेणी अतिरिक्त पेंशन राशि 1 अन्य रैंक ₹100/- प्रति बच्चा प्रति माह अधिकतम ₹300/- 2 जेसीओ ₹150/- प्रति बच्चा प्रति माह अधिकतम ₹450/- 3 अधिकारी ₹200/- प्रति बच्चा प्रति माह अधिकतम ₹600/- भुगतान का तरीका: प्रत्येक जिला सैनिक बोर्ड का सचिव अतिरिक्त पेंशन का भुगतान तिमाही आधार पर मनी ऑर्डर या नकद में करेगा, जैसा कि सुविधाजनक हो।
पात्रता
- आवेदक पूर्व सैनिक की विधवा होनी चाहिए। 'विधवा' का अर्थ है उस सशस्त्र बल के सदस्य की विधवा जिसकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई है लेकिन किसी भी युद्ध में नहीं। 1. विधवा हरियाणा की निवासी होनी चाहिए। 1. लाभ विधवा के तीन बच्चों तक प्रदान किया जाता है। 1. लाभ तब तक जारी रहता है जब तक बच्चा मर नहीं जाता, 20 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर लेता, शादी नहीं कर लेता, या रोजगार नहीं प्राप्त कर लेता, जो भी पहले हो। नोट 1: प्रत्येक योग्य विधवा को आधे वार्षिक आधार पर, फॉर्म III में पात्रता का प्रमाण पत्र देना होगा और इसे संबंधित जिला सैनिक बोर्ड के सचिव को भेजना होगा ताकि यह हर साल जून और दिसंबर के महीनों के भीतर पहुंच सके। नोट 2: जब भी एक या अधिक बच्चों की मृत्यु हो जाती है या 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं या शादी कर लेते हैं या रोजगार प्राप्त कर लेते हैं, तो यह योग्य विधवा की जिम्मेदारी होगी कि वह इस संबंध में जिला सैनिक बोर्ड के सचिव को सूचित करे।
आवेदन प्रक्रिया
ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया - अंत्योदय-सरल पोर्टल पर:
चरण 1: योग्य आवेदक आधिकारिक पोर्टल - अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
चरण 2: यदि आवेदक पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है, तो वह वहां पंजीकरण कराता है।
चरण 3: पंजीकरण के लिए, 'साइन इन यहाँ' के तहत 'नया उपयोगकर्ता' पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और राज्य। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
चरण 4: प्राप्त ओटीपी के माध्यम से अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करें और पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें:
चरण 1: योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, आधिकारिक अंत्योदय-सरल पोर्टल पर जाएं और पंजीकरण के समय उपयोग की गई ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन करें।
चरण 2: पासवर्ड और कैप्चा दर्ज करें और 'लॉगिन' पर क्लिक करें।
चरण 3: सफल लॉगिन के बाद, 'सेवाओं के लिए आवेदन करें' पर क्लिक करें और फिर 'सभी उपलब्ध सेवाएं देखें' पर क्लिक करें।
चरण 4: अब, आप योजना की खोज कर सकते हैं और पूर्व-निर्धारित हलफनामा फॉर्म/टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं और आपको 'संलग्नक संलग्न करें' स्क्रीन में भरा हुआ/हस्ताक्षरित फॉर्म/टेम्पलेट अपलोड करना होगा।
चरण 5: आवेदन पत्र भरने के लिए 'आवेदन करने के लिए आगे बढ़ें' पर क्लिक करें। अपने परिवार पहचान पत्र संख्या - परिवार आईडी दर्ज करें और 'परिवार डेटा लाने के लिए यहाँ क्लिक करें' पर क्लिक करें जो दिए गए परिवार आईडी के तहत पंजीकृत परिवार के सदस्यों को प्रदर्शित करता है।
चरण 6: लाभार्थी/आवेदक का नाम चुनें और सत्यापन के लिए चयनित परिवार के सदस्य को भेजे जा रहे ओटीपी को दर्ज करें। 'सत्यापित करने के लिए क्लिक करें' पर क्लिक करें।
चरण 7: सभी अनिवार्य विवरण भरें और सभी अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करें।
चरण 8: आवेदन पत्र का पूर्वावलोकन करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।
आवेदन की ट्रैकिंग:
आवेदक अपने आवेदन को आधिकारिक अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से अपने विभाग का नाम, योजना का नाम और आवेदन संदर्भ आईडी दर्ज करके ट्रैक कर सकते हैं।
स्पष्टीकरण
myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।
- इस योजना के लिए कौन योग्य है?
- सेवा के दौरान (युद्ध में नहीं) मृत्यु होने वाले पूर्व सैनिक की विधवा और जिसके तीन बच्चे तक हैं, वह योग्य है। विधवा को हरियाणा की निवासी होना चाहिए।
- लाभ कब तक जारी रहता है?
- लाभ तब तक जारी रहता है जब तक विधवा के प्रत्येक बच्चे की मृत्यु नहीं हो जाती, 20 वर्ष की आयु नहीं प्राप्त कर लेते, शादी नहीं कर लेते, या रोजगार नहीं प्राप्त कर लेते, जो भी पहले हो।
- इस योजना के तहत क्या लाभ प्रदान किए जाते हैं?
- अतिरिक्त पेंशन की दरें पूर्व सैनिक की रैंक के आधार पर भिन्न होती हैं: अन्य रैंक के लिए ₹100/- प्रति बच्चा प्रति माह, जेसीओ के लिए ₹150/- प्रति बच्चा प्रति माह, और अधिकारियों के लिए ₹200/- प्रति बच्चा प्रति माह, अधिकतम सीमाओं के अधीन।
- अतिरिक्त पेंशन का भुगतान कैसे किया जाता है?
- अतिरिक्त पेंशन का भुगतान तिमाही आधार पर मनी ऑर्डर या नकद में, जैसा सुविधाजनक हो, जिला सैनिक बोर्ड के सचिव द्वारा किया जाता है।
- एक योग्य आवेदक इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकता है?
- योग्य आवेदक आधिकारिक पोर्टल - अंत्योदय-सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- क्या कोई विशेष निवास की आवश्यकता है?
- हाँ, विधवा को इस योजना का लाभ उठाने के लिए हरियाणा की निवासी होना चाहिए।
- यदि विधवा के बच्चे की मृत्यु हो जाती है या 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, शादी कर लेता है, या रोजगार प्राप्त कर लेता है, तो क्या होगा?
- अतिरिक्त पेंशन को अनुपात में घटा दिया जाएगा, और यह विधवा की जिम्मेदारी होगी कि वह जिला सैनिक बोर्ड के सचिव को ऐसे घटनाक्रम के बारे में सूचित करे।
- इस योजना के तहत 'विधवा' की परिभाषा क्या है?
- सशस्त्र बल के सदस्य की विधवा जिसकी मृत्यु सेवा के दौरान हुई है लेकिन किसी भी युद्ध में नहीं।
- विधवा को पात्रता का प्रमाण पत्र कितनी बार प्रस्तुत करना होगा?
- आधे वार्षिक आधार पर, जून और दिसंबर में।
- क्या लाभ तीन से अधिक बच्चों के लिए दावा किया जा सकता है?
- नहीं, लाभ तीन बच्चों तक ही सीमित है।
आधिकारिक लिंक
संदर्भ
आवेदन करें
अभी आवेदन करेंआधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।
Documents Required for Government Schemes
Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:
- Aadhaar Card
- Income Certificate
- Caste Certificate (if applicable)
- Residence Proof
- Bank Account Details
- Educational Certificates (for student schemes)
How to Apply for Government Schemes?
The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:
- Check eligibility criteria
- Collect required documents
- Fill the application form
- Submit the application online or at the relevant office
- Track application status