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6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निसक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना

मध्य प्रदेश 6 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को जो बहुविकलांग या मानसिक रूप से अविकसित हैं और आजीविका कमाने में असमर्थ हैं, प्रति माह ₹600 की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पात्रता के लिए, आवेदकों को मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, 40% या अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए, और उनके विवरण समग्र और स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित होने चाहिए।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: मध्य प्रदेश

नोडल विभाग: विकलांग व्यक्तियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्ति

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

योजना प्रारंभ तिथि: 2009-06-18

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण

उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: सशक्तिकरण, सामाजिक कल्याण, विकलांग, मानसिक अविकास, वित्तीय

विवरण

इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों की सहायता करना है जो आजीविका कमाने में असमर्थ हैं।

लाभ

  • नकद लाभ- ₹600/- प्रति माह

नकद लाभ- ₹ 600/- प्रति माह

पात्रता

  • आवेदक मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए। - आवेदक के पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। - आवेदक का नाम समग्र पोर्टल पर होना चाहिए और स्पर्श पोर्टल पर सत्यापित होना चाहिए। - आवेदक के पास 6 वर्ष से अधिक आयु का प्रमाण पत्र होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन

चरण 1: आवेदक निर्धारित प्रारूप का उपयोग करके और आवश्यक दस्तावेजों को संबंधित अधिकारी के कार्यालय, ग्राम पंचायत या सार्वजनिक सेवा केंद्र में जमा करके योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

चरण 2: पूर्ण आवेदन जमा करने पर, आवेदक को कार्यालय से अनिवार्य स्वीकृति प्राप्त होगी।

चरण 3: जिला पंचायत/ग्राम पंचायत/शहरी निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी।

चरण 4: यदि जांच के बाद, दस्तावेज नियमों के अनुसार गलत पाए जाते हैं, तो आवेदन को लिखित स्पष्टीकरण के साथ अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

चरण 5: यदि जांच के बाद, दस्तावेज सही पाए जाते हैं, तो पेंशन मामले को नियमों के अनुसार स्वीकृत किया जाएगा।

चरण 6: एक बार पेंशन स्वीकृत होने के बाद, लाभार्थी का नाम जिला पंचायत/ग्राम पंचायत/शहरी निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा वर्तमान माह के पेंशन प्रस्ताव में जोड़ा जाएगा। स्वीकृत आदेश का रिकॉर्ड रखा जाएगा।

चरण 7: निदेशालय लाभार्थी के बैंक बचत खाते में सीधे मासिक पेंशन राशि जमा करेगा, उसी माह से जब स्वीकृति दी जाती है।

ऑनलाइन

चरण 1: सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर जाएं।

चरण 2: सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाओं पर क्लिक करें।

चरण 3: अब अपनी स्क्रीन के बाईं ओर पेंशन योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें।

चरण 4: आवश्यक विवरण भरें और जमा करें।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

छह वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निसक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना क्या है?
इस योजना का उद्देश्य मध्य प्रदेश में 6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों की सहायता करना है जो आजीविका कमाने में असमर्थ हैं। वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है; उनके माता-पिता और परिवार के सदस्यों को ऐसे विकलांग लोगों की देखभाल करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
इस योजना के लाभ क्या हैं?
सरकार विकलांग और मानसिक रूप से अविकसित व्यक्तियों को प्रति माह 600/- देती है।
क्या यह योजना सभी भारतीय नागरिकों के लिए है?
नहीं, यह केवल मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए है।
क्या विकलांगता का कोई प्रतिशत है?
हाँ, 40 प्रतिशत या अधिक विकलांगता है।
क्या कोई आयु मानदंड है?
हाँ, आवेदक की आयु 6 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
क्या दस्तावेज आवश्यक हैं?
1. आयु प्रमाण पत्र 2. मध्य प्रदेश का निवासी प्रमाण पत्र। 3. विकलांगता के संबंध में प्रमाण पत्र जो विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के अनुसार है, जिसमें विकलांग व्यक्ति को बहुविकलांग/मानसिक अविकास के रूप में वर्णित करना अनिवार्य है।
क्या मैं ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
हाँ, आप इस वेबसाइट https://socialsecurity.mp.gov.in/# पर जा सकते हैं और योजना में दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।
क्या मैं ऑफलाइन आवेदन कर सकता हूँ?
हाँ, संबंधित अधिकारी, ग्राम पंचायत, या सार्वजनिक सेवा केंद्र में आवेदन कर सकते हैं और योजना में दिए गए चरणों का पालन कर सकते हैं।
क्या योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क है?
नहीं, योजना के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है।
क्या कोई लाभार्थी श्रेणी है?
हाँ, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति लाभार्थी श्रेणियाँ हैं।

संदर्भ

आवेदन करें

अभी आवेदन करें

आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

Documents Required for Government Schemes

Most government schemes require basic documents for verification. While the exact requirements vary, common documents include:

  • Aadhaar Card
  • Income Certificate
  • Caste Certificate (if applicable)
  • Residence Proof
  • Bank Account Details
  • Educational Certificates (for student schemes)

How to Apply for Government Schemes?

The application process for government schemes may be online or offline depending on the scheme. In most cases, you can follow these steps:

  1. Check eligibility criteria
  2. Collect required documents
  3. Fill the application form
  4. Submit the application online or at the relevant office
  5. Track application status