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प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा

6.6/10

हरियाणा में योग्य व्यक्तियों को सजावटी मछली पालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकती है। इसमें शेड, प्रजनन इकाइयाँ और पालन टैंकों की स्थापना शामिल है। योजना सामान्य आवेदकों के लिए परियोजना लागत का 40% और अनुसूचित जाति या महिला लाभार्थियों के लिए 60% तक की सब्सिडी प्रदान करती है, जिसमें प्रति इकाई अधिकतम परियोजना लागत की सीमा [?]8,00,000 है। योग्य होने के लिए, आवेदकों को हरियाणा का निवासी होना चाहिए, वैध परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, और कम से कम 150 वर्ग मीटर खाली भूमि होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त ताजे पानी की आपूर्ति हो। इसके अलावा, उन्हें या तो भूमि का मालिक होना चाहिए या कम से कम सात वर्षों के लिए वैध पंजीकृत पट्टा होना चाहिए। यह योजना सजावटी जल कृषि को बढ़ावा देने और क्षेत्र में मछली उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखती है।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: हरियाणा

नोडल विभाग: मत्स्य विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्ति

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): नहीं

श्रेणियाँ: कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण

उप-श्रेणियाँ: Fishing and hunting, वित्तीय सहायता

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: मछली उत्पादन, मछली, मछली किसान, सब्सिडी, सजावटी जल कृषि, मछली पालन इकाई, ताजा पानी, वित्तीय सहायता, मछली पकड़ना

विवरण

इस योजना के तहत, योग्य लाभार्थियों को सजावटी मछलियों के लिए बुनियादी ढांचे जैसे शेड, प्रजनन इकाइयाँ और पालन एवं संस्कृति टैंकों की स्थापना के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

लाभ

  • ठोस लाभ: - परियोजना लागत: [?]8 00 000/- प्रति इकाई - सामान्य श्रेणी के आवेदक के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 40% तक सीमित होगी। - अनुसूचित जाति (SC)/महिला लाभार्थियों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 60% तक सीमित होगी।

ठोस लाभ: - परियोजना लागत: [?]8,00,000/- प्रति इकाई - सामान्य श्रेणी के आवेदक के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 40% तक सीमित होगी। - अनुसूचित जाति (SC)/महिला लाभार्थियों के लिए सब्सिडी परियोजना लागत का 60% तक सीमित होगी।

पात्रता

  1. आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। 1. आवेदक के पास एक वैध परिवार पहचान पत्र (परिवार ID) होना चाहिए। 1. आवेदक के पास कम से कम 150 वर्ग मीटर खाली भूमि होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त जल आपूर्ति हो। 1. आवेदक को या तो भूमि का मालिक होना चाहिए या कम से कम 7 वर्षों के लिए वैध पंजीकृत पट्टा होना चाहिए।

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.6
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 6.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 4.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 9.5/10 Good
साक्षरता बाधा 3.0/10 Good
महिला समावेशिता 8.0/10 Good
जागरूकता 5.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 6.0/10 Moderate
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव9.5
  • ग्रामीण उपयोगिता6.0
  • जागरूकता5.5
  • सरलता6.0
  • समावेशिता8.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना सजावटी मछली पालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, हरियाणा में सतत आजीविका को बढ़ावा देती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • सजावटी मछली पालन के लिए बुनियादी ढांचे की कमी
  • ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तियों के लिए सीमित आय के अवसर

सबसे अधिक लाभदायक

  • व्यक्तिगत मछली किसान
  • महिला लाभार्थी
  • अनुसूचित जाति के व्यक्ति

संभावित चुनौतियाँ

  • ऑनलाइन आवेदन के लिए डिजिटल साक्षरता की आवश्यकता
  • पर्याप्त भूमि और जल संसाधनों की आवश्यकता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

उनके लिए व्यावहारिक जो भूमि और जल संसाधन रखते हैं लेकिन डिजिटल रूप से अशिक्षित के लिए चुनौतीपूर्ण

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • इंटरनेट तक सीमित पहुंच
  • मछली पालन के लिए भौतिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता

डिजिटल चुनौतियाँ

  • उच्च डिजिटल निर्भरता गैर-तकनीकी व्यक्तियों को बाहर कर सकती है

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • साइट निरीक्षण के कारण सत्यापन में देरी

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • संभावित लाभार्थियों के बीच सीमित पहुंच और जागरूकता

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ
मध्यम, भूमि दस्तावेज और परिवार पहचान पत्र की आवश्यकता
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, साइट निरीक्षण शामिल है
कार्यालय निर्भरता
कम, मुख्य रूप से ऑनलाइन
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कोई प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शामिल नहीं है
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
स्थानीय CSCs पर उपलब्ध
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम, ऑनलाइन पंजीकरण और दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच उच्च
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • लक्षित आय वर्ग कम से मध्यम आय वाले व्यक्ति
  • व्यवसाय पहुँच कृषि और मछली पालन

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
एक बार की सब्सिडी
लाभ की व्यावहारिकता
उच्च, क्योंकि यह बुनियादी ढांचे की स्थापना का समर्थन करता है
वित्तीय महत्व
मध्यम, क्योंकि यह परियोजना लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कवर करता है
दीर्घकालिक प्रभाव
सकारात्मक, एक्वाकल्चर में सतत आजीविका को बढ़ावा देता है

सरल भाषा में मार्गदर्शन

यह योजना हरियाणा में व्यक्तियों को सजावटी मछली पालन स्थापित करने में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आवेदकों के पास भूमि और एक मान्य परिवार आईडी होनी चाहिए।

किसे आवेदन करना चाहिए
हरियाणा में मछली पालन में रुचि रखने वाले व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाएं और अनुसूचित जाति के लाभार्थी।
किसे कठिनाई हो सकती है
जिनके पास सीमित डिजिटल कौशल हैं या जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
आवश्यक दस्तावेजों के साथ अंत्योदय-सरल पोर्टल या स्थानीय CSC के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया - अंत्योदय-सरल पोर्टल पर:

चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: अंत्योदय-सरल पोर्टल।
चरण 2: पंजीकरण के लिए, "नया उपयोगकर्ता/यहाँ पंजीकरण करें" पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण भरें जैसे नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड। 'सबमिट' पर क्लिक करें।
चरण 3: प्रदान किए गए ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP की पुष्टि करें। वैकल्पिक रूप से, प्रोफ़ाइल सक्रिय करने के लिए सत्यापन लिंक पर क्लिक करें।

योजना के लिए आवेदन करने के लिए लॉगिन करें:
चरण 1: आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: अंत्योदय-सरल पोर्टल।
चरण 2: स्क्रीन के दाईं ओर "यहाँ साइन इन करें" विकल्प उपलब्ध है। आवश्यक क्रेडेंशियल भरें और 'लॉगिन' बटन पर क्लिक करें।
चरण 3: खुली हुई विंडो में, "योजना/सेवाओं की सूची" पर क्लिक करें और स्क्रीन पर योजनाओं की सूची दिखाई देगी।
चरण 4: अब, योजना का चयन करें और "सेवा/योजना के लिए आवेदन करें" पर क्लिक करें।
चरण 5: ऑनलाइन आवेदन पत्र में सभी विवरण भरें और "सबमिट" पर क्लिक करें।

अपनी सेवा ऑनलाइन ट्रैक करें:
आवेदन/अपील ट्रैक करें: [यहाँ क्लिक करें]।

  • ट्रैक टिकट: [यहाँ क्लिक करें]।
    SMS के माध्यम से अपनी सेवा ट्रैक करें:
    पंजीकृत मोबाइल नंबर: SARAL टाइप करें और 9954699899 पर भेजें।
  • अन्य मोबाइल नंबर: SARAL<आवेदन ID/टिकट नंबर> टाइप करें और 9954699899 पर भेजें।

संपर्क करें:
हेल्पलाइन: 0172-3968400
ईमेल: saral.haryana@gov.in
सेवा के लिए शुल्क:
सरकारी शुल्क: [?]0 (कोई शुल्क नहीं)
सेवा शुल्क: [?]10
अटल सेवा केंद्र शुल्क: [?]10
ऑनलाइन - CSC के माध्यम से
योग्य आवेदक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ निकटतम अटल सेवा केंद्र पर जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए कौन योग्य है?

आवेदकों के पास एक परिवार पहचान पत्र (PPP) होना चाहिए और उनके पास कम से कम 150 वर्ग मीटर खाली भूमि होनी चाहिए जिसमें पर्याप्त ताजे पानी की सुविधा हो।

क्या पट्टे की भूमि परियोजना के लिए उपयोग की जा सकती है?

हाँ, कम से कम 7 वर्षों के लिए पंजीकृत पट्टे पर भूमि सहायता के लिए योग्य है।

अनुमानित परियोजना लागत क्या है?

परियोजना की अनुमानित लागत ₹8.00 लाख प्रति इकाई है।

योजना के तहत कौन सा बुनियादी ढांचा शामिल है?

इकाई में सजावटी मछलियों के लिए शेड, प्रजनन, पालन और संस्कृति टैंक शामिल होने चाहिए।

किस प्रकार के भूमि दस्तावेज स्वीकार किए जाते हैं?

आपको स्वामित्व भूमि के लिए जमाबंदी, नकल, अक्षिज़रा, फरद या कम से कम 7 वर्षों के लिए पंजीकृत पट्टा प्रस्तुत करना होगा।

क्या साइट निरीक्षण होगा?

हाँ, सब्सिडी वितरण से पहले साइट निरीक्षण किया जाता है।

समझौता पत्र की भूमिका क्या है?

समझौता पत्र लाभार्थी और मत्स्य विभाग के बीच समझौते को औपचारिक रूप से स्थापित करता है।

क्या बिल और वाउचर की आवश्यकता है?

हाँ, बुनियादी ढांचे की स्थापना से संबंधित बिल, रसीदें और वाउचर व्यय के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

क्या एक लाभार्थी द्वारा कई इकाइयाँ स्थापित की जा सकती हैं?

आम तौर पर, एक लाभार्थी के लिए एक इकाई के लिए सब्सिडी दी जाती है।

संदर्भ

Scheme Details
https://kms.saralharyana.nic.in/ViewDoc?Id=EUqwCIPF9kVQCnOhG6Jqog==
Official Website
https://harfish.gov.in/technical-financial-assistance
Scheme Details (Page No. 1)
https://harfish.gov.in/sites/default/files/Scheme%20Brief.pdf?utm_source=chatgpt.com

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा का उद्देश्य क्या है?
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्ति, व्यक्तिगत को कृषि, ग्रामीण व पर्यावरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा का प्रबंधन मत्स्य विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या छोटे और सीमांत किसान प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा के लिए आवेदन कर सकते हैं?
पात्र छोटे और सीमांत किसान भूमि स्वामित्व अभिलेख, आय पात्रता और कृषि लाभार्थी मानदंडों के अधीन प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
क्या प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा किसानों को सब्सिडी सहायता प्रदान करती है?
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा योजना संरचना के अनुसार कृषि सब्सिडी, वित्तीय सहायता, फसल सहायता, सिंचाई लाभ, बीमा कवर या कृषि संबंधी कल्याण सहायता प्रदान कर सकती है।
क्या प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा केवल महिला लाभार्थियों के लिए है?
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा मुख्य रूप से पात्र महिला लाभार्थियों को कल्याण सहायता, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, स्वास्थ्य या सामाजिक सुरक्षा पहलों के माध्यम से सहायता के लिए है।
क्या प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा महिलाओं के लिए स्वरोजगार या वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
योजना दिशानिर्देशों के अनुसार प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा महिलाओं के लिए ऋण, सब्सिडी, प्रशिक्षण, स्वरोजगार सहायता या वित्तीय कल्याण लाभ प्रदान कर सकती है।
क्या CSC केंद्र प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
हरियाणा में प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
हरियाणा के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना: मध्यम स्तर की सजावटी मछली पालन इकाई (ताजे पानी) - हरियाणा आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।