MB(ABOCWWB)

मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B)

6.1/10

असम में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक मातृत्व अवधि के दौरान ₹20,000 का मातृत्व लाभ प्राप्त कर सकती हैं। योग्य होने के लिए, आवेदकों को असम के स्थायी निवासी होना चाहिए, भवन और निर्माण कार्य में संलग्न होना चाहिए, और असम भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए, लाभ दो बच्चों के जन्म के लिए लागू होता है।

राज्य नकद

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: असम

नोडल विभाग: श्रम एवं कल्याण विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्तिगत

योजना प्रोफ़ाइल

डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण): हाँ

श्रेणियाँ: सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, महिला और बाल

उप-श्रेणियाँ: वित्तीय सहायता, Pregnancy Care

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: मातृत्व, निर्माण श्रमिक, वित्तीय सहायता, महिला, श्रम

विवरण

यह योजना “मातृत्व लाभ” असम भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (A.B.O.C.W.W.B), श्रम कल्याण विभाग, असम सरकार द्वारा पंजीकृत महिला लाभार्थियों को मातृत्व अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

लाभ

  • पंजीकृत महिला लाभार्थी को मातृत्व अवधि के दौरान ₹20,000/- का मातृत्व लाभ दिया जाएगा।

पंजीकृत महिला लाभार्थी को मातृत्व अवधि के दौरान ₹20,000/- का मातृत्व लाभ दिया जाएगा।

पात्रता

  1. आवेदक असम का स्थायी निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक एक महिला श्रमिक होनी चाहिए। 3. आवेदक किसी भी भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में संलग्न होनी चाहिए। 4. निर्माण श्रमिक को असम भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए। 5. आवेदक का बोर्ड के साथ सक्रिय सदस्यता होनी चाहिए। 6. इस योजना के तहत लाभ केवल दो बच्चों के जन्म के लिए दिया जाएगा।

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

6.1
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 7.0/10 Good
ग्रामीण उपयोगिता 6.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 7.0/10 Challenging
वित्तीय प्रभाव 6.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 6.0/10 Moderate
महिला समावेशिता 9.0/10 Good
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 7.0/10 Good
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता7.0
  • वित्तीय प्रभाव6.0
  • ग्रामीण उपयोगिता6.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता3.0
  • समावेशिता9.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

मातृत्व लाभ योजना असम में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को मातृत्व के दौरान आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो इस अवधि के दौरान सहायता की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित करती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • मातृत्व के दौरान वित्तीय सहायता
  • महिला निर्माण श्रमिकों के लिए समर्थन

सबसे अधिक लाभदायक

  • असम में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक

संभावित चुनौतियाँ

  • डिजिटल साक्षरता की आवश्यकताएँ
  • संभावित लाभार्थियों के बीच योजना की जागरूकता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

पंजीकृत लोगों के लिए व्यावहारिक, लेकिन डिजिटल कौशल की कमी वाले लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • सीमित इंटरनेट पहुंच
  • योजना की जागरूकता

डिजिटल चुनौतियाँ

  • आवेदन के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों पर निर्भरता

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • पुष्टि में देरी
  • दस्तावेज़ी मुद्दों के कारण अस्वीकृति की संभावना

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • योग्य लाभार्थियों के बीच कम जागरूकता

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑनलाइन पोर्टल
दस्तावेज़ों का बोझ
न्यूनतम, कोई विशेष दस्तावेज़ सूचीबद्ध नहीं
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, इसमें जांच समिति शामिल है
कार्यालय निर्भरता
मध्यम, पंजीकरण अधिकारियों के साथ बातचीत की आवश्यकता है
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
हाँ, डिजिटल भुगतान प्रणालियों पर निर्भर करता है
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सहायता के लिए उपलब्ध
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम, ऑनलाइन आवेदन और अनुवर्ती कार्रवाई की आवश्यकता है

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच महिला
  • लक्षित आय वर्ग कम आय वाली महिला श्रमिक
  • व्यवसाय पहुँच निर्माण श्रमिक

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
नकद
लाभ की आवृत्ति
दो बच्चों के लिए प्रत्येक के लिए एक बार
लाभ की व्यावहारिकता
उच्च, महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करता है
वित्तीय महत्व
उच्च, ₹20,000 कम आय वाले परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण राशि है
दीर्घकालिक प्रभाव
सकारात्मक, मातृ स्वास्थ्य और बाल कल्याण का समर्थन करता है

सरल भाषा में मार्गदर्शन

मातृत्व लाभ योजना असम में पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिकों को मातृत्व के दौरान ₹20,000 प्रदान करती है। यह समर्थन दो बच्चों के जन्म के लिए उपलब्ध है।

किसे आवेदन करना चाहिए
असम भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक।
किसे कठिनाई हो सकती है
महिलाएँ जो डिजिटल रूप से साक्षर नहीं हैं या इंटरनेट तक पहुंच नहीं रखतीं।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करें या स्थानीय CSC से सहायता प्राप्त करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

असम भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया:

चरण 01: योग्य भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं: https://abocwwb.assam.gov.in/

चरण 02: होम पेज पर, 'नए श्रमिक के लिए पंजीकरण पृष्ठ' पर क्लिक करें और एक पंजीकरण पृष्ठ खुलेगा। सभी अनिवार्य विवरण भरें और सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

चरण 03: फॉर्म भरने के बाद, एक भुगतान विकल्प प्रदर्शित होगा जिससे आवेदक UPI आधारित मोड/कार्ड/नेट बैंकिंग या चालान का उपयोग करके भुगतान कर सकता है।

पंजीकरण के बाद की प्रक्रिया:

चरण 01: पंजीकरण अधिकारी को सफलतापूर्वक जमा किए गए आवेदनों की सूचना दी जाएगी और पंजीकरण अधिकारी आवेदनों की जांच करेगा।

चरण 02: पंजीकरण अधिकारी हर 15 दिन में एक जांच समिति की बैठक आयोजित करेगा और सभी प्राप्त आवेदनों को प्रस्तुत करेगा।

चरण 03: समिति अनुमोदन की सिफारिश कर सकती है, आवेदन को अस्वीकृत कर सकती है, या आवेदन पर प्रश्न कर सकती है। प्रश्नों की स्थिति में, आवेदक को प्रश्न के बारे में संक्षिप्त जानकारी के साथ एक एसएमएस भेजा जाएगा। आवेदक पंजीकरण अधिकारी द्वारा उठाए गए प्रश्न के अनुसार आवश्यक दस्तावेज़ फिर से अपलोड कर सकता है।

कामकाजी को एसएमएस के माध्यम से सूचित करना; आईडी जनरेशन:

यदि आवेदन स्वीकृत होते हैं, तो एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा और स्वीकृत आवेदनों के लिए स्वचालित रूप से आईडी कार्ड उत्पन्न किया जाएगा। आवेदक को प्रत्येक चरण के लिए सूचित किया जाएगा जैसे प्रश्न, अस्वीकृति, और संबंधित।

योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया:

चरण 01: केवल सक्रिय पंजीकृत निर्माण श्रमिक आईडी नंबर/पंजीकृत फोन नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं और पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। https://abocwwb.assam.gov.in/

चरण 02: पोर्टल के होम पेज पर, 'अब लॉगिन करें' पर क्लिक करें और मोबाइल नंबर या उपयोगकर्ता आईडी दर्ज करें। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करें ताकि लॉगिन पूरा हो सके।

चरण 03: आवेदक का व्यक्तिगत कंसोल विभिन्न कार्यों जैसे विवरण अद्यतन, बकाया शुल्क, और पात्र लाभ के साथ खुलता है।

चरण 04: 'लाभ' पर क्लिक करें और लाभ के तहत लागू योजना का चयन करें और पोर्टल योजना के लिए विशिष्ट ऑनलाइन आवेदन फॉर्म पर पुनर्निर्देशित करेगा।

चरण 05: आवेदक सभी अनिवार्य क्षेत्रों के साथ आवेदन भर सकता है और आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड कर सकता है।

चरण 06: आवेदक आवेदन पत्र जमा करता है और आवेदक के लिए भविष्य के संदर्भ के रूप में एक ट्रैकिंग/संदर्भ संख्या उत्पन्न होती है।

आवेदन के बाद की प्रक्रिया:

चरण 01: सफलतापूर्वक जमा किए गए आवेदनों को संबंधित अधिकारियों के कंसोल में पॉप अप किया जाता है। अधिकारी पोर्टल के माध्यम से सत्यापन करने के लिए एक अधीनस्थ को नियुक्त कर सकता है।

चरण 02: प्रारंभिक सत्यापन के बाद, आवेदन को विस्तृत जांच के लिए जांच समिति में रखा जाता है।

चरण 03: जांच समिति की बैठक के मिनट अपलोड किए जाते हैं और मुख्य कार्यालय को अग्रेषित किए जाते हैं।

चरण 04: आवेदन/मुख्य कार्यालय के अधिकारी के कंसोल में पॉप अप होते हैं। अधिकारी संबंधित सहायक को नियुक्त करता है और संबंधित जिले में आवंटित करता है।

चरण 05: सहायक आवेदन को PFMS के माध्यम से संसाधित करता है। खाता विवरण PFMS में स्वचालित रूप से सत्यापित होते हैं।

चरण 06: सफल PFMS सत्यापन पर, PFMS के माध्यम से प्रिंट सलाह उत्पन्न होती है।

चरण 07: अनुमोदन प्राधिकरण PFMS के माध्यम से लाभ के वितरण के लिए अनुमोदन करता है।

(उपयोगकर्ता मैनुअल)

ऑनलाइन - CSC के माध्यम से:

श्रमिक पंजीकरण आवेदन और संबंधित के लिए आवश्यक सहायता के लिए CSCs (VLE) से संपर्क कर सकते हैं।

  • CSCs (VLEs) आवेदक के सहायक होंगे। आवेदक आवश्यक सहायता के लिए निकटतम VLE से संपर्क कर सकते हैं।

नोट 01: पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के लिए लगे CSCs की सेवाएँ आवेदकों के लिए मुफ्त होंगी। निर्माण श्रमिकों को प्रदत्त सेवाओं के लिए VLEs को कोई शुल्क/आभार/छूट नहीं देनी चाहिए।

नोट 02: यदि श्रमिक प्रिंटेड कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, तो VLEs केवल ID कार्ड प्रिंटिंग के लिए शुल्क ले सकते हैं। इसके लिए दर बोर्ड द्वारा सूचित की जाएगी और CSCs पर प्रदर्शित की जाएगी।

नोट 03: यदि VLEs की सहायता का उपयोग किया जाता है, तो VLEs को अपने अंत में संदर्भ/ट्रैकिंग नंबर रिकॉर्ड करने और श्रमिक को भी प्रदान करने की सुनिश्चितता करनी चाहिए।

नोट 04: एक श्रमिक आवेदन की स्थिति सीधे जांच सकता है या संबंधित VLE को ट्रैकिंग आईडी प्रदान करके टेलीफोनिक पूछताछ कर सकता है। VLEs को सुनिश्चित करना चाहिए कि केंद्रों में हमेशा फोन नंबर प्रदर्शित हों।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

मातृत्व लाभ योजना क्या है?

मातृत्व लाभ योजना असम भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (A.B.O.C.W.W.B) द्वारा श्रम कल्याण विभाग, असम सरकार के तहत शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य मातृत्व अवधि के दौरान पंजीकृत महिला लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

योजना के तहत वित्तीय लाभ क्या हैं?

पंजीकृत महिला लाभार्थी मातृत्व अवधि के दौरान ₹20,000/- का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार है।

एक लाभार्थी कितनी बार मातृत्व लाभ प्राप्त कर सकती है?

इस योजना के तहत प्रत्येक पंजीकृत महिला लाभार्थी को मातृत्व लाभ दो बार दिया जाएगा।

मातृत्व लाभ योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

मातृत्व लाभ योजना के लिए योग्य होने के लिए: 1. आवेदक असम का स्थायी निवासी होना चाहिए। 2. आवेदक एक महिला भवन एवं निर्माण श्रमिक होनी चाहिए और उसे वर्ष में कम से कम 90 दिनों तक किसी भी भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में संलग्न होना चाहिए।

क्या असम भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकरण अनिवार्य है?

हाँ, आवेदक को इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए असम भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

क्या आवेदकों के लिए कोई आयु सीमा है?

हाँ, आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए ताकि वह मातृत्व लाभ योजना के लिए योग्य हो सके।

क्या असम के अस्थायी निवासी मातृत्व लाभ योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?

नहीं, आवेदक को मातृत्व लाभ योजना के लिए योग्य होने के लिए असम का स्थायी निवासी होना चाहिए।

क्या एक महिला जो पहले ही दो बच्चों के लिए लाभ प्राप्त कर चुकी है, योजना के लिए फिर से आवेदन कर सकती है?

नहीं, यह योजना केवल दो बच्चों के जन्म के लिए लाभ प्रदान करती है।

योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

केवल सक्रिय पंजीकृत निर्माण श्रमिक आईडी नंबर/पंजीकृत फोन नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं और पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। https://abocwwb.assam.gov.in/

संदर्भ

Official Website
https://labourcommissioner.assam.gov.in/portlet-innerpage/various-welfare-benefits-for-registered-construction-workers
Application Portal
https://abocwwb.assam.gov.in/
User Manual
https://labourcommissioner.assam.gov.in/sites/default/files/swf_utility_folder/departments/coi_labour_uneecopscloud_com_oid_14/portlet/level_2/sop_bocw_online_mode_for_uploading.pdf

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आधिकारिक आवेदन या कार्यक्रम पोर्टल नए टैब में खुलता है। संदेह हो तो मंत्रालय की साइट पर विवरण सत्यापित करें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) का उद्देश्य क्या है?
मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्तिगत, व्यक्तिगत को सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) का प्रबंधन श्रम एवं कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) केवल महिला लाभार्थियों के लिए है?
मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) मुख्य रूप से पात्र महिला लाभार्थियों को कल्याण सहायता, वित्तीय सहायता, कौशल विकास, स्वास्थ्य या सामाजिक सुरक्षा पहलों के माध्यम से सहायता के लिए है।
क्या मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) महिलाओं के लिए स्वरोजगार या वित्तीय सहायता प्रदान करती है?
योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) महिलाओं के लिए ऋण, सब्सिडी, प्रशिक्षण, स्वरोजगार सहायता या वित्तीय कल्याण लाभ प्रदान कर सकती है।
क्या CSC केंद्र मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
असम में मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
असम के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
मातृत्व लाभ (A.B.O.C.W.W.B) आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।