एडीओडब्ल्यू

आमार दुकान ऑन व्हील्स

5.0/10

असम सरकार 22.02.2017 को मौजूदा ‘आमार दुकान’ के समान “आमार दुकान” का एक नया मॉड्यूल “आमार दुकान ऑन व्हील्स” पेश करने की योजना बना रही है।

राज्य वस्तु रूप

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश: असम

नोडल विभाग: खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

योजना किसके लिए: व्यक्ति

योजना प्रोफ़ाइल

योजना प्रारंभ तिथि: 2017-02-22

श्रेणियाँ: व्यवसाय और उद्यमिता

उप-श्रेणियाँ: Setting up / start-up / entrepreneurship

लक्षित लाभार्थी: व्यक्तिगत

टैग: आमार दुकान, व्हील्स, व्यापार, स्टार्टअप

विवरण

विवरण सरकार “आमार दुकान” का एक नया मॉड्यूल “आमार दुकान ऑन व्हील्स” पेश करने की योजना बना रही है, जो मौजूदा ‘आमार दुकान’ के समान है। नए मॉड्यूल के तहत, 22 गैर-पीडीएस वस्तुओं (जो बढ़कर 36 हो सकती हैं) को उपभोक्ता के दरवाजे पर एमआरपी से कम कीमत पर न्यूनतम लाभ मार्जिन के साथ वितरित किया जाएगा। इस योजना के तहत परिवहन के लिए इको-फ्रेंडली ई-रिक्शा का उपयोग किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से, सरकार नकद रहित लेनदेन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है क्योंकि ई-रिक्शा में जीपीएस सक्षम स्मार्ट फोन और ब्लूटूथ बिलिंग प्रिंटर होगा जो स्मार्ट फोन से जुड़ा होगा। उद्देश्य योजना का मूल उद्देश्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को मध्यस्थ को हटाकर नियंत्रित करना है। इस योजना के माध्यम से, उपभोक्ता अपनी दैनिक आवश्यकताओं की आवश्यक वस्तुओं को उचित मूल्य पर अपने दरवाजे पर प्राप्त करेंगे और यह बेरोजगारी की समस्या को भी दूर करने में योगदान देगा।

लाभ

  • लाभ 1. लाभार्थी को अन्य वस्तुओं के अलावा एडीओडब्ल्यू के तहत विभाग द्वारा आवंटित वस्तुओं को रखना होगा। 1. एडीओडब्ल्यू के चयनित लाभार्थियों को उपभोक्ताओं से प्रति किलोग्राम/प्रति लीटर ₹2.00 से ₹3.00 का लाभ मार्जिन लेने की अनुमति है। 1. चयनित लाभार्थियों को एफसीएस&सीए के निदेशक
  • उप आयुक्तों/उप-खंड अधिकारियों/सभी स्वायत्त परिषदों के प्रधान सचिवों के निर्देशों का पालन करना होगा। उनकी ओर से कोई भी चूक गंभीरता से देखी जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है
  • इसके अलावा उन्हें प्राधिकरण को ब्याज के साथ वित्तीय सहायता लौटानी होगी। 1. लाभार्थी को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार अपनी दुकान संचालित करनी चाहिए। इस संबंध में कोई भी चूक उनकी लाइसेंस के निरसन के बराबर होगी। 1. संचालन का क्षेत्र प्रत्येक लाभार्थी के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। 1. एडीओडब्ल्यू के धारकों को वस्तुओं का वितरण करते समय मूल्य प्रदर्शित करने वाले बोर्ड को प्रदर्शित करना होगा। 1. एडीओडब्ल्यू के धारक चयनित थोक विक्रेताओं/स्टॉकिस्टों से संबंधित उप आयुक्तों/उप-खंड अधिकारियों/सभी स्वायत्त परिषदों के प्रधान सचिवों के निर्देश के अनुसार वस्तुएं उठाएंगे। 1. लाभार्थी को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार अपनी दुकान संचालित करनी चाहिए। इस संबंध में कोई भी चूक उनकी लाइसेंस के निरसन के बराबर होगी। 1. एडीओडब्ल्यू को निरीक्षण प्राधिकरण के लिए स्टॉक बुक और वितरण रजिस्टर बनाए रखना चाहिए।

लाभ 1. लाभार्थी को अन्य वस्तुओं के अलावा एडीओडब्ल्यू के तहत विभाग द्वारा आवंटित वस्तुओं को रखना होगा। 1. एडीओडब्ल्यू के चयनित लाभार्थियों को उपभोक्ताओं से प्रति किलोग्राम/प्रति लीटर ₹2.00 से ₹3.00 का लाभ मार्जिन लेने की अनुमति है। 1. चयनित लाभार्थियों को एफसीएस&सीए के निदेशक, उप आयुक्तों/उप-खंड अधिकारियों/सभी स्वायत्त परिषदों के प्रधान सचिवों के निर्देशों का पालन करना होगा। उनकी ओर से कोई भी चूक गंभीरता से देखी जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, इसके अलावा उन्हें प्राधिकरण को ब्याज के साथ वित्तीय सहायता लौटानी होगी। 1. लाभार्थी को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार अपनी दुकान संचालित करनी चाहिए। इस संबंध में कोई भी चूक उनकी लाइसेंस के निरसन के बराबर होगी। 1. संचालन का क्षेत्र प्रत्येक लाभार्थी के लिए स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। 1. एडीओडब्ल्यू के धारकों को वस्तुओं का वितरण करते समय मूल्य प्रदर्शित करने वाले बोर्ड को प्रदर्शित करना होगा। 1. एडीओडब्ल्यू के धारक चयनित थोक विक्रेताओं/स्टॉकिस्टों से संबंधित उप आयुक्तों/उप-खंड अधिकारियों/सभी स्वायत्त परिषदों के प्रधान सचिवों के निर्देश के अनुसार वस्तुएं उठाएंगे। 1. लाभार्थी को प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार अपनी दुकान संचालित करनी चाहिए। इस संबंध में कोई भी चूक उनकी लाइसेंस के निरसन के बराबर होगी। 1. एडीओडब्ल्यू को निरीक्षण प्राधिकरण के लिए स्टॉक बुक और वितरण रजिस्टर बनाए रखना चाहिए।

पात्रता

योग्यता 1. आवेदक शिक्षित बेरोजगार युवा होना चाहिए। 1. आवेदक असम का स्थायी निवासी होना चाहिए। 1. उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 1. उसका नाम रोजगार एक्सचेंज में पंजीकृत होना चाहिए। 1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता HSLC या समकक्ष होगी।

अपवर्जन

अयोग्यता 1. उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 1. रोजगार एक्सचेंज में पंजीकृत नहीं होने वाले उम्मीदवार अयोग्य हैं। 1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता HSLC या समकक्ष से कम नहीं होनी चाहिए।

यह योजना कितनी उपयोगी है?

जन-लाभ विश्लेषण

नागरिकों के लिए इस योजना का व्यावहारिक मूल्यांकन

AI द्वारा निर्मित अंतर्दृष्टि — यह दर्शाती है कि यह योजना नागरिकों के लिए कितनी उपयोगी, सुलभ और व्यावहारिक हो सकती है। (नियम-आधारित स्कोरिंग + सार्वजनिक नीति LLM विश्लेषक का संयुक्त परिणाम)

5.0
/ 10
जन-लाभ स्कोर
सुलभता 5.0/10 Moderate
ग्रामीण उपयोगिता 6.0/10 Moderate
आवेदन की जटिलता 5.0/10 Moderate
वित्तीय प्रभाव 4.0/10 Moderate
साक्षरता बाधा 2.0/10 Good
महिला समावेशिता 5.0/10 Moderate
जागरूकता 4.5/10 Moderate
क्रियान्वयन विश्वसनीयता 6.0/10 Moderate
बड़ा आकार = नागरिकों के लिए बेहतर योजना
  • सुलभता5.0
  • वित्तीय प्रभाव4.0
  • ग्रामीण उपयोगिता6.0
  • जागरूकता4.5
  • सरलता5.0
  • समावेशिता5.0

यह योजना किस समस्या का समाधान करती है?

यह योजना असम में उपभोक्ताओं को सीधे आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने और बेरोजगार युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।

मुख्य चुनौतियाँ जिन्हें यह हल करती है

  • बेरोजगारी
  • आवश्यक वस्तुओं की उच्च कीमतें

सबसे अधिक लाभदायक

  • बेरोजगार युवा
  • असम के उपभोक्ता

संभावित चुनौतियाँ

  • संभावित लाभार्थियों के बीच योजना की जागरूकता
  • आवेदन प्रक्रिया के लिए स्थानीय अधिकारियों पर निर्भरता

नागरिकों के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि

योजना की सफलता स्थानीय कार्यान्वयन और जागरूकता पर निर्भर करती है।

ग्रामीण चुनौतियाँ

  • योजना के बारे में सीमित जागरूकता
  • स्थानीय शासन पर निर्भरता

डिजिटल चुनौतियाँ

  • लक्षित लाभार्थियों के बीच डिजिटल साक्षरता कम

क्रियान्वयन की बाधाएँ

  • आवेदन प्रक्रिया में स्थानीय प्राधिकरण की दक्षता

जागरूकता संबंधी चुनौतियाँ

  • संभावित लाभार्थियों को सूचित करने के लिए आउटरीच कार्यक्रमों की कमी

आवेदन विश्लेषण

आवेदन का माध्यम
ऑफलाइन कार्यालय
दस्तावेज़ों का बोझ
न्यूनतम, कोई विशेष दस्तावेज़ आवश्यक नहीं
सत्यापन की जटिलता
मध्यम, स्थानीय प्राधिकरण की विवेकाधीनता पर आधारित
कार्यालय निर्भरता
उच्च, स्थानीय अधिकारियों के साथ बातचीत की आवश्यकता
DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) निर्भरता
कम, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पर निर्भर नहीं
CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) सहायता
सीमित, मुख्य रूप से ऑफलाइन
अनुमानित नागरिक प्रयास
मध्यम, आवेदन जमा करने और फॉलो-अप की आवश्यकता

अनुमानित लाभार्थी पहुँच

  • ग्रामीण / शहरी पहुँच मध्यम
  • लैंगिक पहुँच मध्यम
  • लक्षित आय वर्ग कम आय वाले व्यक्ति
  • व्यवसाय पहुँच बेरोजगार युवा

लाभ विश्लेषण

लाभ का प्रकार
प्राकृतिक
लाभ की आवृत्ति
एक बार की स्थापना के साथ चल रहे परिचालन लाभ
लाभ की व्यावहारिकता
उनके लिए व्यावहारिक जो मोबाइल दुकान चला सकते हैं
वित्तीय महत्व
मध्यम, क्योंकि लाभ के मार्जिन सीमित हैं
दीर्घकालिक प्रभाव
यदि प्रभावी ढंग से लागू किया जाए तो संभावित रूप से सकारात्मक

सरल भाषा में मार्गदर्शन

आमदुकान ऑन व्हील्स असम में बेरोजगार युवाओं को आवश्यक वस्तुओं के लिए मोबाइल दुकान शुरू करने में मदद करता है। इसका लक्ष्य उपभोक्ताओं को सीधे कम कीमतों पर ये वस्तुएं प्रदान करना है।

किसे आवेदन करना चाहिए
बेरोजगार युवा जो असम के स्थायी निवासी हैं।
किसे कठिनाई हो सकती है
वे व्यक्ति जिनके पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यता नहीं है या जो स्थानीय अधिकारियों से अपरिचित हैं।
सर्वोत्तम आवेदन मार्ग
स्थानीय उप आयुक्तों या उप-खंड अधिकारियों के माध्यम से आवेदन करें।

यह इंटेलिजेंस अनुभाग AI नीति विश्लेषक और नियम-आधारित स्कोरिंग के संयुक्त उपयोग से बनाया गया है। यहाँ दिए गए स्कोर व विवरण इस पृष्ठ पर उपलब्ध सार्वजनिक योजना जानकारी से प्राप्त अनुमान हैं; वास्तविक अनुभव राज्य, ज़िले और विभाग के अनुसार बदल सकता है। आवेदन से पहले विवरण की पुष्टि आधिकारिक पोर्टल पर अवश्य करें।

आवेदन प्रक्रिया

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया उप आयुक्तों/उप-खंड अधिकारियों/सभी स्वायत्त परिषदों के प्रधान सचिव आवेदन आमंत्रित करेंगे और चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा जिसमें शैक्षणिक योग्यता, पूर्व अनुभव (यदि कोई हो) और वित्तीय स्थिति शामिल है।

स्पष्टीकरण

myScheme पर प्रकाशित योजना सूचना से अतिरिक्त बिंदु (कानूनी सलाह नहीं)।

इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को क्या लाभ मिलता है?

यह राज्य के अधिकांश बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार सृजन में मदद करेगा।

असम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता क्या है?

असम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना है।

इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है?

आवेदक को असम का स्थायी निवासी होना चाहिए।

उम्मीदवारों की आयु क्या होनी चाहिए?

उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।

क्या उसे रोजगार एक्सचेंज में पंजीकृत होना आवश्यक है?

उसका नाम रोजगार एक्सचेंज में पंजीकृत होना चाहिए।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए?

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता HSLC या समकक्ष होगी।

क्या एक रोजगार प्राप्त युवा इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है?

एडीओडब्ल्यू के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की योग्यता यह है कि आवेदक शिक्षित बेरोजगार युवा होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया क्या है?

एक चयन समिति का गठन संबंधित उप आयुक्तों/उप-खंड अधिकारियों/सभी स्वायत्त परिषदों के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में किया जाएगा और 3 (तीन) अन्य सदस्य होंगे, अर्थात् a) आपूर्ति के उप निदेशक/सहायक निदेशक सदस्य सचिव होंगे b) जिले के लीड बैंक अधिकारी। (सदस्य) c) संबंधित सर्कल अधिकारी।(सदस्य)

चयन प्रक्रिया कैसे है?

चयन समिति एडीओडब्ल्यू के लाभार्थियों का चयन करेगी।

चयन के बाद अगला कदम क्या है?

चयन के बाद उप आयुक्तों/उप-खंड अधिकारियों/सभी स्वायत्त परिषदों के प्रधान सचिव और समिति के अध्यक्ष सूची को अनुमोदन के लिए सरकार को भेजेंगे और निदेशक, एफसीएस&सीए, असम को सूचित करेंगे।

अनुमोदन के बाद प्रक्रिया क्या है?

सरकार के अनुमोदन के बाद, अनुदान लाभार्थियों को उप आयुक्तों/उप-खंड अधिकारियों/सभी स्वायत्त परिषदों के प्रधान सचिव के माध्यम से जारी किया जाएगा।

संदर्भ

Guidelines-1
https://fcsca.assam.gov.in/schemes/aamar-dukan-on-wheels
Guidelines-2
https://fcsca.assam.gov.in/how-to/apply-for-amar-dukan-on-wheels
Guidelines-3
https://directorfcs.assam.gov.in/schemes/aamar-dukan-on-wheels-0

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अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

आमार दुकान ऑन व्हील्स का उद्देश्य क्या है?
आमार दुकान ऑन व्हील्स एक सरकारी कल्याण पहल है जो व्यक्ति, व्यक्तिगत को व्यवसाय और उद्यमिता, वित्तीय सहायता, सब्सिडी, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा या आजीविका संबंधी लाभों के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है।
आमार दुकान ऑन व्हील्स के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
आमार दुकान ऑन व्हील्स की पात्रता आय श्रेणी, आयु, लिंग, व्यवसाय, निवास राज्य, सामाजिक श्रेणी और सरकार द्वारा निर्धारित लाभार्थी मानदंडों पर निर्भर हो सकती है।
आमार दुकान ऑन व्हील्स के तहत क्या लाभ मिलते हैं?
आमार दुकान ऑन व्हील्स के तहत वित्तीय सहायता, सब्सिडी, छात्रवृत्ति, बीमा सहायता, स्वास्थ्य लाभ, पेंशन सहायता, प्रशिक्षण या कल्याण सेवाएँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार मिल सकती हैं।
आमार दुकान ऑन व्हील्स का प्रबंधन कौन-सा विभाग करता है?
आमार दुकान ऑन व्हील्स का प्रबंधन खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जाता है और इसे जिला कार्यालयों, ऑनलाइन पोर्टल, CSC केंद्रों, बैंकों या अधिकृत सरकारी एजेंसियों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।
क्या आमार दुकान ऑन व्हील्स के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है?
हाँ, पात्र आवेदक आधिकारिक सरकारी पोर्टल, अधिकृत सेवा केंद्रों या डिजिटल आवेदन प्रणालियों के माध्यम से आमार दुकान ऑन व्हील्स के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जैसा कि लागू प्रक्रिया में निर्धारित है।
क्या आमार दुकान ऑन व्हील्स के लिए आधार अनिवार्य है?
कई सरकारी योजनाओं में लाभार्थी सत्यापन और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के लिए आधार सत्यापन, पहचान प्रमाण या लिंक्ड बैंक खाते की आवश्यकता हो सकती है।
आमार दुकान ऑन व्हील्स के लिए आवेदन कहाँ किया जा सकता है?
आमार दुकान ऑन व्हील्स के लिए आवेदन सरकारी विभागों, आधिकारिक योजना पोर्टल, CSC केंद्रों, जिला कार्यालयों, कल्याण विभागों या अधिकृत सेवा केंद्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
आमार दुकान ऑन व्हील्स के लिए कौन-से दस्तावेज़ आवश्यक हो सकते हैं?
आवेदकों को आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, बैंक खाता विवरण, जाति प्रमाण पत्र, फ़ोटो, शैक्षिक अभिलेख या व्यवसाय संबंधी दस्तावेज़ योजना पात्रता के अनुसार आवश्यक हो सकते हैं।
क्या आमार दुकान ऑन व्हील्स के लिए आय प्रमाण पत्र आवश्यक है?
आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता लाभार्थी श्रेणी, सब्सिडी पात्रता और आमार दुकान ऑन व्हील्स के तहत निर्धारित वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या आमार दुकान ऑन व्हील्स व्यवसाय ऋण या स्टार्टअप सहायता प्रदान करती है?
आमार दुकान ऑन व्हील्स उद्यमियों, स्टार्टअप, स्वरोजगार व्यक्तियों, MSME या छोटे व्यवसायों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी, ऋण सहायता या प्रशिक्षण के माध्यम से सहायता कर सकती है।
क्या आमार दुकान ऑन व्हील्स के तहत संपार्श्विक आवश्यक है?
संपार्श्विक आवश्यकता ऋण राशि, कार्यान्वयन एजेंसी, वित्तीय संस्था और सरकारी सब्सिडी संरचना के अनुसार भिन्न हो सकती है।
क्या CSC केंद्र आमार दुकान ऑन व्हील्स के आवेदन में सहायता कर सकते हैं?
कई सरकारी योजनाएँ निकटवर्ती CSC केंद्रों, अधिकृत डिजिटल सेवा केंद्रों या कल्याण सुविधा कार्यालयों के माध्यम से उपलब्ध हो सकती हैं।
आमार दुकान ऑन व्हील्स के नवीनतम अपडेट कैसे देखें?
उपयोगकर्ताओं को आधिकारिक अधिसूचनाएँ, विभागीय घोषणाएँ, आवेदन समय-सीमा और पात्रता अपडेट अधिकृत सरकारी पोर्टल या कार्यान्वयन एजेंसियों से सत्यापित करने चाहिए।
क्या आमार दुकान ऑन व्हील्स के लिए आवेदन की समय-सीमा है?
कुछ योजनाएँ निश्चित आवेदन अवधि, वार्षिक पंजीकरण चक्र या विभाग-विशिष्ट समय-सीमा के अनुसार चल सकती हैं।
क्या आमार दुकान ऑन व्हील्स के लिए आवेदन की स्थिति ट्रैक की जा सकती है?
कुछ योजनाएँ आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन ट्रैकिंग, लाभार्थी सत्यापन या स्थिति जाँच सुविधा प्रदान कर सकती हैं।
असम में आमार दुकान ऑन व्हील्स के लिए सहायता कहाँ मिल सकती है?
असम के उपयोगकर्ति CSC केंद्रों, जिला कल्याण कार्यालयों, सरकारी विभागों, कृषि कार्यालयों, सामाजिक कल्याण विभागों या अधिकृत सुविधा केंद्रों से सहायता ले सकते हैं।
आमार दुकान ऑन व्हील्स आवेदन में कौन-सी निकटवर्ती सार्वजनिक सेवाएँ सहायता कर सकती हैं?
योजना के अनुसार उपयोगकर्तियों को दस्तावेज़ सत्यापन और आवेदन सहायता के लिए आधार केंद्र, CSC केंद्र, बैंक, अस्पताल, डाकघर या सरकारी कल्याण कार्यालयों की आवश्यकता हो सकती है।